सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

4 Feb 2024 7:00 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (29 जनवरी, 2024 से 02 फरवरी, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा की मांग की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रतिकूल कब्जे की दलील के आधार पर स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा वादी द्वारा दायर किया जा सकता। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर के फैसले का जिक्र किया।

    खंडपीठ ने कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि वादी प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व की घोषणा की मांग कर सकता। खंडपीठ ने कहा, “यह न्यायालय रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर में; 2019 (8) एससीसी 729 ने कानून तय किया और सिद्धांत दिया कि वादी प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व की घोषणा की मांग कर सकता।

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    अगर डीड के दो खंडों में प्रतिकूलता है तो पहले वाला खंड बाद वाले खंड पर प्रबल होगा : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी डीड के पहले और बाद के खंडों के बीच कोई प्रतिकूलता है, जिससे बाद वाला खंड पहले खंड द्वारा बनाई गई बाध्यता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो बाद वाले खंड को पहले वाले खंड के प्रतिकूल मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए और पहले वाला खंड प्रबल होगा।

    हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि यदि किसी डीड के पहले और बाद के खंडों में सामंजस्य नहीं किया जा सकता है तो किसी डीड या अनुबंध का अर्थ निकालते समय पहले वाले खंड बाद के खंड पर प्रबल होंगे ।

    मामला: भरत शेर सिंह कलसिया बनाम बिहार राज्य और अन्य- आपराधिक अपील संख्या 523/ 2024

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    अनुच्छेद 30 का परीक्षण ये नहीं कि अल्पसंख्यक खुद ही संस्थान का प्रशासन करें, AMU केस में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन-8 ]

    अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई के अंतिम दिन, पीठ और याचिकाकर्ता यह देखने पर विचार कर रहे थे कि क्या 1981 के संशोधन अधिनियम ने एएमयू की स्थिति को 1951 से पहले की तरह बहाल कर दिया है या नहीं। क्या संशोधन "आधे-अधूरे मन से" किया गया था?

    1981 के अधिनियम ने एएमयू अधिनियम की धारा 2 (एल) में संशोधन करते हुए कहा कि "विश्वविद्यालय" का अर्थ भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद का शैक्षणिक संस्थान है, जिसकी उत्पत्ति मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ के रूप में हुई थी, और जिसे बाद में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया था।

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    हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यह तय नहीं करना चाहिए कि चेक ‌डिसऑनर के मामले में ऋण समय-बाधित है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एनआई एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही में, यह सवाल कि क्या अंतर्निहित ऋण कालातीत है, सबूत पर आधारित है। इस प्रकार, हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 (एफआईआर को रद्द करना) के तहत एक याचिका पर फैसला नहीं करना चाहिए।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, “निस्संदेह, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही में अंतर्निहित ऋण या देनदारी की समय-बाधित प्रकृति के बारे में प्रश्न कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है जिसे धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले ‌हाईकोर्ट द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए।

    केस टाइटल: आत्मजीत सिंह बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), डायरी नंबर- 40619 – 2022

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    सुप्रीम कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने 8 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले से उत्पन्न संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी। उक्त फैसले में कहा गया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।

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    आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधारों के बारे में संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेटों को आरोपी को समन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को सम्मन आदेश जारी करते समय आकस्मिक तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए; बल्कि उन्हें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की रिकॉर्डिंग गुप्त तरीके से नहीं होनी चाहिए, बल्कि तभी होनी चाहिए जब आरोपों से प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट से विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट को इस बात की संतुष्टि भी दर्ज करनी होगी कि कार्यवाही के लिए किसी मामले में पर्याप्त आधार मौजूद है।

    केस टाइटल: सचिन गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

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    सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्राधिकरणों के प्रभावी कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए, कहा- नियमित ऑडिट जरूरी

