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धारा 27 के अनुसार Arbitration में साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता कैसे की जाती है?
धारा 27 के अनुसार Arbitration में साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता कैसे की जाती है?

आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996, (माध्यस्थम् अधिनियम) की धारा 27 एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करती है, जिसके द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण या विवाद का कोई पक्ष (माध्यस्थम् अधिकरण के अनुमोदन से) साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता ले सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह मध्यस्थता अधिनियम के दुर्लभ प्रावधानों में से एक है, जो मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित मध्यस्थता कार्यवाही में अदालत के हस्तक्षेप/सहायता की अनुमति देता है।ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, जब पक्षकार साक्ष्य चरण के दौरान आर्बिट्रल...