मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर आवेदन पर मध्यस्थ किसी मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

23 Nov 2021 5:02 AM GMT

  • मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर आवेदन पर मध्यस्थ किसी मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर एक आवेदन पर मध्यस्थ किसी मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित नहीं कर सकता है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि केवल अंकगणितीय और / या लिपिकीय त्रुटि के मामले में, अवार्ड को संशोधित किया जा सकता है और ऐसी त्रुटियों को केवल ठीक किया जा सकता है।

    इस मामले में, मध्यस्थ ने एक पक्ष को निर्देश दिया कि वह दावेदार को 3648.80 ग्राम शुद्ध सोना वापस करने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 24.07.2004 से और सोने की मात्रा के वितरण के संबंध में आज तक सोने के मूल्य की गणना 740 रुपये प्रति ग्राम पर करे। विकल्प में, अपीलकर्ता को 3648.80 ग्राम शुद्ध सोने के बाजार मूल्य का भुगतान करने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज केसाथ 24.07.2004 से भुगतान की तिथि तक 740 प्रति ग्राम सोने के मूल्य की गणना करने का निर्देश दिया गया।

    इसके बाद, अधिनियम की धारा 33 के तहत एक आवेदन पर, मध्यस्थ ने अवार्ड में कुछ सुधार किए। इसलिए वैकल्पिक राहत में इसी तरह के बदलाव किए गए थे जो इस प्रकार कहते हैं: विकल्प में, प्रतिवादी दावेदार को 24.07.2004 से और भुगतान की तारीख तक उस पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर 3,648.80 ग्राम शुद्ध सोने के बाजार मूल्य [ 20,747.00 रुपये प्रति 10 ग्राम ... मूल्य प्रतिस्थापित] का भुगतान करेगा ।

    पक्षकारों में से एक ने इस संशोधित मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि मध्यस्थ द्वारा पारित मूल निर्णय में कोई अंकगणितीय और/या लिपिकीय त्रुटि नहीं थी।

    यह तर्क दिया गया था कि सिटी सिविल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर आवेदन की अनुमति देने और धारा 33 के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में अवार्ड को संशोधित करने वाले मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण रूप से गलती की है।

    इस तर्क से सहमति जताते हुए, पीठ ने कहा कि मध्यस्थ द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन में पारित आदेश 1996 के अधिनियम की धारा 33 के दायरे और सीमा से परे है।

    अपील की अनुमति देते हुए, इसने इस प्रकार कहा:

    12. मूल अधिनिर्णय दावेदार द्वारा किए गए दावे को उसके मूल दावे के अनुसार और किए गए दावे के बयान के अनुसार पारित किया गया था और इसलिए बाद में 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन को शक्तियों के प्रयोग में मूल अवार्ड को संशोधित करने की अनुमति दी गई थी। ये 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत टिकाऊ नहीं है। केवल अंकगणितीय और/या लिपिकीय त्रुटि के मामले में, अवार्ड को संशोधित किया जा सकता है और ऐसी त्रुटियों को केवल ठीक किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित मूल फैसले में कोई अंकगणितीय और/या लिपिकीय त्रुटि थी। दावे के बयान में मूल दावेदार द्वारा जो दावा किया गया था, वह प्रदान किया गया था। इसलिए, 1996 के अधिनियम की धारा 33 8 के तहत दायर एक आवेदन पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश और उसके बाद मूल निर्णय को संशोधित नहीं किया जा सकता है। 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन में विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश अधिनियम 1996 की धारा 33 के दायरे और सीमा से परे है। इसलिए, दोनों, सिटी सिविल कोर्ट और साथ ही उच्च न्यायालय ने क्रमशः 1996 अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थता वाद/अपील को खारिज करने में एक गंभीर त्रुटि की है। 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन की अनुमति देने वाले विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित संशोधित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और वह निरस्त और रद्द किए जाने योग्य है।

    केस : ज्ञान प्रकाश आर्य बनाम टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

    उद्धरण: LL 2021 SC 669

    मामला संख्या। और दिनांक: 2021 की सीए 6876 | 22 नवंबर 2021

    पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

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