इन्क्वेस्ट रिपोर्ट की जांच में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ : धारा 196, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

Himanshu Mishra

23 Sept 2024 6:02 PM IST

  • इन्क्वेस्ट रिपोर्ट की जांच में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ : धारा 196, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को प्रतिस्थापित किया है और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। यह कानून देश में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और प्रक्रियाओं को आधुनिक और सरल बनाने के लिए बनाया गया है। धारा 196 इस संहिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मजिस्ट्रेट को मौत के कारण की जांच करने का अधिकार देता है, खासकर उन मामलों में जहां मौत के कारण पर शक हो। धारा 196 को समझने के लिए, पहले धारा 194 का समर्थन समझना ज़रूरी है, जो शक के साथ हुई मौत की जांच का विस्तृत प्रावधान बताती है।

    धारा 194: एक सारांश

    धारा 196 में जाने से पहले, धारा 194 का एक छोटा सा सारांश ज़रूरी है। धारा 194 उन मामलों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जहां मौत संदिग्ध होती है, जैसे आत्महत्या, दुर्घटना या किसी भी संदिग्ध मौत। इसमें यह लिखा है कि अगर कोई संदिग्ध मौत होती है, तो पुलिस अधिकारी को तुरंत सबसे नज़दीकी एग्ज़िक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचित करना चाहिए, जो इनक्वेस्ट करने के लिए सक्षम हो। पुलिस अधिकारी को मौत के कारण की पूरी जांच करनी होती है और एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है।

    ऐसे मामलों में, खासकर अगर कोई महिला अपनी शादी के 7 साल के अंदर मर जाती है और मौत संदिग्ध लगती है, तो लाश को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना ज़रूरी होता है। यह एग्जामिनेशन मौत के कारण का पता लगाने में मदद करता है।

    पूरी धारा 194 के लिए, कृपया पहले का लाइव लॉ हिंदी का आर्टिकल देखें।

    धारा 196(1): मजिस्ट्रेट को जांच करने की शक्तियाँ

    धारा 196 के तहत, जब केस धारा 194(3)(i) या (ii) में दिए गए मामलों में से होता है, जैसे शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की आत्महत्या या असामान्य मौत, तो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट, जो इनक्वेस्ट करने के लिए सक्षम हो, उसे मौत के कारण की जांच करनी चाहिए। धारा 194(1) में दिए गए अन्य मामलों में, मजिस्ट्रेट अपने विवेक के आधार पर जांच या पुलिस जांच के अलावा एक और जांच कर सकता है।

    इसका मतलब यह है कि ऐसे संवेदनशील या संदिग्ध मामलों में, जैसे शादी के कुछ साल बाद किसी महिला की असामान्य मौत, मजिस्ट्रेट को स्वयं जांच करने का अधिकार दिया गया है। यह जांच वही अधिकार रखते हुए होती है जो किसी अपराध की जांच में होते हैं।

    उदाहरण: अगर एक नवयुवती महिला की असामान्य परिस्थितियों में शादी के छह साल बाद मौत हो जाती है, तो यह केस धारा 194(3)(i) के तहत आता है, और मजिस्ट्रेट को ज़रूरी है कि वह इसकी जांच करे, पुलिस की जांच के अलावा भी। मजिस्ट्रेट की जांच के नतीजे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

    धारा 196(2): पुलिस हिरासत में मौत या बलात्कार के मामले में जांच

    यह उप-धारा दो महत्वपूर्ण स्थितियों को कवर करती है:

    • अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत या किसी अन्य अधिकृत हिरासत (जिसे मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने मंज़ूरी दी हो) में मर जाता है या गायब हो जाता है।

    • अगर किसी महिला पर बलात्कार का आरोप लगता है जब वह पुलिस हिरासत या अधिकृत हिरासत में हो।

    इन मामलों में, यह ज़रूरी होता है कि मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्र में यह घटना हुई है, पुलिस के अलावा एक और जांच करे। यह मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच एक अतिरिक्त सुरक्षा का काम करती है, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई जांच में कोई गलती न हो।

    उदाहरण: अगर कोई आदमी पुलिस हिरासत में मर जाता है और उसके परिवार को शक होता है कि यह मौत स्वाभाविक नहीं थी, तो धारा 196(2) के तहत मजिस्ट्रेट को इस केस की जांच करनी पड़ेगी। यह जांच सुनिश्चित करेगी कि मौत के कारण का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सके।