    भारत के पर्यावरण प्रशासन में "कानून के पर्यावरणीय नियम" को स्थापित करने की दृष्टि से, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन विशेषताओं को प्रतिपादित किया, जिन्हें पर्यावरण निकायों, अधिकारियों और नियामकों को वनों, वन्यजीवों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए अपनाना चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत 5 सितंबर, 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को मंज़ूरी देते हुए पर्यावरण, वन और वन्यजीवन के विषय को कवर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से" एक स्थायी निकाय के रूप में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ( सीईसी) का गठन करते हुए कई निर्देश पारित किए। "

    केस : इन रि : टीएन गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य, रिट याचिका (सिविल) संख्या- 202/1995

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    'संसद की शक्तियों को कमजोर न करें ' : सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू अधिनियम के 1981 संशोधन के खिलाफ दलीलों पर कहा [ दिन- 7 ]

    अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले की सुनवाई के 7वें दिन, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरदाताओं को ऐसे तर्क देने पर चेतावनी दी जो संसद की कानून बनाने की शक्तियों को सीमित कर सकते हैं।

    उत्तरदाताओं, जो एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति का विरोध कर रहे हैं, ने एएमयू अधिनियम में 1981 के संशोधन की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि इसने विश्वविद्यालय के लिए प्रभावी ढंग से अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के सुप्रीम कोर्ट के अज़ीज़ बाशा फैसले को खारिज कर दिया।

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    पक्षकारों द्वारा यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करने पर अंतरिम आदेश रद्द करने के बजाय अवमानना कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसे मामले में, जहां मुकदमे के परिसर पर कब्जे के लिए यथास्थिति आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया, माना कि यह सिविल अवमानना के समान है। इस प्रकार, निष्पादन कार्यवाही पर रोक हटाने के बजाय न्यायालय ने माना कि अवमानना कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने फैसला सुनाया। मूलतः, ट्रस्ट ने अन्य बातों के अलावा, रजिस्टर्ड सोसायटी के विरुद्ध कब्ज़ा वापस पाने के लिए मुकदमा दायर किया। गौरतलब है कि परिसर पर कब्जा सोसायटी का था। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला ट्रस्ट के पक्ष में सुनाया। इसके बाद ट्रस्ट द्वारा निष्पादन की कार्यवाही शुरू की गई।

    केस टाइटल: अमित कुमार दास संयुक्त सचिव बनाम हुथीसिंह टैगोर चैरिटेबल ट्रस्ट (एकमात्र प्रतिवादी), डायरी नंबर- 40480 - 2014

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    अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस| क्या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है ? सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया [ दिन- 7 ]

    अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले की सुनवाई के 7वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (31 जनवरी) को इस बात पर चर्चा की कि क्या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। संविधान की सूची 1 की प्रविष्टि 63 के अनुसार, एएमयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि जैसे संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है।

    केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्व की संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि संस्था समाज के कई वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगी और एससी/एसटी/एसईबीसी श्रेणियों के लिए आरक्षण को बाहर कर देगी। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने मंगलवार को तर्क दिया था, "राष्ट्रीय महत्व की संस्था का एक राष्ट्रीय ढांचा होना चाहिए।"

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    अगर महिला की सहमति शुरू से ही शादी के झूठे वादे पर प्राप्त की गई, तो बलात्कार का अपराध बनता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार का अपराध बरकरार रखने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि शुरुआत से ही महिला की सहमति झूठे वादे के आधार पर प्राप्त की गई। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल ने अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 13 एससीसी 1 में फैसले का हवाला देते हुए कहा, "अगर शुरू से ही यह स्थापित हो जाता है कि पीड़िता की सहमति शादी के झूठे वादे का परिणाम है तो कोई सहमति नहीं होगी और ऐसे मामले में बलात्कार का अपराध बनाया जाएगा।"

    केस टाइटल: शेख आरिफ़ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

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    AMU Case | '1920 में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं थे' दलील पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब, वर्तमान मानक प्रासंगिक

