प्राधिकरणों को केंद्र की नीति का अनुसरण करना चाहिए कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
7 Feb 2022 3:08 PM IST
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण दिया है कि आधार कार्ड न तो COWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए अनिवार्य है और न ही किसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पूर्व शर्त है, और नौ पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्र के इस स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड करते हुए हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित प्राधिकरण इस घोषित नीति के अनुसरण में कार्य करेंगे।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ सिद्धार्थशंकर शर्मा की उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह आधार कार्ड पर कोविड -19 वैक्सीनेशन के उद्देश्य के लिए पहचान के एकमात्र प्रमाण के रूप में जोर न दे।
पीठ ने दर्ज किया कि 1 अक्टूबर 2021 के नोटिस जारी करने वाले आदेश के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जो विशेष रूप से रिकॉर्ड करता है कि COWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य नहीं है और तथ्य की बात के रूप में, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत किया जा सकता है।
बेंच ने दर्ज किया,
"उपर्युक्त के अलावा, जवाबी-हलफनामे में यह भी कहा गया है कि अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन सत्र आयोजित करने का प्रावधान किया गया है, जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं हो सकता है, जैसे कि बिना किसी निश्चित निवास स्थान वाले लोग, जेल के कैदी, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में कैदी, वृद्धाश्रम में रहने वाले व्यक्ति और सड़क किनारे भिखारी। भारत संघ के वकील अमन शर्मा ने निर्देश पर कहा कि बिना किसी पहचान पत्र के 87 लाख लोगों का चल रही प्रक्रिया में वैक्सीनेशन किया गया है।"
पीठ ने कहा,
"याचिकाकर्ता की शिकायत कि उसे आधार कार्ड के गैर-प्रस्तुतीकरण के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा से वंचित कर दिया गया था, को भी जवाबी हलफनामे में निपटाया गया है। यह कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण ने एक वैध पासपोर्ट आईडी प्रस्तुत करने के बावजूद याचिकाकर्ता को वैक्सीनेशन से इनकार करने के लिए संबंधित निजी सीवीसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को दिनांक 2 नवंबर 2021 को एक पत्र लिखा है।
पीठ ने निर्देश दिया,
"हलफनामे में जारी स्पष्टीकरण के मद्देनज़र कि वैक्सीनेशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करनी अनिवार्य पूर्व शर्त नहीं है, याचिकाकर्ता की शिकायत को काफी हद तक पूरा किया गया है। सभी संबंधित प्राधिकरण निम्नलिखित नीति के अनुसरण में कार्य करेंगे कहा गया जो जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 8 में बताई गई है।"
याचिकाकर्ता की ओर से वकील पंखुड़ी के साथ एओआर मयंक क्षीरसागर उपस्थित हुए।
1 अक्टूबर, 2021 को, शुरुआत में, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था,
"अखबार के लेखों पर न जाएं। क्या आपने हाल ही में COWIN ऐप देखा है? अब इसे अपडेट कर दिया गया है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अनुभाग पर जाएं और आप देखेंगे कि वहां अब विभिन्न प्रकार के पहचान सबूत हैं जिनके साथ आप पंजीकरण कर सकते हैं"
जज ने कहा था,
"आधार कार्ड एकमात्र आईडी नहीं है जिसे वे स्वीकार कर रहे हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि के साथ भी पंजीकरण कर सकते हैं। हम इस मामले को वापस रखेंगे, और आप स्वयं जाकर सत्यापित करें।"
यह याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था,
"हां, आप 7 आईडी में से किसी के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन जब आप वैक्सीनेशन के लिए वहां जाते हैं, तो आधार पर जोर दिया जाता है! उन्होंने कहा कि इसके अलावा, हम नहीं कर सकते! नीतियां हैं, सब कुछ कागज पर है , लेकिन लोग अभी भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं! आधार लिंक अभी भी अनिवार्य है! यहां तक कि मेघालय हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और आदेश पारित करना पड़ा कि जिसकी मैं प्रार्थना कर रहा हूं!"