एनईईटी- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट छूट का पालन ईमानदारी से करने के लिए बाध्य : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

23 Nov 2021 7:42 AM GMT

  • एनईईटी- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट छूट का पालन ईमानदारी से करने के लिए बाध्य : सुप्रीम कोर्ट

    मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, "एनटीए को यह याद रखना चाहिए कि कानून के तहत सभी प्राधिकरण जिम्मेदारी के अधीन हैं और सबसे ऊपर जवाबदेही की भावना के अधीन है। यह कानून के शासन और निष्पक्षता का पालन करने की आवश्यकता द्वारा शासित है। एक जांच निकाय के रूप में, एनटीए ईमानदारी से बाध्य है कि वो परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों को लागू करें जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट छूट प्रदान करते हैं।"

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ डिस्ग्राफिया से पीड़ित एक छात्रा की एनईईटी-2021 को लेकर याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसकी शिकायत थी कि उसे परीक्षा केंद्र द्वारा पेपर का प्रयास करने के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया गया था। उसकी प्रार्थना थी कि या तो उसे फिर से परीक्षा की अनुमति दी जाए, या उचित रूप से अनुग्रह अंकों के माध्यम से मुआवजा दिया जाए या कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाए या अन्यथा।

    बेंच ने कहा,

    "एनटीए ने प्रस्तुत किया है कि इतने बड़े अनुपात की परीक्षा में जहां 16, 00, 000 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं और 15, 00, 000 से अधिक छात्र उपस्थित हुए हैं, एक उम्मीदवार के साथ किए गए अन्याय को पूर्ववत करना संभव नहीं होगा। पहले प्रतिवादी को यह याद रखना चाहिए कि कानून के तहत सभी अधिकार जिम्मेदारी के अधीन हैं और सबसे बढ़कर जवाबदेही की भावना के अधीन है। पहला प्रतिवादी कानून के शासन द्वारा शासित होता है और निष्पक्षता का पालन करता है; 15 लाख की अमूर्त संख्या के पीछे मानव जीवन निहित है जो अनजाने अभी तक महत्वपूर्ण त्रुटियों के कारण किसी के जीवन को बदल सकता है। एक जांच निकाय के रूप में, एनटीए परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट छूट प्रदान करता है। अपीलकर्ता को गलत तरीके से इनकार करने और उपचार की कमी से अन्याय का सामना करना पड़ा है। इस अदालत का उपचार ना देना परिणाम छात्र के जीवन के साथ अपूरणीय अन्याय होगा।आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लाभकारी प्रावधान प्रदान करता है जब तक ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता है तब तक कोई मतलब नहीं है। प्रथम प्रतिवादी केवल उस स्थिति से दूर नहीं हो सकता है जब एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में एक छात्र के साथ अन्याय हुआ है, और इसे इस बात पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह एक प्रतियोगी परीक्षा का आवश्यक परिणाम है।"

    पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं-

    (1) एनईईटी (स्नातक) के लिए पुन: परीक्षा आयोजित करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत से इनकार किया जाता है।

    (2) एनईईटी के लिए उपस्थित होने के लिए अपीलकर्ता को उसकी किसी भी गलती के बिना एक घंटे के प्रतिपूरक समय से गलत तरीके से वंचित किया गया था; उसे बेंचमार्क दिव्यांग वाले व्यक्ति के रूप में उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया था। प्रथम प्रतिवादी को यह विचार करने का निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर अन्याय को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर कदम उठाए।

    इसके अलावा, यह स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को सूचित करते हुए सभी परिणामी उपाय करेगा। इस निर्देश को आगे बढ़ाने के लिए पहले प्रतिवादी द्वारा उठाए गए कदमों को इस फैसले से दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके इस अदालत की रजिस्ट्री को सूचित किया जाना चाहिए।

    (3) भविष्य में, पहला प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेगा कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत अधिकारों और अधिकारों के मद्देनज़र एनईईटी के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वे वर्तमान मामले में देखी गई अस्पष्टता को दूर करके स्पष्ट किए गए हैं।

    (4) विकास कुमार के निर्णय और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में निहित वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पीडब्ल्यूडी के लिए उपलब्ध अधिकारों को 'बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों' के तौर पर पढ़कर सीमित नहीं किया जा सकता है।

    (5) 2016 के अधिनियम की धारा 32 के तहत आरक्षण प्राप्त करने के लिए, मानक के रूप में 'बेंचमार्क दिव्यांगता' लागू होती है।(6) दूसरा प्रतिवादी यानी परीक्षा केंद्र, उन सुविधाओं से अनभिज्ञ था जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार थी। परीक्षा केंद्रों और पहले प्रतिवादी के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को उचित कदम के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी हकदार है।

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से एनटीए से कहा कि एनईईटी के लिए उसके ब्रोशर में विकलांग उम्मीदवारों पर एक खंड होना चाहिए, जो अग्रिम प्रकटीकरण के माध्यम से उनके लिए उपलब्ध विशिष्ट लाभों की गणना करे, और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों को उचित प्रशिक्षण होना चाहिए कि ये लाभ जमीन पर लागू हों।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि एनटीए को स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ आना चाहिए ताकि भविष्य में यह स्थिति कभी न दोहराई जाए-

    "इस बच्चे को अब एक साल का नुकसान हो सकता है। वह इसे अन्यथा कर सकती थी। यह बहुत दिल तोड़ने वाला है। मैंने विकास कुमार का फैसला लिखा था (सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बेंचमार्क दिव्यांग लोगों के अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लेखक की सुविधा प्रदान की जा सकती है) ...जो दृष्टि-बाधित, श्रवण-बाधित उम्मीदवारों या डिस्ग्राफिया वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। अग्रिम में इसका प्रकटीकरण होना चाहिए। दूसरे, पर्यवेक्षकों के लिए उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे जागरूक हों। एनटीए के रूप में आपके पास प्रामाणिक है, लेकिन बहुत बार जमीन पर निरीक्षकों को इनके बारे में पता नहीं होता। जैसे इस मामले में उसका पेपर छीन लिया गया. यह हृदय विदारक है...इन लाभों को लागू करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए।"

    एनटीए के वकील ने जवाब दिया,

    "हमने 5-6 वेबिनार आयोजित किए थे और पर्यवेक्षकों के लिए परामर्श किया था। लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसा कभी न हो।"

    जारी रखते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "इसके अलावा, जहां उम्मीदवार की गलती नहीं है, वहां एक नीति होनी चाहिए। आप इसे सही कैसे सेट करते हैं जहां एक उम्मीदवार आखिरी मिनट में हार रहा है जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया? चिकित्सा शिक्षा आज इतनी प्रतिस्पर्धी है..."

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