" पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं" : सुप्रीम कोर्ट ने एओआर परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाले वकील की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

26 Nov 2021 7:02 PM IST

  • Do Not Pass Adverse Orders If Advocates Are Not Able To Attend Virtual Courts

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2019 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्ज़ाम (AOR examination) में अपने परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाले एक वकील द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता वकील AOR एक्ज़ाम में असफल रहा था।

    कोर्ट ने यह देखा कि 2013 के एससी नियमों के अनुसरण में जारी एओआर परीक्षा के संबंध में विनियमों में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि बेंच यह विशेषज्ञ कार्य शुरू नहीं कर सकती और परीक्षा 2019 को फिर से नहीं खोल सकती।

    पीठ ने अधिवक्ता की ओर इशारा किया, जो कुछ मामलों में पार्टी इन पर्सन पेश हुए और परीक्षक को वकील के जवाब (AOR एक्ज़ाम में ) गलत चिह्नित करने के लिए उचित ठहराया।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "यदि आप नहीं जानते हैं कि वाद में पक्षकारों को वादी और प्रतिवादी कहा जाता है न कि याचिकाकर्ता और उत्तरदाता तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आपको फिर से अध्ययन करना होगा और फिर से परीक्षा देनी होगी ... सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज करने के बाद हाईकोर्ट के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य होती है और आप कहते हैं कि पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसीलिए आपको 0 अंक मिला है।... आप कह रहे हैं कि यदि आप लिखते हैं कि 2 + 2= 4 है और कोई कहता है कि आप गलत हैं, आपको कहां जाना चाहिए? पृष्ठ 109 पर आएं- आपका उत्तर 100% गलत है। इसीलिए आपको 0 मिला...अब हम हर उत्तर को नहीं देख सकते।"

    न्यायाधीश ने कहा,

    "इसके अलावा, यह केवल उत्तर के सही या गलत होने के बारे में नहीं है। यह गणित की परीक्षा की तरह नहीं है। ये वर्णनात्मक उत्तर हैं- आपको अपनी अंग्रेजी की शुद्धता को देखना होगा।"

    न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा,

    "हम मूल्यांकनकर्ता के दिमाग में यह पता लगाने के लिए नहीं जा सकते कि उसने आपको 7 के बजाय 5 अंक क्यों दिए।"

    पीठ ने कहा,

    "परीक्षक भी इस अदालत द्वारा नियुक्त वरिष्ठ वकील हैं। हमें परीक्षक का सम्मान करना होगा।"

    न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा,

    "क्या सिद्धांत के रूप में पुनर्मूल्यांकन संभव है, आप हमें बताएं? यदि हम इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं तो हर मामले में जहां कोई परीक्षा होती है, अदालत को यह विशेषज्ञ काम करना होगा ... इतने सारे उम्मीदवार उपस्थित हुए इस परीक्षा और परिणाम घोषित किए गए हैं।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एओआर परीक्षा के संबंध में विनियमों के विनियम 12 का संकेत दिया जिसमें कहा गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

    हालांकि वकील ने जोर देकर कहा कि उसने न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर दिया है और अदालत के पास उसे अनुच्छेद 145 और एससी नियमों के तहत राहत देने का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र है।

    इस पर न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा,

    "हम आपसे अधिक धैर्यवान हैं। हमने आपको काफी देर तक सुना, क्योंकि आप एक वकील हैं। हम इसे सीधे भी खारिज कर सकते थे। आपको एओआर बनने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आपको यह समझना चाहिए कि कोर्ट किस हद तक है ... अगर पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान होता तो हम इस पर निर्देश दे सकते थे।"

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा,

    "हमने आपको अभी आधे घंटे तक सुना है। आपको हमसे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपसे संतुष्ट होना है ... अन्य लोग भी उस परीक्षा में फेल हो गए हैं। हम नहीं कर सकते कि 2019 परीक्षा को फिर से खोलें। फिर से अध्ययन करें और फिर से परीक्षा में शामिल हों।"

    इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

    केस शीर्षक: विवेक शर्मा बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंंडिया | डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 1151/2021

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