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 जनवरी) को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह मुद्दा कि क्या कोई समूह 'अल्पसंख्यक' है, का निर्णय वर्तमान मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उस स्थिति के आधार पर जो भारत के संविधान के लागू होने से पहले मौजूद थी।

    सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ की यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी की उस दलील के जवाब में आई जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1920 में एएमयू की स्थापना के समय मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं थे। द्विवेदी उन याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हो रहे हैं जिन्होंने एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    मामले का विवरण: अपने रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल, सीए नंबर - 002286/2006 और संबंधित मामले

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    AMU राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, अल्पसंख्यक दर्जा एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण को बाहर कर देगा : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में, केंद्र सरकार ने मंगलवार (30 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को उस राष्ट्रीय संरचना को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि एएमयू राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से इस मुद्दे का सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का अनुरोध किया, ताकि एससी/एसटी/एसईबीसी वर्गों से संबंधित छात्र भी इस तक पहुंच प्राप्त कर सकें। एसजी ने रेखांकित किया कि वर्तमान में एएमयू में लगभग 70-80% छात्र मुस्लिम हैं।

    मामले का विवरण: अपने रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल, सीए नंबर - 002286/2006 और संबंधित मामले

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    जेल सुधार | सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बुनियादी ढांचे पर रिपोर्ट बनाने के लिए देश भर में समितियों के गठन का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को संबोधित करने के लिए शुरू की गई जनहित याचिका (पीआईएल) में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जिला-स्तरीय समितियों का गठन करने का निर्देश दिया, जो जेलों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का आकलन और रिपोर्ट करेंगी और मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के संदर्भ में आवश्यक अतिरिक्त जेलों की संख्या पर निर्णय देंगी।

    जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें अदालत के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर समितियों के गठन को अधिसूचित करेंगी और समितियां अपने गठन के 2 सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करेंगी। उक्त समितियों में प्रधान/जिला न्यायाधीश (जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष), सदस्य सचिव (डीएलएसए), जिला मजिस्ट्रेट (विशेष जिले के प्रभारी), पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक शामिल होंगे।

    केस टाइटल: 1382 जेलों में पुन: अमानवीय स्थितियां बनाम जेल महानिदेशक और सुधार सेवाएँ और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 406/2013

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    सीआरपीसी की धारा 391 | जो पक्ष ट्रायल में मेहनत नहीं करता, वह अपील के चरण में अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पक्षकार किसी आपराधिक मामले की सुनवाई के चरण में सबूत पेश करने में मेहनती नहीं होता, वह उसे अपील में पेश करने की कोशिश नहीं कर सकता।

    जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने की शक्ति का प्रयोग नियमित और आकस्मिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा, जब साक्ष्य दर्ज न करने से न्याय में विफलता हो सकती है।

    केस टाइटल: अजीतसिंह चेहुजी राठौड़ बनाम गुजरात राज्य और अन्य।

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    Taj Mahal Trapezium | पेड़ों को इतनी आसानी से काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

    ताज महल ट्रैपेज़ियम ज़ोन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) से यह जांच करने को कहा कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य के लिए प्रस्तावित सड़क निर्माण 3874 पेड़ों को काटे बिना हो सकता है।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने राज्य के आवेदन (इस आधार पर 3874 पेड़ों की कटाई के लिए कि वे राज्य में आगरा-जलेसर-एटा सड़क के प्रस्तावित निर्माण से प्रभावित होंगे) को "अस्पष्ट" बताते हुए इस तरीके की निंदा की, जिसे दाखिल कर कहा गया, ''हम इतनी आसानी से पेड़ नहीं काटने देंगे।'

    केस टाइटल: एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य। (रे में: ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन), WP(C) नंबर 13381/1984

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    गोवा में निजी वनों की पहचान के लिए मौजूदा मानदंड वैध, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में निजी 'वनों' की पहचान के लिए मानदंडों में संशोधन के लिए दायर अपीलों में हाल ही में फैसला सुनाया कि मौजूदा मानदंड पर्याप्त और वैध हैं, और किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

