सजा ए मौत - अदालत दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार करने को बाध्य, भले ही आरोपी खामोश रहे : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

27 Nov 2021 6:01 AM GMT

  • सजा ए मौत - अदालत दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार करने को बाध्य, भले ही आरोपी खामोश रहे : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो मौत की सजा के दोषियों द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर 30 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास में बदलने की अनुमति दी।

    न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अदालत का कर्तव्य है कि वह मौत की कठोरतम सजा लागू करने से पहले दोषियों के सुधार की संभावना के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी हासिल करने के लिए बाध्य है, भले ही आरोपी खामोश रहता है। साथ ही, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह साबित करने के लिए सबूत जुटाए कि आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।

    मौजूदा मामले में, पीठ ने कहा कि दोषियों के सुधार की संभावना के संदर्भ के बिना ही मौत की सजा दी गई थी।

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    अदालत मोफिल खान और मुबारक खान द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 2007 में आठ लोगों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को बरकरार रखा था। 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपीलों को खारिज करते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा। अदालतों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि निर्दोष बच्चों और एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सहित आठ लोगों की पूर्व-नियोजित तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह मामला मृत्युदंड के योग्य " दुर्लभतम से भी दुर्लभ" श्रेणी का है।

    उसके बाद, याचिकाकर्ता ने 2014 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसमें उनकी अपील खारिज कर दी गई।

    सुप्रीम कोर्ट ने तब मोहम्मद आरिफ बनाम रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंंडिया के फैसले के आधार पर खुली अदालत में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की।

    हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने तर्क दिया कि पहली बार में उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सजा नहीं थी, अदालत ने कहा कि पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के तहत, वह सबूतों की फिर से सराहना नहीं कर सकता।

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा देते समय सुधार की संभावना के पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया था।

    न्यायमूर्ति नागेश्वर राव द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है,

    "सजा कम करने वाली परिस्थितियों में से एक आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना है। राज्य यह साबित करने के लिए सबूत हासिल करने के लिए एक कर्तव्य के तहत है कि आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।"

    निर्णय में जोड़ा गया,

    "यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि दोषी के सुधार और पुनर्वास की संभावना एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे उसे मौत की सजा देने से पहले सजा कम करने वाली परिस्थिति के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए। जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यायालयों पर एक बाध्य कर्तव्य है सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करें और सुधार की संभावना के बारे में उन पर विचार करें, भले ही आरोपी चुप रहे।"

    कोर्ट ने आगे कहा:

    "हमने याचिकाकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति, उनके परिवार और समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर हलफनामे, जिनके साथ वे भावनात्मक संबंध साझा करना जारी रखे हुए हैं और जेल अधीक्षक द्वारा 14 साल की कैद के लंबे समय के दौरान उनके आचरण पर जारी प्रमाण पत्र की जांच की है। उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के सुधार की कोई संभावना नहीं है, कम सजा के विकल्प को बंद करना और मौत की सजा को लागू करना अनिवार्य है। इसलिए, हम याचिकाकर्ताओं दी गई मौत सजा को गए आजीवन कारावास में परिवर्तित करते हैं।"

    हालांकि, अदालत का विचार था कि संपत्ति विवाद के कारण बिना उकसावे के पूर्व नियोजित तरीके से अपने भाई-बहनों के पूरे परिवार की भीषण हत्या को ध्यान में रखते हुए,याचिकाकर्ता 30 साल की अवधि की सजा के पात्र हैं।

    केस : मोफिल खान और अन्य बनाम झारखंड राज्य

    पीठ : न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना

    उद्धरण: LL 2021 SC 681

    वकील : याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह; राज्य के लिए अधिवक्ता प्रेरणा सिंह।

    जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story