हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

3 Jan 2026 12:00 PM IST

  • हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (29 दिसंबर, 2025 से 02 जनवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    पहला प्रमोशन छोड़ देने वाला कर्मचारी एक साल के अंदर उस पर दोबारा विचार करने का दावा नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जूनियर असिस्टेंट इंदु शर्मा की रिट याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने भाषा और संस्कृति विभाग में अपने जूनियर्स को सीनियर असिस्टेंट के पद पर प्लेसमेंट और प्रमोशन को चुनौती दी थी।

    जस्टिस रंजन शर्मा ने टिप्पणी की: “अगर किसी कर्मचारी को ऊंचे पद पर प्रमोट किया जाता है और वह कर्मचारी अपना प्रमोशन लेने से मना कर देता है या छोड़ देता है तो उस कर्मचारी पर पहले प्रमोशन से मना करने की तारीख से एक साल की अवधि तक या जब तक अगली वैकेंसी नहीं आती, जो भी बाद में हो, तब तक दोबारा प्रमोशन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।”

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    स्टाम्प शुल्क निर्धारण के लिए यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (UPZALR Act) को आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि दोनों कानूनों के उद्देश्य अलग-अलग हैं। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम स्टांप शुल्क निर्धारण को नियंत्रित नहीं करता।

    जस्टिस सैयद क़मर हसन रिज़वी ने यह अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि UPZALR Act के तहत धारा 143 की अधिसूचना अधिकतम एक सहायक कारक हो सकती है, लेकिन इसके आधार पर ही बाजार मूल्य तय नहीं किया जा सकता। बाजार मूल्य का निर्धारण भारतीय स्टाम्प अधिनियम और उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति मूल्यांकन) नियम, 1997 के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

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    पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर के तौर पर मिले अनुभव को हेडमास्टर पद के लिए एलिजिबिलिटी में नहीं गिना जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर के तौर पर मिला अनुभव रेगुलर टीचर के अनुभव के बराबर नहीं है। ऐसी पार्ट-टाइम सर्विस उम्मीदवार को हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए तब तक एलिजिबल नहीं बनाएगी, जब तक कि कानून में खास तौर पर इसका प्रावधान न हो।

    जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा, “अगर भर्ती के नियमों में खास तौर पर रेगुलर सर्विस में असिस्टेंट टीचर के तौर पर टीचिंग अनुभव की ज़रूरत है तो सिर्फ़ पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर के तौर पर हासिल किया गया अनुभव, जिसमें परमानेंट होने, प्रशासनिक ज़िम्मेदारी और रेगुलर एकेडमिक काम की खूबियां नहीं हैं, उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सही पालन नहीं माना जा सकता। इसके उलट मानने का मतलब नियमों को फिर से लिखना होगा, जो कानून में गलत है।”

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    गैर-जमानती मामलों में आरोपी महिलाएं अलग श्रेणी; CrPC की धारा 437 की कठोरता से बंधे नहीं रह सकते न्यायालय: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह दोहराया कि गैर-जमानती अपराधों में आरोपी महिलाएं एक विशिष्ट श्रेणी बनाती हैं और उनकी जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 437 की कठोरता तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

    अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन महिला विचाराधीन बंदियों को जमानत देते हुए कहा कि CrPC की धारा 437(1) का प्रावधान मात्र औपचारिक नहीं बल्कि मानवीय विधायी मंशा को दर्शाता है, जिसे न्यायिक विवेक में वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए।

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    बिना दोषसिद्धि केवल जेल जाने के आधार पर CISF कर्मी को सेवा से नहीं हटाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक मामले में केवल गिरफ्तारी या जेल में रहने के आधार पर, बिना दोषसिद्धि के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के किसी कर्मी को सेवा से हटाया नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि मात्र कारावास को अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी का आधार बनाना न तो तथ्यात्मक रूप से उचित है और न ही कानूनी रूप से टिकाऊ।

    जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए सिंगर जज का आदेश बरकरार रखा, जिसमें हत्या के एक मामले में आरोपित CISF के हेड कांस्टेबल की सेवा समाप्ति रद्द कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में जेल गया, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या उसे सेवा से हटाने का कोई औचित्य नहीं था।

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    रोज़गार अनुबंध अधिकार का वैध प्रमाण, आविष्कारक की मृत्यु के बाद भी पेटेंट आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन के एक पेटेंट आवेदन खारिज करने वाले पेटेंट ऑफिस का आदेश रद्द कर दिया। यह आवेदन “हाई-स्ट्रेंथ स्टील शीट और उसकी निर्माण विधि” से संबंधित था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोजगार (एम्प्लॉयमेंट) अनुबंध पेटेंट के लिए आवेदन करने के अधिकार का वैध प्रमाण हो सकता है, भले ही संबंधित आविष्कारक का निधन हो चुका हो।

    जस्टिस तेजस कारिया ने 24 दिसंबर, 2025 को दिए अपने फैसले में कहा कि पेटेंट ऑफिस ने यह मानकर गंभीर त्रुटि की कि निप्पॉन स्टील अपने “प्रूफ ऑफ राइट” यानी पेटेंट के लिए आवेदन करने के कानूनी अधिकार को स्थापित करने में विफल रहा है। अदालत ने यह भी गलत ठहराया कि रोजगार अनुबंध को ऐसे अधिकार का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

