देश में बच्चियों की कमजोर स्थिति, पॉक्सो दोषियों के लिए कोई नरमी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

9 Feb 2022 5:00 AM GMT

  • देश में बच्चियों की कमजोर स्थिति, पॉक्सो दोषियों के लिए कोई नरमी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चे अनमोल मानव संसाधन हैं। कोर्ट ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, हालांकि, हमारे देश में, एक लड़की बहुत कमजोर स्थिति में है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा,

    "यौन उत्पीड़न, यौन हमले के कृत्य के अनुरूप एक उपयुक्त सजा देकर, समाज को बड़े पैमाने पर एक संदेश दिया जाना चाहिए कि, यदि कोई व्यक्ति पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न, यौन हमला या अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों के उपयोग का कोई अपराध करता है तो उन्हें उपयुक्त रूप से दंडित किया जाएगा और उनके प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जाएगी।"

    अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार था कि 17.06.2016 को शाम करीब 5:00 बजे पीड़ित लड़की की मां पानी लेने गई थी और उसका पति काम पर निकला हुआ था। उस समय चार साल की पीड़िता घर में अकेली थी। आरोपी जो उनका पड़ोसी था, पीड़ित लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि, उस समय कुछ लोगों ने आरोपी को पीड़ित लड़की के साथ बलात्कार करने की प्रक्रिया में नग्न देखा।

    आरोपी और पीड़िता के कपड़े उतरे हुए थे। आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को रंगेहाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित लड़की की मां द्वारा आईपीसी की धारा 376 के साथ पठित 511 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई।

    बाद में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (2) (i) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। इसने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 50,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना देने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी।

    अपील में, आरोपी ने तर्क दिया कि पेनेट्रेशन के अभाव और यौन हमले में बढ़े हुए पेनेट्रेशन के ना होने कारण आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इस तर्क को खारिज करने के लिए, पीठ ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 का उल्लेख किया जो ' पेनेट्रेटिव हमले' को परिभाषित करती है।

    अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, एक व्यक्ति को 'पेनेट्रेटिव यौन हमला' करने के लिए कहा जाता है यदि (बी) वह किसी भी हद तक, शरीर के किसी हिस्से की कोई वस्तु, लिंग नहीं, योनि में डालता है। अदालत ने कहा कि धारा 4 में 'पेनेट्रेटिव यौन हमले के लिए सजा' का प्रावधान है।

    अधिनियम की धारा 5 'बढ़े हुए पेनेट्रेटिव यौन हमले' को परिभाषित करती है और धारा 5 (एम) के अनुसार जो कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेश करने वाला यौन हमला करता है, वह बढ़ा हुआ पेनेट्रेटिव यौन हमला है। धारा 6 'बढ़े हुए पेनेट्रेटिव यौन हमले के लिए सजा' प्रदान करती है।

    अदालत ने कहा,

    "मौजूदा मामले में, यह स्थापित और साबित हो गया है कि आरोपी ने अपनी उंगली योनि में प्रवेश की और इस वजह से पीड़ित लड़की को पेशाब में दर्द और जलन के साथ-साथ उसके शरीर पर दर्द भी महसूस हुआ और डॉक्टर द्वारा पाया गया कि योनि के चारों ओर लाली और सूजन थी। हमारी राय है कि इसलिए मामला पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 (बी) के तहत आएगा और इसे पेनेट्रेटिव यौन हमला कहा जा सकता है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) को इस तरह का पेनेट्रेशन माना जा सकता है। चार साल (बारह साल से कम) की लड़की पर यौन हमला किया गया था, इसे पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय 'बढ़े हुए प्रवेशक यौन हमला' कहा जा सकता है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट और साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सही दोषी ठहराया है।"

    इसके बाद आरोपी ने अदालत से अनुरोध किया कि आरोपी की वृद्धावस्था की कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करके मामले में नरमी बरती जाए और आजीवन कारावास को किसी अन्य सजा में बदल दिया जाए।

    अदालत ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमले के अपराधों से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 के तहत प्रदान किया गया है।

    अदालत ने निम्नलिखित अवलोकन किए:

    बच्चों पर यौन उत्पीड़न या यौन हमले के मामले सेक्स के लिए विकृत वासना के उदाहरण हैं

    अदालत ने कहा,

    "बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या यौन हमले के किसी भी कार्य को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और बच्चों पर यौन उत्पीड़न, यौन हमले के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए, जिसने पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध किया। यौन उत्पीड़न, यौन हमले के कृत्य के अनुरूप एक उपयुक्त सजा देकर, समाज को बड़े पैमाने पर एक संदेश दिया जाना चाहिए कि, यदि कोई व्यक्ति पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न, यौन हमले का कोई अपराध करता है, या अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का उत्पीड़न या उपयोग करता है चो उन्हें उपयुक्त रूप से दंडित किया जाएगा और उनके साथ कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। बच्चों पर यौन उत्पीड़न या यौन हमले के मामले सेक्स के लिए विकृत वासना के उदाहरण हैं जहां निर्दोष बच्चों को भी इस तरह के अपमानजनक यौन सुख की खोज में बख्शा नहीं जाता है।"

    आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती है

    बच्चे हमारे देश के अनमोल मानव संसाधन हैं; वे देश के भविष्य हैं। कल की उम्मीद उन्हीं पर टिकी है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में बच्चियों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। उसके शोषण के विभिन्न तरीके हैं, जिसमें यौन हमला और/या यौन शोषण शामिल है। हमारी नजर में बच्चों का इस तरह से शोषण मानवता और समाज के खिलाफ अपराध है। इसलिए, बच्चे और विशेष रूप से बालिकाएं पूर्ण सुरक्षा के पात्र हैं और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश, (2002) 5 SC 745 के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और आयोजित किया गया था, बच्चों को विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है और ऐसे मामलों में, न्यायालयों के कंधों पर जिम्मेदारी अधिक कठिन है ताकि इन बच्चों को उचित कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके। निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ, (2019) 2 SCC 703 के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि एक नाबालिग जिसे यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है, उसे एक प्रमुख पीड़ित की तुलना में अधिक संरक्षित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि एक प्रमुख पीड़ित वयस्क अभी भी समाज द्वारा किए गए सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न का सामना करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन एक नाबालिग पीड़ित को ऐसा करना मुश्किल होगा। नाबालिग पीड़ितों के खिलाफ होने वाले अधिकांश अपराधों की रिपोर्ट कई बार भी नहीं की जाती है, अपराध का अपराधी पीड़ित के परिवार का सदस्य या करीबी दोस्त होता है। इसलिए बच्चे को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए, किसी ऐसे आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती, जिसने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत अपराध किया है और विशेष रूप से जब यह कानून की अदालत के समक्ष पर्याप्त सबूतों से साबित हो जाता है।

    अदालत ने कहा कि, एक पड़ोसी के रूप में, आरोपी का यह कर्तव्य था कि वह पीड़ित लड़की की मासूमियत और संवेदनशीलता का फायदा उठाने के बजाय अकेले होने पर उसकी रक्षा करे।

    "आरोपी ने समाज की बुराइयों के खिलाफ बच्चे को पिता के प्यार, स्नेह और सुरक्षा दिखाने के बजाय उसे वासना का शिकार बना दिया। यह एक ऐसा मामला है जहां भरोसे के साथ विश्वासघात किया गया है और सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए, आरोपी के रूप में वो ऐसी किसी सहानुभूति और/या किसी तरह की नरमी का पात्र नहीं हैं।"

    हालांकि, अदालत ने कहा कि, प्रासंगिक समय पर, पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई न्यूनतम सजा दस साल का सश्रम कारावास है और जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने यह भी देखा कि आरोपी की उम्र 75 वर्ष है और वह तपेदिक (टीबी) से पीड़ित है।

    अदालत ने अपील का निपटारा करते हुए कहा,

    "इसलिए, इस तरह की कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमारी राय है कि यदि आजीवन कारावास को पंद्रह साल की आरआई में परिवर्तित किया जाता है और ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा की गई है, तो आरोपी द्वारा किए गए अपराध के साथ इसे पर्याप्त सजा कहा जा सकता है।"

    केस का नामः नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य

    उद्धरण : 2022 लाइव लॉ ( SC) 142

    मामला संख्या | तारीख : सीआरए 144/ 2022| 8 फरवरी 2022

    पीठ : जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

    वकीलः अपीलकर्ता के लिए वकील साजू जैकब, प्रतिवादी राज्य के लिए वकील कृष्णम मिश्रा

    निर्णय विधिः यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012- बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या यौन हमले के किसी भी कार्य को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और बच्चों पर यौन उत्पीड़न, यौन हमले के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए, जिसने पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध किया। यौन उत्पीड़न, यौन हमले के कृत्य के अनुरूप एक उपयुक्त सजा देकर, समाज को बड़े पैमाने पर एक संदेश दिया जाना चाहिए कि, यदि कोई व्यक्ति पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न, यौन हमले का कोई अपराध करता है, या अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का उत्पीड़न या उपयोग करता है चो उन्हें उपयुक्त रूप से दंडित किया जाएगा और उनके साथ कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। (पैरा 10)

    यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012- धारा 3 (बी) -पेनेट्रेटिव यौन हमला- मौजूदा मामले में, यह स्थापित और साबित हो गया है कि आरोपी ने अपनी उंगली योनि में प्रवेश की और इस वजह से पीड़ित लड़की को पेशाब में दर्द और जलन के साथ-साथ उसके शरीर पर दर्द भी महसूस हुआ और डॉक्टर द्वारा पाया गया कि योनि के चारों ओर लाली और सूजन थी। हमारी राय है कि इसलिए मामला पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 (बी) के तहत आएगा। (पैरा 8)

    यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012- बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या यौन हमले के किसी भी कार्य को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और बच्चों पर यौन उत्पीड़न, यौन हमले के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बच्चों पर यौन उत्पीड़न या यौन हमले के मामले सेक्स के लिए विकृत वासना के उदाहरण हैं जहां निर्दोष बच्चों को भी इस तरह के अपमानजनक यौन सुख की खोज में बख्शा नहीं जाता है। (पैरा 10)

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