आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के तहत कॉन्सिलिएशन प्रक्रिया

Himanshu Mishra

31 Jan 2024 1:08 PM GMT

  • आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के तहत कॉन्सिलिएशन प्रक्रिया

    आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के अनुसार, कॉन्सिलिएशन एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया है जहां एक तटस्थ तीसरा पक्षकार, जिसे कॉन्सिलिएटर कहा जाता है, विवाद में पक्षकार को पारस्परिक रूप से सहमत समझौते तक पहुंचने में मदद करता है। कॉन्सीलिएटर विवाद पर अपनी राय साझा करके ऐसा कर सकता है ताकि पक्षकार को एक समझौते पर पहुंचने में मदद मिल सके।

    आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 74 के अनुसार, यदि समझौता समझौते पर पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और कन्सीलिएटर द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो यह अदालत की डिक्री का दर्जा प्राप्त करेगा।

    कॉन्सिलिएशन (Part III)

    यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तीसरा पक्षकार विवाद में पक्षकार को समझौते के माध्यम से इसे हल करने में मदद करता है। ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को कन्सीलिएटर कहा जाता है। वह विवाद के बारे में अपनी राय देकर ऐसा कर सकता है ताकि पक्षकार को एक समझौते पर पहुंचने में मदद मिल सके। दूसरे शब्दों में, यह पक्षकार के बीच एक समझौता समझौता है।

    कॉन्सिलिएशन की विशेषताएं

    1. समझौता करने में पक्षकार की सहायता करने वाले व्यक्ति को कॉन्सिलिएटर कहा जाता है।

    2. कॉन्सिलिएटर विवाद के संबंध में अपनी राय देते हैं।

    3. कॉन्सिलिएशन की प्रक्रिया स्वैच्छिक है।

    4. यह एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया है।

    5. आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के बीच मुख्य अंतर यह है कि मध्यस्थता के विपरीत, इस प्रक्रिया में पक्षकार पूरी प्रक्रिया और परिणाम को नियंत्रित करते हैं।

    6. यह एक सहमति वाला पक्षकार है और वांछित परिणाम पक्षकार के बीच उनकी इच्छाओं, नियमों और शर्तों के आधार पर अंतिम समझौता है।

    7. एक कॉन्सिलिएटर पक्षकार की इच्छा पर एक मध्यस्थ बन सकता है, यदि कॉन्सिलिएशन की प्रक्रिया द्वारा कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसे हाइब्रिड कॉन्सिलिएशन के रूप में जाना जाता है।

    8. निपटान समझौते का महत्व और दर्जा मध्यस्थता निर्णय के समान ही होगा। (Section 74)

    आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के तहत कॉन्सिलिएशन की कार्यवाही

    1. अधिनियम की धारा 62 में यह प्रावधान है कि कॉन्सिलिएशन की कार्यवाही शुरू करने के लिए विवाद के एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार को कॉन्सिलिएशन के लिए लिखित रूप में आमंत्रित करना होगा। हालांकि, अगर दूसरा व्यक्ति जिसे नोटिस/निमंत्रण भेजा जाता है, उसे अस्वीकार कर देता है या जवाब नहीं देता है तो कोई कार्यवाही नहीं होगी।

    2. सामान्य नियम में कहा गया है कि एक कॉन्सिलिएटर होना चाहिए, लेकिन एक से अधिक कॉन्सिलिएटर के मामले में उन्हें अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा।

    3. आर्बिट्रेटर की तरह कॉन्सिलिएटर की नियुक्ति अधिनियम की धारा 64 के तहत पक्षकार द्वारा स्वयं की जाएगी।

    4. अधिनियम की धारा 65 के अनुसार एक पक्षकार विवाद की प्रकृति और उससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी कॉन्सिलिएटर को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

    5. अधिनियम की धारा 78 के तहत दी गई किसी भी प्रक्रिया के बाद कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

    कॉन्सिलिएटर की भूमिका

    अधिनियम की धारा 67 के तहत इसका उल्लेख किया गया हैः

    1. उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए।

    2. उसे किसी समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षकार की सहायता करनी चाहिए।

    3. वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दी गई प्रक्रिया से बाध्य नहीं है।

    4. उसे निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

    आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के बीच क्या है अंतर

    आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 में, कॉन्सीलिएशन भी एक विकल्प है जिसके माध्यम से विवादों को सुलझाया जाता है। ये एक स्वैच्छिक, बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थ विवादित पक्षकार को समझौता करने में मदद करता है। आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन के बीच मुख्य अंतर यह है कि मध्यस्थता के विपरीत, इस प्रक्रिया में पक्षकार पूरी प्रक्रिया और परिणाम को नियंत्रित करते हैं।

    कॉन्सिलिएटर समाधान नहीं लाता, बल्कि वातावरण बनाता है जिसमें दोनों पक्षकार को उनके सभी मतभेदों को सुलझाने का अवसर मिलता है।

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 Consumer Protection Act, 2019), कंपनी मध्यस्थता नियम, 2016 (Companies Mediation Rules, 2016), और वाणिज्यिक न्यायालय (संस्था-पूर्व मध्यस्थता और निपटान) नियम, 2018 (The Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018) में विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थता एक विकल्प है।

    "मीडिएशन" आर्थिक रूप से "आर्बिट्रेशन" से कम खर्च है, और पूरा प्रक्रिया काफी अनौपचारिक है, जिसमें दोनों पक्षकार मध्यस्थ की उपस्थिति में आपस में बातचीत कर सकते हैं। लचीली प्रक्रिया और फैसले भी इसे लोकप्रिय बनाते हैं।

    " आर्बिट्रेशन " प्रक्रिया अधिक खर्चीली होती है क्योंकि यह औपचारिक रूप से संपन्न होती है और प्रोसीडिंग कानूनों के अधीन होती है, इसलिए यह लचीला नहीं होता ह।. इस प्रक्रिया के माध्यम से जिस फैसले पर पहुंचते हैं, वह उसी तरह बाध्य होता है जैसे किसी अदालत का फैसला, और इसमें पक्षकार को कोई बातचीत नहीं होती।

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