सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Update: 2022-02-13 04:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (सात फरवरी, 2022 से लेकर 11 फरवरी, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

मुआवजे के निर्धारण के लिए दो गुणकों के प्रयोग की वि‌धि गलत, मृतक की उम्र आधार होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुआवजे के निर्धारण के लिए दो गुणकों के प्रयोग की विध‌ि गलत है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त गुणक का प्रयोग किया जाए।

मामले में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील में मद्रास हाईकोर्ट ने अधिवर्षिता की तारीख तक 3 के गुणक के संबंध में और उसके बाद 10 वर्षों के लिए जीवन की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए 8 का गुणक के संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि की।

केस शीर्षक: आर. वल्ली बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड।

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डिक्री सुधार आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल होगा जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट के फैसले में विलय हो गई है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में विलय हो जाती है, तो डिक्री के सुधार के लिए आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल किया जा सकता है जहां डिक्री की पुष्टि की गई थी।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जून, 2016 के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर विचार कर रही थी। विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या डिक्री के सुधार के लिए एक आवेदन जिसकी पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर दायर अपील पर निर्णय लेते समय की गई है, को ट्रायल कोर्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153ए के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए सुधारा/बदला जा सकता है।

केस : बी बोरैया प्रतिनिधि एलआरएस के माध्यम से बनाम

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बीमा कंपनी केवल इस आधार पर कि चोरी की सूचना देरी से दी गई, दावा अस्वीकार नहीं कर सकती, यदि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि य‌दि चोरी की वारदात की स्थिति में बीमा कंपनी केवल इस आधार पर दावा अस्वीकार नहीं कर सकती कि कंपनी को वारदात की सूचना विलंब से दी गई, हालांकि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी। मामले में शिकायतकर्ता का बीमाकृत वाहन लूट लिया गया था।

शिकायतकर्ता ने धारा 395 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया और संबंधित न्यायालय में चालान किया। हालांकि वाहन का पता नहीं चल सका, इसलिए पुलिस ने अन्ट्रेसबल (पता नहीं लगाया जा सका) रिपोर्ट दर्ज की।

केस शीर्षक: जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

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आर्टिकल 226 - हाईकोर्ट को सबूतों की फिर से सराहना करने या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी हाईकोर्ट को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सबूतों की फिर से सराहना करने और/या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले में अपीलकर्ता एक बैंक में शाखा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसके खिलाफ बैंक के एक उधारकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि उसने 1,50,000/- रुपये के ऋण की सीमा स्वीकृत की थी, लेकिन उधारकर्ता ने उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत देने से इनकार कर दिया था तो बाद में घटाकर 75,000/- रुपये कर दिया गया था।

केस: उमेश कुमार पाहवा बनाम निदेशक मंडल उत्तराखंड ग्रामीण बैंक

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मृत्युदंड के प्रतिस्थापन के तौर पर बिना किसी छूट के अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्युदंड के प्रतिस्थापन के तौर पर बिना किसी छूट के अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने एक मामले में रखी गयी उस दलील को खारिज कर दिया कि 'भारत सरकार बनाम वी. श्रीहरन- (2016) 7 एससीसी 1' मामले में अल्पमत वाले दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें संविधान पीठ के दो न्यायाधीशों ने एक तरह का मंतव्य प्रकट किया था।

केस का नाम: रवींद्र बनाम भारत सरकार

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सहमति आदेश के खिलाफ अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सहमति के आदेश (decree) के खिलाफ एक अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, समझौते पर आधारित सहमति के आदेश के पक्षकार को समझौते के आदेश को इस आधार पर चुनौती देने के लिए कि आदेश वैध नहीं है, यानी यह शून्य या शून्य करणीय है, उसी अदालत से संपर्क करना होगा, जिसने समझौता रिकॉर्ड किया होता है।

केस शीर्षकः श्री सूर्या डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स बनाम एन शैलेश प्रसाद

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सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट को हाईकोर्ट जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला जज को बहाल करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस्तीफा देने वाली महिला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को बहाल करे जिसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामले की परिस्थितियों में उनके इस्तीफे को "स्वैच्छिक" नहीं माना जा सकता और इसलिए उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

