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संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं
संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं

संविधान के अनुसार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत महत्वपूर्ण तत्वअनुच्छेद 19 के अधिकार केवल "नागरिकों को ही मिलते हैं।" अनुच्छेद 19 केवल स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को देता है। इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया शब्द "नागरिक" इस बात को स्पष्ट करने के लिए है कि इसमें दी गई स्वतन्त्रताएँ केवल भारत के नागरिकों को ही मिलती हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं। अनुच्छेद 19 (1) (a) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत, नागरिकों को भाषण द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्र...