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    लिखित किरायेदारी एग्रीमेंट न होना या किरायेदारी की जानकारी न देना, रेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र को नहीं रोकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के तहत रेंट अथॉरिटी के पास किरायेदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिक के आवेदन पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, भले ही कोई किरायेदारी एग्रीमेंट न हुआ हो और मकान मालिक ने किरायेदारी की जानकारी भी न दी हो।

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    अनुच्छेद 16 का उल्लंघन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निवास-आधारित आरक्षण रद्द किया

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट भर्ती विज्ञापन के एक क्लॉज़ को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो निवास के आधार पर जिला कैडर पदों के लिए पात्रता को सीमित करता था। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की, "जहां चयन प्रक्रिया विज्ञापन नोटिफिकेशन में नियमों या शर्तों के अनुसार आयोजित की गई, जिससे भेदभावपूर्ण परिणाम निकलते हैं तो यह उस उम्मीदवार की चुनौती से मुक्त नहीं है, जिसने इसमें भाग लिया।"

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    फॉर्म में जानबूझकर ज़्यादा नंबर भरने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति मौलिक रूप से गैर-कानूनी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में जानबूझकर ज़्यादा नंबर भरने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में गलत फायदा मिल सके, मौलिक रूप से गैर-कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा उम्मीदवार एस्टोपेल का फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि नियुक्ति शुरू से ही गलत है।

    जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा, “जहां कोई उम्मीदवार जानबूझकर असल में मिले नंबरों से ज़्यादा नंबर भरता है, जिससे वह खुद को गलत फायदे वाली स्थिति में डालता है और आखिरकार नियुक्ति पा लेता है तो ऐसी नियुक्ति को कानूनी या वैध नहीं माना जा सकता। किसी भी तर्क से ऐसे काम को सिर्फ़ मानवीय गलती या अनजाने में हुई गलती नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह दूसरे योग्य उम्मीदवारों के नुकसान पर उम्मीदवार को गलत फायदा पहुंचाता है और सिलेक्शन प्रोसेस में निष्पक्षता और पारदर्शिता की जड़ पर ही हमला करता है।”

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    अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से जुड़े डोमेस्टिक अवार्ड का प्रवर्तन हाईकोर्ट में होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित किसी घरेलू मध्यस्थता अवार्ड (Domestic Award) का प्रवर्तन मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 के तहत संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट द्वारा किया जाएगा। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने यह निर्णय देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित डोमेस्टिक अवार्ड के प्रवर्तन के लिए धारा 36 के तहत आवेदन दाखिल करने के संबंध में 'कोर्ट' हाईकोर्ट ही होगा।

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    यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायश की इजाज़त नहीं, कब्रिस्तान के बहाने भी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायशी कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं है, भले ही ऐसा कब्ज़ा कब्रिस्तान या धार्मिक इस्तेमाल के बहाने ही क्यों न किया जा रहा हो। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा, "बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को कब्रिस्तान या किसी और मकसद से अपने घर, मकान, शेड वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।"

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    इनकम टैक्स एक्ट के तहत चैरिटेबल मानी गई संस्था को FCRA में अलग नजरिए से नहीं देखा जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने स्पष्ट किया कि जिस ट्रस्ट को इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के तहत चैरिटेबल संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, उसे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत उस दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा बारह ए के तहत वैध पंजीकरण रखने वाली संस्था की चैरिटेबल हैसियत को नजरअंदाज करना कानूनन उचित नहीं है।

    जस्टिस जी आर स्वामीनाथन की एकल पीठ अरष विद्या परंपरा ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा ट्रस्ट का FCRA के तहत पंजीकरण आवेदन खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि जब आयकर विभाग स्वयं याचिकाकर्ता को चैरिटेबल संगठन मानता है तो वह FCRA व्यवस्था के अंतर्गत चैरिटेबल नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने इसे अधिनियम की धारा बावन का वास्तविक आशय बताया।

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    ध्वस्त मकानों का मुआवजा दोषी अधिकारियों से ही वसूला जाए, राज्य पर नहीं डाला जा सकता बोझ: झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की अधिग्रहित भूमि पर हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से यह स्थिति पैदा हुई, उन्हीं से ध्वस्त मकानों का मुआवजा वसूला जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी अवैधताओं के लिए राज्य के खजाने पर बोझ डालना न्यायसंगत नहीं है।

    चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स की भूमि पर हुए अतिक्रमण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। अदालत ने पाया कि रिम्स परिसर के भीतर लगभग सात एकड़ भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया, जो गंभीर प्रशासनिक चूक के बिना संभव नहीं था।

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    'HIV पॉजिटिव कर्मचारी को स्थायी न करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन': बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को सिर्फ़ इसलिए पक्का न करना कि वह HIV पॉजिटिव है, मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी बिना किसी रुकावट के अपने सहकर्मियों की तरह ही काम करता रहता है तो उसके HIV स्टेटस को कम सैलरी पर वही काम करवाते हुए उसे पक्का करने का फ़ायदा न देने का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसा इनकार करना दुश्मनी वाला भेदभाव है और समानता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ़ है।

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    CPC की धारा 24 के तहत ट्रांसफर आदेश के खिलाफ विशेष अपील सुनवाई योग्य नहीं, क्योंकि यह 'निर्णय' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि CPC की धारा 24 के तहत ट्रांसफर आवेदन पर दिए गए आदेश के खिलाफ विशेष अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा आदेश कोई निर्णय नहीं है।

    जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा, “CPC की धारा 24 के तहत पारित आदेश कोई निर्णय नहीं है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत इस आधार पर अपील सुनवाई योग्य नहीं है।”

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