एक समाधान योजना की मंज़ूरी किसी कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
22 May 2021 3:10 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक समाधान योजना की मंज़ूरी स्वत: ही एक कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती है।
एक अनैच्छिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कानून के संचालन द्वारा, या परिसमापन या दिवाला कार्यवाही के कारण, अपने लेनदार को देय ऋण से एक प्रमुख ऋणदाता की मुक्ति या निर्वहन, उसके दायित्व के प्रतिभू/गारंटर को मुक्त नहीं करता है, जो एक स्वतंत्र अनुबंध से उत्पन्न होता है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने उस फैसले में कहा जिसमें इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के प्रावधानों को बरकरार रखा था जो कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों पर लागू होता है।
अधिसूचना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि एक बार समाधान योजना स्वीकार कर लेने के बाद, कॉरपोरेट देनदार देयता से मुक्त हो जाता है। इसलिए, उनके अनुसार, गारंटर जिसका दायित्व मुख्य देनदार, यानी कॉरपोरेट देनदार के साथ सह-व्यापक है, वह भी सभी देनदारियों से मुक्त हो जाता है।
इस तर्क को खारिज करते हुए, बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम वी रामकृष्णन, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एस्सार स्टील (आई) लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक समाधान योजना की मंज़ूरी और धारा 31 द्वारा अंतिम रूप देना इसे गारंटर के दायित्व से मुक्ति के रूप में कार्य नहीं करता है। इसमें कहा गया है कि मुख्य देनदार के अनैच्छिक कृत्य से सुरक्षा की हानि होती है, इससे गारंटर अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा।
याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने इस प्रकार कहा :
111. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया है कि एक समाधान योजना के अनुमोदन से गारंटी अनुबंध के तहत उसके या उसकी देनदारियों के व्यक्तिगत गारंटीकर्ता ( कॉरपोरेट देनदार के) की वास्तविक रूप से मुक्ति नहीं होती है। जैसा कि इस अदालत द्वारा आयोजित किया गया है, एक अनैच्छिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कानून के संचालन द्वारा, या परिसमापन या दिवाला कार्यवाही के कारण, अपने लेनदार को बकाया ऋण से एक प्रमुख उधारकर्ता की मुक्ति या निर्वहन, अपने दायित्व से ज़मानती / गारंटर को मुक्त नहीं करता है , जो एक स्वतंत्र अनुबंध से उत्पन्न होता है।
112. पूर्वगामी कारणों से, यह माना गया है कि लागू अधिसूचना वैध और कानूनी है। यह भी माना गया है कि कॉरपोरेट देनदार से संबंधित एक समाधान योजना का अनुमोदन व्यक्तिगत गारंटरों (कॉरपोरेट देनदारों के लिए) की देनदारियों का निर्वहन करने के लिए संचालित नहीं होता है।
याचिकाकर्ताओं का यह प्रश्न था कि समाधान योजना की अंतिमता को देखते हुए, गारंटरों की देनदारियों को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने अनुबंध अधिनियम की धारा 128, 133 और 140 पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि लेनदार, इसलिए समाधान योजना के अनुमोदन के बाद गारंटरों के खिलाफ अलग से कार्रवाई नहीं कर सकते।
इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:
"सीओसी की बैठकों में निदेशकों को भाग लेने की अनुमति देने का तर्क यह है कि व्यक्तिगत गारंटर के रूप में निदेशकों की देनदारी लेनदारों के खिलाफ बनी रहती है और एक अनुमोदित समाधान योजना केवल पूरी राशि के लिए या राशि के हिस्से का संशोधन कर सकती है। अनुबंध अधिनियम की धारा 133 के तहत कोई भी सहारा, अनुबंध की शर्तों में भिन्नता के कारण जमानतदार के दायित्व का निर्वहन करने के लिए, उसकी सहमति या सहमति के बिना, इस अदालत द्वारा व रामकृष्णन में नकारा गया है, जहां यह कहा गया था कि धारा 31 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायित्व से बचने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए अनुमोदित योजना गारंटर पर बाध्यकारी है।"
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि एस्सार स्टील मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
इन उदाहरणों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा:
"इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 31 द्वारा प्रदान की गई समाधान योजना की मंज़ूरी और अंतिम रूप देने से गारंटर के दायित्व की मुक्ति के रूप में कार्य नहीं करती है। देयता की प्रकृति और सीमा के रूप में, बहुत कुछ गारंटी की हीशर्तों पर निर्भर करेगा। हालांकि, इस अदालत ने बार-बार संकेत दिया है कि प्रमुख देनदार का एक अनैच्छिक कार्य सुरक्षा के नुकसान की ओर ले जाता है, जो देयता से गारंटर को मुक्त नहीं करेगा"
मामला: ललित कुमार जैन बनाम इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया
उद्धरण : LL 2021 SC 257
पीठ : जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट
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