    धारा 196(3): मजिस्ट्रेट के द्वारा सबूत का रिकॉर्ड बनाना

    जब मजिस्ट्रेट इस प्रक्रिया में जांच करता है, तो उसको सबूतों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, जैसा कानून द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, केस की परिस्थितियों के अनुसार। यह रिकॉर्ड किया गया सबूत आधिकारिक कानूनी दस्तावेज़ बनता है जो जांच की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।

    उदाहरण: पुलिस हिरासत में मौत के केस में मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों के बयान लिखता है। यह रिकॉर्ड महत्वपूर्ण सबूत बन जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि मौत के पीछे कोई दुर्व्यवहार (misconduct) तो नहीं था।

    धारा 196(4): दफन की गई लाश को जांच के लिए फिर से निकालने की शक्ति

    अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मौत के कारण का पता लगाने के लिए पहले दफन (buried) की गई लाश को निकालना ज़रूरी है, तो मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता है कि वह लाश को फिर से निकालकर उसकी जांच करवा सके। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी संदिग्ध मौत बिना जांच के नहीं छूटे।

    उदाहरण: एक गाँव में एक व्यक्ति की मौत होती है और परिवार जल्दी में लाश को दफन कर देता है। बाद में यह आरोप लगता है कि मौत विष (poison) से हुई थी। मजिस्ट्रेट लाश को निकालवाकर उसका पोस्ट-मॉर्टम करवाता है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके।

    धारा 196(5): मृतक के रिश्तेदारों को जांच की सूचना देना

    जब भी संभव हो, मजिस्ट्रेट को मृतक के रिश्तेदारों को जांच की सूचना देनी चाहिए, अगर उनके नाम और पता मालूम हो। मृतक के रिश्तेदार जांच के दौरान मौजूद रह सकते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि परिवार को जांच के बारे में पूरी जानकारी रहे और वह इस प्रक्रिया में शामिल हो सके।

    उदाहरण: पुलिस हिरासत में एक नवयुवक मर जाता है। उसके परिवार को मजिस्ट्रेट जांच के बारे में सूचित करता है और वे जांच के दौरान अपना पक्ष रखते हैं।

    धारा 196(6): 24 घंटे के अंदर पोस्ट-मॉर्टम कराना

    इस उप-धारा के तहत, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को मौत के 24 घंटे के अंदर लाश को नजदीकी सिविल सर्जन या अन्य योग्य मेडिकल व्यक्ति के पास पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेजना ज़रूरी होता है। अगर यह संभव न हो, तो लिखित रूप से कारण रिकॉर्ड करने पड़ते हैं।

    यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पोस्ट-मॉर्टम जल्दी किया जाए ताकि लाश के सड़ने से पहले मौत के कारण का पता लगाया जा सके।

    उदाहरण: एक केस में, किसी व्यक्ति की मौत असामान्य परिस्थितियों में होती है। स्थानीय मजिस्ट्रेट लाश को तुरंत जिला अस्पताल भेजता है पोस्ट-मॉर्टम के लिए, ताकि मौत के कारण का पता लगाया जा सके।

    "Relative" की व्याख्या (Definition of Relative) धारा 196 में

    इस धारा के लिए, "relative" का मतलब मृतक व्यक्ति के माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन और पति/पत्नी से है। यह वही रिश्तेदार हैं जिनको जांच की सूचना देना और उन्हें जांच में शामिल करना ज़रूरी होता है। यह परिभाषा निर्णायक और सीधी परिवार के सदस्यों तक सीमित है।

    उदाहरण: अगर किसी व्यक्ति की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, तो कानून सुनिश्चित करता है कि मृतक के immediate परिवार जैसे पति/पत्नी, माता-पिता या भाई-बहन को जांच के बारे में सूचित किया जाए।

    धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सुनिश्चित करता है कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत या पुलिस हिरासत में मौत को पारदर्शिता के साथ जांचा जाए। मजिस्ट्रेट को अधिकार देना ताकि वह अपनी जांच कर सकें, पुलिस जांच के अलावा, कानून में एक सुरक्षा की आड़ बनाता है। रिश्तेदारों को जांच में शामिल करना और पोस्ट-मॉर्टम जल्दी कराना जांच प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाता है।

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