Krishna Janmabhoomi Case | सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक बढ़ाए जाने के कारण अप्रैल तक शाही ईदगाह मस्जिद का कोई आयोग सर्वेक्षण नहीं करेगा
Shahadat
29 Jan 2024 5:17 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जनवरी) को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए आयोग नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ मस्जिद समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
खंडपीठ के समक्ष मस्जिद समिति द्वारा दायर एक और एसएलपी भी सूचीबद्ध थी, जिसमें दिसंबर, 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आयुक्त की नियुक्ति के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी।
पक्षकारों के संयुक्त अनुरोध पर खंडपीठ ने तीनों याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी। हालांकि, आयुक्त नियुक्त करने के निर्देश के खिलाफ अंतरिम रोक सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दी गई।
जस्टिस खन्ना ने सुनाया फैसला-
"पक्षकारों के संयुक्त अनुरोध पर अप्रैल, 2024 महीने की पहली छमाही में फिर से सूचीबद्ध करें। इस बीच पक्षकारों दलीलें पूरी कर लेंगी। पक्षकार प्रत्येक मामले में तीन पृष्ठों से अधिक नहीं की लिखित दलीलें भी दाखिल करेंगी। निर्णयों पर भरोसा किया। अंतरिम आदेश, जहां भी दिए जाएं, जारी रहेंगे।"
केस टाइटल- प्रबंधन ट्रस्ट समिति शाही मस्जिद ईदगाह बनाम भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 14275/2023