[मामला : एक्स बनाम रजिस्ट्रार जनरल और अन्य। डब्ल्यू पी (सी) संख्या 1137 / 2018 ]

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केवल अपराध की घृणित प्रकृति मौत की सजा देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती, सजा कम करने के कारक भी समान रूप से जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल अपराध की घृणित प्रकृति मौत की सजा देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती है। अदालत ने एक सात साल की बच्ची की बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को कम करते हुए कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सजा कम करने वाले कारकों से संबंधित समान रूप से प्रासंगिक पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए कि मौत की सजा के अलावा किसी अन्य सजा का विकल्प बंद हो चुके हैं।

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घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति को बच्चे की कस्टडी की अनुमति ना देने कार्यवाहियों की बहुलता होती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस कानूनी सवाल पर बहस शुरू की कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत क्या पीड़ित महिला के अलावा किसी वयस्क पुरुष सदस्य को भी बच्चे के संबंध में मुलाकात के अधिकार की मांग के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार है?

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना,जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक महिला द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में मुलाकात के अधिकार की मांग नहीं कर सकने पर वैवाहिक विवादों में होने वाली कार्यवाही की बहुलता के बारे में चिंता व्यक्त की।

केस: हेमंत बाबूराव बसांटे बनाम गुजरात राज्य और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) 5806/2018

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सीपीसी का आदेश XIV नियम 2 - लिमिटेशन के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है जब तक यह कानून का विशुद्ध प्रश्न न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XIV नियम 2 के तहत लिमिटेशन के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है, जब तक यह कानून का विशुद्ध प्रश्न न हो।

आदेश XIV नियम 2 (2) में प्रावधान है कि यदि एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उठते हैं, और कोर्ट की राय है कि मामला या उसका कोई अंश का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो कोर्ट उस मुद्दे को पहले निपटाने की कोशिश कर सकता है, यदि वह मुद्दा- (ए) कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, या (बी) वर्तमान में लागू किए गए किसी भी कानून द्वारा उस मुकदमे के लिए प्रतिबंधित है।

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जिस शिक्षक ने पहले रोटेशन में एचओडी बनने से इनकार कर दिया हो, दूसरे रोटेशन में उसे एचओडी नियुक्त करने पर रोक नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल सरकार द्वारा बनाए गए विधान 18 के तहत, जो कोचीन विश्वविद्यालय के निदेशक / एचओडी की नियुक्ति की परिकल्पना करता है, एक शिक्षक जिसे तर्कसंगत आधार पर एचओडी के लिए विचार किया जा रहा था, उसे नियुक्ति के लिए विचार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, यदि दूसरी रोटेशनल अवधि देय हो और वह पहले कार्यकाल के दौरान शैक्षणिक कारणों से जिम्मेदारी से मुक्त होने का अनुरोध करता है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओक की पीठ केरल हाईकोर्ट के 8 अप्रैल, 2021 के आदेश का विरोध करने वाली एक एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसके द्वारा हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया था और कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को डॉ रजिता कुमार एस ("प्रतिवादी संख्या 1") को विभाग के प्रमुख ("एचओडी") / कोचीन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के निदेशक के रूप में नामित करने का निर्देश दिया था।

केस: डॉ जगती राज वी पी बनाम डॉ रजिता कुमार एस और अन्य।| एसएलपी (सिविल) सं. 6392/ 2021

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ओसीआई छात्रों को 2021-2022 शैक्षणिक वर्ष के लिए किसी भी पाठ्यक्रम के लिए भारतीय छात्रों के समान माना जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पष्ट किया कि भारतीय प्रवासी नागरिकों (ओसीआई) को भारतीय छात्रों के समान माना जाना चाहिए और शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी की सीटों पर आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अनुमति दी, जो ओसीआई की छात्रा है और इसके साथ भारतीय समकक्षों के समान व्यवहार किया जा सकता है और उसे 2021 के लिए सामान्य श्रेणी की सीटों में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

केस का शीर्षक: दीपिका माधवी सत्यनारायणन बनाम भारत संघ एंड अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1397 ऑफ 2020