    जस्टिस बीआर गवई, अरविंद कुमार और प्रशांत कुमार मिश्रा की तीन-न्यायाधीश पीठ ने कहा, "...गोवा राज्य में निजी वनों की पहचान और सीमांकन से संबंधित मुद्दे को तीन मानदंडों पर अंतिम रूप दिया गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वन वृक्ष संरचना, सन्निहित वन भूमि और न्यूनतम क्षेत्र पांच हेक्टेयर और चंदवा घनत्व 0.4 से कम नहीं होना चाहिए।"

    केस टाइटलः गोवा फाउंडेशन बनाम गोवा राज्य और अन्य, सिविल अपील संख्या 12234-35/2018

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    SC/ST Act के तहत दोषसिद्धि के लिए महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध जाति के आधार पर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) की धारा 3(1)(xi) के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती, अगर जाति के आधार पर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कृत्य नहीं किया गया हो। कोर्ट ने कहा, "SC/ST Act की धारा 3(1)(xi) की भाषा में प्रावधान है कि अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर इस इरादे से किया जाना चाहिए कि यह जाति के आधार पर किया जा रहा है।"

    केस टाइटल: दशरथ साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

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    NI Act की धारा 138 | यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर करने में विवाद करता है तो बैंक से नमूना हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति ली जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

    परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत शिकायत में यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर पर विवाद कर रहा है तो चेक पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षर के साथ तुलना करने के लिए बैंक से हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतियां बैंक से मंगवाई जा सकती हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चेक पर पृष्ठांकन NI Act की धारा 188 (ई) के अनुसार वास्तविकता का अनुमान लगाता है। इसलिए यह अभियुक्त पर निर्भर है कि वह हस्ताक्षरों की वास्तविकता की धारणा का खंडन करने के लिए सबूत पेश करे।

    केस टाइटल: अजीतसिंह चेहुजी राठौड़ बनाम गुजरात राज्य और अन्य

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    सिर्फ आरोपी के कोर्ट में पेश न होने पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि आरोपी पक्ष की गैर-हाजिरी जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन जजों की बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के आदेश से संबंधित आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    हाईकोर्ट ने नोट किया था कि कई अवसरों पर उसने आरोपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि न तो आरोपी और न ही उसका वकील मौजूद था। इसने दर्ज किया कि यह गैर-उपस्थिति 'कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के ढीठ रुख को उजागर करती है।'

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    अदालतों के समक्ष किसी भी फाइलिंग में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि अदालतों के समक्ष दायर याचिका/कार्यवाही के मेमो में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने इस आदेश की कॉपी संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया। इसे सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को परिचालित किया जाएगा।

    केस टाइटल: शमा शर्मा बनाम किशन कुमार, स्थानांतरण याचिका (सिविल) नंबर 2023/1957

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    Krishna Janmabhoomi Case | सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक बढ़ाए जाने के कारण अप्रैल तक शाही ईदगाह मस्जिद का कोई आयोग सर्वेक्षण नहीं करेगा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जनवरी) को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए आयोग नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ मस्जिद समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

    केस टाइटल- प्रबंधन ट्रस्ट समिति शाही मस्जिद ईदगाह बनाम भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 14275/2023

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    दोषसिद्धि संदेह पर आधारित नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पुराने हत्या मामले में आरोपियों को बरी किया

    इस मुद्दे पर फैसला करते हुए कि क्या खून से सने हथियार की संदिग्ध एकमात्र बरामदगी दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 जनवरी) को यह कहते हुए नकारात्मक रुख अपनाया कि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ा न हो।

    जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के सहमत निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि किसी आरोपी को संदेह के आधार पर तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि आरोपी के अपराध को साबित करने वाला कोई पुष्ट साक्ष्य न मिल जाए।

    केस टाइटल: राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

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