मुआवजे के निर्धारण के लिए दो गुणकों के प्रयोग की वि‌धि गलत, मृतक की उम्र आधार होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

12 Feb 2022 11:02 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुआवजे के निर्धारण के लिए दो गुणकों के प्रयोग की विध‌ि गलत है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त गुणक का प्रयोग किया जाए।

    मामले में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील में मद्रास हाईकोर्ट ने अधिवर्षिता की तारीख तक 3 के गुणक के संबंध में और उसके बाद 10 वर्षों के लिए जीवन की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए 8 का गुणक के संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि की।

    फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता-दावेदारों ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई गुणक पद्धति गलत थी और टिकाऊ नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि गुणक को मृतक की आयु और मृत्यु के समय आय को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाता है, न कि सेवा के शेष वर्षों को ध्यान में रखते हुए।

    दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने विभाजित गुणक की प्रयोज्यता को उचित ठहराने के लिए हाईकोर्ट के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया।

    बेंच ने नोट किया कि, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680 में, यह माना गया है कि मृतक की उम्र गुणक को लागू करने का आधार होनी चाहिए। विभाजन गुणक को न्यायोचित ठहराने के लिए संदर्भित निर्णय प्रणय सेठी में कानून की स्थापना से पहले हैं।

    इसलिए, अदालत ने कहा,

    "इस प्रकार, हम पाते हैं कि दो गुणकों को लागू करने वाले मुआवजे के निर्धारण की विधि स्पष्ट रूप से गलत है और सरला वर्मा में फैसले की पुष्टि करते हुए प्रणय सेठी में इस अदालत के फैसले के विपरीत है। चूंकि मृतक की उम्र 54 वर्ष थी। इसलिए, उपयुक्त गुणक प्रणय सेठी में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित सरला वर्मा के निर्णय के अनुसार होगा।"

    अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा कि दावेदार दावा दायर करने से वसूली तक 9 प्रतिशत की ब्याज दर से 24,33,064 रुपये के मुआवजे के हकदार है।

    केस शीर्षक: आर. वल्ली बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड।

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 152

    केस नं.|तारीख: CA 1269 of 2022| 10 फरवरी 2022

    कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम


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