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देश में बच्चियों की कमजोर स्थिति, पॉक्सो दोषियों के लिए कोई नरमी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चे अनमोल मानव संसाधन हैं। कोर्ट ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, हालांकि, हमारे देश में, एक लड़की बहुत कमजोर स्थिति में है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा, "यौन उत्पीड़न, यौन हमले के कृत्य के अनुरूप एक उपयुक्त सजा देकर, समाज को बड़े पैमाने पर एक संदेश दिया जाना चाहिए कि, यदि कोई व्यक्ति पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न, यौन हमला या अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों के उपयोग का कोई अपराध करता है तो उन्हें उपयुक्त रूप से दंडित किया जाएगा और उनके प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जाएगी।"

केस का नामः नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य

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धारा 498A आईपीसी- सामान्य और सर्वव्यापक आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों पर मुकदमा चलाना प्रक्रिया का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति के रिश्तेदारों पर लगाए गए सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए जैसे प्रावधानों को पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पर्सनल स्कोर सेटल करने के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की।

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि एक आपराधिक मुकदमे में अंततः बरी हो जाने के बाद भी आरोपी की गंभीर क्षति होती हैं, इसलिए इस प्रकार की कवायद को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

केस शीर्षकः कहकशां कौसर @ सोनम बनाम बिहार राज्य

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पोस्ट ऑफिस/ बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी या गलत कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि किसी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान धोखाधड़ी या कोई गलत कार्य किया गया था, तो पोस्ट ऑफिस ऐसे कर्मचारी के गलत कार्य के लिए जिम्मेदार होगा।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पोस्ट ऑफिस संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का हकदार है, लेकिन यह उन्हें उनके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ("एनसीडीआरसी") के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था कि किसान विकास पत्रों को भुनाने के संबंध में डाक एजेंट द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए डाक विभाग के अधिकारियों को वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

केस : प्रदीप कुमार और अन्य बनाम पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य।

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वक्फ बोर्ड धारा 40 के तहत निर्धारित जांच के बाद ही वक्फ के रूप में संपत्ति को घोषित कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत निर्धारित जांच के बाद ही वक्फ के रूप में संपत्ति की प्रकृति का निर्धारण कर सकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि जांच का संचालन पूर्व धारणा के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करता है ताकि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके।

केस : आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम एपी स्टेट वक्फ बोर्ड

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डिफ़ॉल्ट जमानत सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती कि वैधानिक अवधि समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया, चार्जशीट दाखिल करना पर्याप्त अनुपालन : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई आरोपी केवल इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग नहीं कर सकता है कि रिमांड की तारीख से 60 दिनों या 90 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है, यदि चार्जशीट पहले ही दायर की गई थी।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत लेने के लिए एक आरोपी का अपरिहार्य अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले चार्जशीट दायर नहीं की गई हो।

केस : सीरियल फ्रॉड इंवेस्टीगेशन ऑफिस बनाम राहुल मोदी

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जमानत अर्जी खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की अर्जी को खारिज किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश में अभियुक्त के वकील द्वारा किए गए निवेदन को दर्ज किया कि वह इस स्तर पर जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं करना चाहता और इसे वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया जा सकता है। अत: आवेदन को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई।

केस का नाम: संतो देवी बनाम यूपी राज्य

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एफआईआर और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बाद के बयान में विसंगतियां डिस्चार्ज करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एफआईआर (FIR) और सीआरपीसी (CrPC) की धारा 164 के तहत बाद के बयान के बीच विसंगतियां ट्रायल की शुरुआत के बिना आरोप मुक्त (Discharge) करने का आधार नहीं हो सकती हैं।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि ट्रायल के दौरान इस तरह की विसंगतियां बचाव के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस मामले में, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है, जिसमें धारा 354 और 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 और 6 शामिल हैं।

केस का नाम: हज़रत दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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प्राधिकरणों को केंद्र की नीति का अनुसरण करना चाहिए कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण दिया है कि आधार कार्ड न तो COWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए अनिवार्य है और न ही किसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पूर्व शर्त है, और नौ पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्र के इस स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड करते हुए हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित प्राधिकरण इस घोषित नीति के अनुसरण में कार्य करेंगे।

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