सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

LiveLaw News Network

28 Nov 2021 11:00 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (22 नवंबर, 2021 से 26 नवंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।

    पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    सजा ए मौत - अदालत दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार करने को बाध्य, भले ही आरोपी खामोश रहे : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो मौत की सजा के दोषियों द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर 30 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास में बदलने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अदालत का कर्तव्य है कि वह मौत की कठोरतम सजा लागू करने से पहले दोषियों के सुधार की संभावना के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी हासिल करने के लिए बाध्य है, भले ही आरोपी खामोश रहता है।

    साथ ही, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह साबित करने के लिए सबूत जुटाए कि आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।

    पीठ ने कहा कि दोषियों के सुधार की संभावना के संदर्भ के बिना ही मौत की सजा दी गई थी। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि अदालत मोफिल खान और मुबारक खान द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 2007 में आठ लोगों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को बरकरार रखा था। 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपीलों को खारिज करते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा। अदालतों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि निर्दोष बच्चों और एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सहित आठ लोगों की पूर्व-नियोजित तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह मामला मृत्युदंड के योग्य " दुर्लभतम से भी दुर्लभ" श्रेणी का है।

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    " पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं" : सुप्रीम कोर्ट ने एओआर परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाले वकील की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2019 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्ज़ाम (AOR examination) में अपने परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाले एक वकील द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता वकील AOR एक्ज़ाम में असफल रहा था।

    कोर्ट ने यह देखा कि 2013 के एससी नियमों के अनुसरण में जारी एओआर परीक्षा के संबंध में विनियमों में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि बेंच यह विशेषज्ञ कार्य शुरू नहीं कर सकती और परीक्षा 2019 को फिर से नहीं खोल सकती।

    पीठ ने अधिवक्ता की ओर इशारा किया, जो कुछ मामलों में पार्टी इन पर्सन पेश हुए और परीक्षक को वकील के जवाब (AOR एक्ज़ाम में ) गलत चिह्नित करने के लिए उचित ठहराया।

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    त्रिपुरा चुनाव- 'उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति नहीं; पूरी तरह से तबाही': कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक नई याचिका का उल्लेख किया।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एडवोकेट सिब्बल ने प्रस्तुत किया, "यौर लॉर्डशिप आपने गुरूवार को निर्देश दिया कि यह महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों को चुनाव प्रक्रिया की पूर्ण रिपोर्टिंग और कवरेज के लिए निर्बाध पहुंच होनी चाहिए। हमारे पास टाइम्स नाउ और अन्य प्रिंट हैं। मीडिया कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है! उम्मीदवारों को बूथों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई! सीएपीएफ के 2 कांस्टेबल, 2 बटालियन प्रदान नहीं किए गए! पूरी तबाही है!"

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    "वकीलों का हड़ताल करना समस्या का हल नहीं, इससे स्थिति और खराब होगी" : सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का बायकॉट करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की माफी स्वीकार की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर द्वारा प्रस्तुत 'बिना शर्त और अयोग्य माफी' को स्वीकार कर लिया और हड़ताल के हिस्से के रूप में 27 सितंबर को हाईकोर्ट की एक पीठ का बहिष्कार करने के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया।

    न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा दायर हलफनामों और प्रस्ताव पर गौर करने के बाद यह निर्देश पारित किया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के माफी के हलफनामे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि माफी बिना शर्त नहीं है और अयोग्य है।

    केस: जिला बार एसोसिएशन देहरादून बनाम ईश्वर शांडिल्य और अन्य

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    किसी एसएलपी पर मुकदमा चलाने में बिताए गई समय अवधि हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए अच्छा आधार होगी : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 नवंबर) को कहा कि अपीलकर्ता के हिस्से पर कुछ देरी के बावजूद, एक विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में बिताए गए समय अवधि उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए अच्छा आधार होगा।

    अपने आदेश में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने कहा, "हम इस विचार से हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में बिताए गए समय अवधि, अपीलकर्ताओं के हिस्से में कुछ देरी के बावजूद, अपीलकर्ताओं को पुनर्विचार आवेदन दर्ज करने में इस अवधि की देरी को माफ करने की मांग करने से रोक देगा।"

    पीठ: जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश

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    सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लिए विशेष अदालतों के निर्देशों का ये मतलब नहीं कि मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाने वाले मामले सत्र न्यायालय को ट्रांसफर किए जाएं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने के उसके निर्देशों का यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाने वाले मामले सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए जाएं।

    तदनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विशेष एमपी / एमएलए मजिस्ट्रेट न्यायालयों में सांसदों /विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को सत्र न्यायालय के स्तर पर स्थानांतरित करने के लिए दिनांक 16.08.2019 को जारी अधिसूचना में हस्तक्षेप किया।

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    केवल सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प चुनने से कर्मचारी ग्रेच्युटी का हक नहीं खो देगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने के विकल्प का इस्तेमाल करने से, ग्रेच्युटी के लिए उसकी पात्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

    वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ("विश्वविद्यालय") की ओर से उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक नवम्बर 2017 के आदेश को चुनौती दी गयी थी।

    केस शीर्षक: जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाम श्री दामोदर मठपाल, अपील की विशेष अनुमति (सी) संख्या -(ओं)। 1803/2018

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    न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग कर किसी अन्य योग्यता के साथ निर्धारित योग्यता की समकक्षता तय नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी अन्य योग्यता के साथ निर्धारित योग्यता की समकक्षता तय नहीं की जा सकती है। अदालत ने कहा कि भर्ती प्राधिकरण के रूप में योग्यता की समकक्षता निर्धारित करना राज्य के लिए एक मामला है।

    न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कला और शिल्प में डिप्लोमा / डिग्री, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,द्वारा आयोजित कला और शिल्प परीक्षा में दो साल के डिप्लोमा या निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा संचालित कला और शिल्प के डिप्लोमा के बराबर है।

    केस : देवेंद्र भास्कर बनाम हरियाणा राज्य

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    गवाह की गवाही और मेडिकल साक्ष्य के बीच विसंगति: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की सजा को गंभीर चोट पहुंचाने की सजा के रूप में बदला

    सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की मौखिक गवाही और मेडिकल साक्ष्य के बीच विसंगतियों के आधार पर अपीलकर्ताओं की सजा को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या (एस.302/149) से खतरनाक हथियारों से स्वैच्छिक रूप से गंभीर चोट पहुंचाने (326/149) के रूप में बदल दिया।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने अमर सिंह बनाम पंजाब राज्य पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा राय के बीच विसंगतियों से संबंधित बिंदु की जांच की गई थी। इस मामले में यह माना गया था कि रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य और गवाहों के मौखिक साक्ष्य के बीच असंगतता पूरे अभियोजन मामले को बदनाम करने के लिए पर्याप्त है।

    केस का नाम: वीरम @ वीरमा बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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    भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 : धारा 17(4) के तहत यदि राज्य अत्यावश्यकता को सही ठहराने में विफल रहता है तो तात्कालिकता खंड की अधिसूचना रद्द की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 (4) के तहत तात्कालिकता खंड केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को मुआवजे के अवार्ड से संबंधित कार्यवाही समाप्त होने से पहले भूमि पर तत्काल कब्जा करने की शक्ति देती है। धारा 17(4) के अनुसार, प्राधिकरण तत्काल अधिग्रहण के मामले में अधिग्रहण अधिसूचना के लिए धारा 5 ए के तहत भूमि मालिकों की आपत्तियों को सुनने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

    केस : हामिद अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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    दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होने का इंतजार न करें, वैज्ञानिक मॉडल के आधार पर अग्रिम उपाय करें : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के वायु गुणवत्ता संकट के संबंध में विभिन्न मौसमों में हवा के पैटर्न के अनुमान और वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर तैयार वैज्ञानिक मॉडल के आधार पर अग्रिम उपाय किए जाने चाहिए।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने की मांग करने वाले एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

    केस शीर्षक: आदित्य दुबे (नाबालिग) बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया और अन्य | WP(c) No 1135 Of 2020

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    सिविल कोर्ट शहरी भूमि सीलिंग एक्ट के तहत पारित आदेशों को अवैध या गैर-स्थायी घोषित नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल कोर्ट के पास ऐसी जमीन जो कि सीलिंग कार्यवाही, शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का विषय है, उससे संबंधित मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अदालत ने कहा कि सिविल कोर्ट यूएलसी एक्ट के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अवैध या गैर-स्थायी घोषित नहीं कर सकती है।

    इस मामले में वादी ने शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत एक अधिसूचना के खिलाफ इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 के लागू होने से पहले कब्जा नहीं लिया गया था। इस मुकदमे पर निचली अदालत ने फैसला सुनाया था। पहली अपील और उसके बाद की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दूसरी अपील खारिज कर दी गई थी।

    केस शीर्षक: मध्य प्रदेश राज्य बनाम घिसीलाल

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    योग्यता सेवा में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 नवंबर 2021) को दिए एक फैसले में कहा कि पदोन्नति के लिए योग्यता सेवा में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट (mandamus) जारी नहीं की जा सकती।

    इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्य अभियंता (सिविल) स्तर- II के पद पर पदोन्नति के लिए रिट याचिकाकर्ताओं के नाम सहित अधीक्षण अभियंता (सिविल) की पात्रता सूची तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया, जिसमें उन्हें यूपी सरकारी सेवक पदोन्नति नियमावली, 2006 के अनुसार सेवा की न्यूनतम लंबाई के लिए योग्यता सेवा में छूट प्रदान की गई है।

    केस का नाम: स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम विकास कुमार सिंह

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    एनईईटी- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट छूट का पालन ईमानदारी से करने के लिए बाध्य : सुप्रीम कोर्ट

    मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, "एनटीए को यह याद रखना चाहिए कि कानून के तहत सभी प्राधिकरण जिम्मेदारी के अधीन हैं और सबसे ऊपर जवाबदेही की भावना के अधीन है। यह कानून के शासन और निष्पक्षता का पालन करने की आवश्यकता द्वारा शासित है। एक जांच निकाय के रूप में, एनटीए ईमानदारी से बाध्य है कि वो परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों को लागू करें जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट छूट प्रदान करते हैं।"

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    मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर आवेदन पर मध्यस्थ किसी मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर एक आवेदन पर मध्यस्थ किसी मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित नहीं कर सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि केवल अंकगणितीय और / या लिपिकीय त्रुटि के मामले में, अवार्ड को संशोधित किया जा सकता है और ऐसी त्रुटियों को केवल ठीक किया जा सकता है।

    इस मामले में, मध्यस्थ ने एक पक्ष को निर्देश दिया कि वह दावेदार को 3648.80 ग्राम शुद्ध सोना वापस करने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 24.07.2004 से और सोने की मात्रा के वितरण के संबंध में आज तक सोने के मूल्य की गणना 740 रुपये प्रति ग्राम पर करे। विकल्प में, अपीलकर्ता को 3648.80 ग्राम शुद्ध सोने के बाजार मूल्य का भुगतान करने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज केसाथ 24.07.2004 से भुगतान की तिथि तक 740 प्रति ग्राम सोने के मूल्य की गणना करने का निर्देश दिया गया।

    केस : ज्ञान प्रकाश आर्य बनाम टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

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    मूल्य के भुगतान के बिना निष्पादित बिक्री विलेख अमान्य है; इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कीमत का भुगतान बिक्री का एक अनिवार्य हिस्सा है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने की पीठ ने कहा कि यदि अचल संपत्ति के संबंध में एक बिक्री विलेख कीमत के भुगतान के बिना निष्पादित किया जाता है और यदि इसमें भविष्य की तारीख में कीमत के भुगतान के लिए व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यह कानून की नजर में बिक्री नहीं है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि एक दस्तावेज जो वैध नहीं है, उसे एक घोषणापत्र का दावा करके चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त याचिका को समानांतर कार्यवाही में भी स्थापित और साबित किया जा सकता है।

    केस का नाम: केवल कृष्ण बनाम राजेश कुमार

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    कर्मचारियों का मुआवजा: अपंगता की सीमा में इस आधार पर कटौती कि डब्ल्यूएचओ के मानदंड उन्नत देशों के लिए हैं न कि भारत के लिए टिकाऊ नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजा अवार्ड में कटौती से संबंधित एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 नवंबर) को कहा कि विकलांगता की सीमा को इस आधार पर कम करना कि डब्ल्यूएचओ के मानदंड उन्नत देशों के लिए हैं, भारत के संबंध में नहीं हैं, स्पष्ट तौर पर टिकाऊ नहीं है।

    न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में यह टिप्पणी की जिसमें कर्मचारी की अपंगता की सीमा को केवल इसलिए कम किया गया था, क्योंकि इसका मूल्यांकन डब्ल्यूएचओ के मानदंडों के आधार पर किया गया था।

    केस शीर्षक: श्री सलीम बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, एसएलपी (सीआरएल) 2621/2019

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    किशोर न्याय अधिनियम : किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा जो उम्र दर्ज की गई है, वही आरोपी की सही उम्र मानी जाएगी

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के उद्देश्य के लिए, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा उसके सामने लाए गए व्यक्ति की जो उम्र दर्ज की गई है, जो उस व्यक्ति की सही उम्र मानी जाएगी।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आरोपी को किशोर अपराधी घोषित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की।

    केस: ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम यूपी और अन्य राज्य

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