सहमति आदेश के खिलाफ अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहींः सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

10 Feb 2022 4:23 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सहमति के आदेश (decree) के खिलाफ एक अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, समझौते पर आधारित सहमति के आदेश के पक्षकार को समझौते के आदेश को इस आधार पर चुनौती देने के लिए कि आदेश वैध नहीं है, यानी यह शून्य या शून्य करणीय है, उसी अदालत से संपर्क करना होगा, जिसने समझौता रिकॉर्ड किया होता है।

    इस मामले में, प्रतिवादी ने विभिन्न आधारों पर वादपत्र को खारिज कराने के लिए आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया था। प्रतिवादी का मुख्य आधार यह था कि सहमति आदेश/समझौता आदेश को रद्द करने के लिए वाद आदेश XXIII नियम 3ए, सीपीसी के तहत वर्जित होगा। ट्रायल कोर्ट ने इसकी अनुमति दी और इस आधार पर श‌िकायत को खारिज कर दिया कि आदेश XIII नियम 3 ए सीपीसी के मद्देनजर समझौता आदेश के खिलाफ कोई भी स्वतंत्र मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं होगा।

    हाईकोर्ट ने वादी द्वारा दायर अपील को अनुमत‌ि देते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया और रद्द कर दिया, वाद को खारिज कर दिया और मामले को ट्रायल कोर्ट को यह देखते हुए वापस भेज दिया कि आदेश XXXII नियम 1 से 7 सीपीसी के प्रावधानों के प्रभाव पर ट्रायल कोर्ट ने विचार नहीं किया है, जिसका समझौता आदेश की वैधता पर सीधा असर पड़ेगा।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या ट्रायल कोर्ट ने आदेश VII नियम 11 CPC के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि समझौता आदेश को चुनौती देने वाला एक स्वतंत्र मुकदमा आदेश XXIII नियम 3A CPC के मद्देनजर वर्जित होगा] आदेश XXIII नियम 3ए सीपीसी के सामान्य पठन पर?

    इस संबंध में, अदालत ने आर जानकीअम्मल बनाम एसके कुमारसामी , (2021) 9 एससीसी 114 [एलएल 2021 एससी 280] के अवलोकनों पर गौर किया।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह इस न्यायालय द्वारा देखा और माना जाता है कि आदेश XXIII का नियम 3ए इस आधार पर डिक्री को रद्द करने के लिए मुकदमा रोकता है कि समझौता जिस पर डिक्री पारित किया गया था वह वैध नहीं था।

    यह आगे देखा गया है और यह माना जाता है कि एक एग्रीमेंट या समझौता जो स्पष्ट रूप से शून्य या शून्य करणीय है, को वैध नहीं माना जाएगा और नियम 3ए के तहत प्रतिबंध को आकर्षित किया जाएगा, यदि समझौता जिसके आधार पर आदेश पारित किया गया था, शून्य या शून्यकरणीय था। इस मामले में, इस न्यायालय के पास विस्तार से आदेश XXIII नियम 3 और साथ ही नियम 3A पर विचार करने का अवसर था।

    "इसके बाद यह विशेष रूप से देखा गया है और माना जाता है कि एक समझौते के आधार पर एक सहमति आदेश के पक्षकार को इस आधार पर कि आदेश वैध नहीं थी, यानी यह शून्य या शून्य करणीय है, समझौता आदेश को चुनौती देने के लिए उसी अदालत से संपर्क करना होगा, जिसने समझौता को रिकॉर्ड किया था और सहमति आदेश को चुनौती देने के लिए एक अलग वाद को सुनवाई योग्य नहीं माना गया है।"

    इस प्रकार, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट द्वारा इस आधार पर वाद को खारिज करना पूरी तरह से उचित था कि समझौता आदेश को चुनौती देने संबंधी राहत के लिए मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं होगा।

    केस शीर्षकः श्री सूर्या डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स बनाम एन शैलेश प्रसाद

    सिटेशनः 2022 लाइव लॉ (एससी) 143

    केस नंबरः CA 439 OF 2022

    कोरमः जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना


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