'COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर रोक लगाएं; गोद लेने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन गैरकानूनी': सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 स्वत: संज्ञान मामले में कहा

LiveLaw News Network

8 Jun 2021 9:00 AM GMT

  • COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर रोक लगाएं; गोद लेने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन गैरकानूनी: सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 स्वत: संज्ञान मामले में कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि,

    "जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के प्रावधानों के विपरीत प्रभावित बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करना कानून के विपरीत है क्योंकि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) की भागीदारी के बिना किसी बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस अवैध गतिविधि में शामिल एजेंसियों / व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।"

    पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी एनजीओ को प्रभावित बच्चों की पहचान बताकर और उन्हें गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करके उनके नाम पर धन इकट्ठा करने से रोका जाए।

    न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले में यह आदेश दिया, जिसे अदालत ने COVID-19 से प्रभावित बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए शुरू किया था।

    नेशनल काउंसिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि कुछ बेईमान संगठन और व्यक्ति अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त हैं और धन की मांग के लिए सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं।

    एडवोकेट शोभा गुप्ता ने एक संस्था 'वी द वीमेन ऑफ इंडिया' की ओर से स्वत: संज्ञान लेते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें लोगों को अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक विज्ञापनों और सोशल मीडिया पोस्ट को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया।

    एडवोकेट शोभा गुप्ता प्रस्तुत किया कि उनमें से अधिकांश नकली हैं और किसी भी स्थिति में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की भागीदारी के बिना किसी को भी गोद लेने की अनुमति नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया में इस तरह के पोस्ट के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा 108 के तहत तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और ऐसे पोस्ट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शोभा गुप्ता ने कहा कि प्रभावित बच्चों के हित में चल रही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

    पीठ ने कहा कि,

    "हम प्रभावित बच्चों के अवैध गोद लेने के बारे में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट शोभा गुप्ता की चिंता को साझा करते हैं।"

    अब तक 30,000 से अधिक बच्चों ने अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि एनसीपीसीआर द्वारा 6 जून तक एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार COVID19 के कारण 30,071 बच्चे अनाथ हो गए हैं या अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है (3,621 अनाथ, 26,176 ने माता-पिता में से किसी एक खो है और 274 बच्चों के सर से माता-पिता का साया उठ गया है।)

    कोर्ट ने पहले राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि मार्च 2020 से महामारी में माता-पिता को खोने वाले बच्चों की जानकारी एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय पोर्टल "बाल स्वराज" में अपलोड करें।

    किशोर न्याय अधिनियम एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें

    कोर्ट ने यह देखते हुए कि अधिकांश आबादी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों और अधिनियम के तहत घोषित कल्याणकारी योजनाओं से अवगत नहीं है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इसका व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा 108 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना चाहिए कि जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत आम जनता, बच्चों और उनके माता-पिता या अभिभावकों को इस तरह के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से नियमित रूप से व्यापक प्रचार दिया जाए। यह सच है कि अधिकांश आबादी अपने अधिकारों और सरकारों द्वारा घोषित कई लाभों के अधिकार से अवगत नहीं है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को न केवल जेजे एक्ट, 2015 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया जाता है, बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित कई योजनाओं का भी प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा जाता है, जो अनाथ हो गए बच्चों को लाभान्वित करते हैं और बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि,

    1. राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें।

    2. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के प्रावधानों और भारत सरकार और राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों की प्रचलित योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे प्रभावित बच्चों को लाभ हो।

    मामले का विवरण

    शीर्षक: COVID-19 वायरस के पुन: संक्रमण में चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम

    बेंच: जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस

    CITATION: LL 2021 SCC 268

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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