सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
Shahadat
15 March 2026 7:30 AM IST

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 मार्च, 2026 से 11 मार्च, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
नीलामी बिक्री की पुष्टि आरक्षित मूल्य के मूल्यांकन की न्यायिक जांच में बाधा नहीं बनती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 मार्च) को यह टिप्पणी की कि नीलामी बिक्री पूरी हो जाने के बाद भी नीलामी वाली संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन में कोई बाधा नहीं आएगी; खासकर तब, जब मूल्यांकन की पर्याप्तता या आरक्षित मूल्य तय करने के संबंध में कोई सवाल उठता हो।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की, "हालांकि इस स्थापित सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि एक 'बोना फाइड' (नेक-नीयत) नीलामी खरीदार के अधिकारों को उचित सुरक्षा मिलनी चाहिए और कोर्ट द्वारा पुष्टि की गई बिक्री में आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यह भी उतना ही स्थापित सत्य है कि ऐसी सुरक्षा 'पूर्ण' (Absolute) नहीं होती। जहां मूल्यांकन की पर्याप्तता या आरक्षित मूल्य तय करने की प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में विश्वसनीय मुद्दे उठाए जाते हैं, वहां कोर्ट के 'पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार' (Supervisory Jurisdiction) का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि वसूली की कार्यवाही इस तरह से की गई हो, जिससे संपत्ति का सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त हो सके। वसूली की कार्यवाही का उद्देश्य केवल बिक्री पूरी करना नहीं है, बल्कि 'सुरक्षित संपत्ति' (Secured Asset) का अधिकतम मूल्य प्राप्त करना है, ताकि लेनदार और देनदार (कर्जदार) दोनों के हितों में संतुलन बनाया जा सके।"
Cause Title: OM SAKTHI SEKAR VERSUS V. SUKUMAR & ORS.
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विवाद सुलझाने की कोशिश पुलिस को अपराध का संज्ञान लेने से नहीं रोक सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में झगड़ रहे गुटों के बीच विवाद सुलझाने की पुलिस की कोशिश उन्हें आपराधिक कृत्यों के लिए FIR दर्ज करने से नहीं रोक सकती। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा, "सिर्फ़ सुलह की कोशिश पुलिस को आपराधिक कृत्यों का संज्ञान लेने से नहीं रोक सकती।"
यह मामला पंजाब के एक इलाके में दो गुटों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है। अपीलकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से है, जबकि प्रतिवादी उच्च जाति के गुट से है। बताया जाता है कि यह विवाद इस आरोप पर शुरू हुआ कि नाली का पानी मोड़कर अपीलकर्ताओं के घरों में डाला जा रहा है।
Cause Title: Kuldeep Singh and Anr. Versus State of Punjab and Anr. (with connected appeal)
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'3 साल की प्रैक्टिस शर्त बनी रहेगी, सिर्फ लागू करने का तरीका तय करना है': सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निचली न्यायिक सेवा (सिविल जज जूनियर डिवीजन) में नियुक्ति के लिए अनिवार्य 3 वर्ष के प्रैक्टिस नियम की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी हाईकोर्टों को निर्देश दिया कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाई जाए।
चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जिन हाईकोर्टों ने पहले ही सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, वे आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाएं। साथ ही भविष्य में जारी होने वाले नए विज्ञापनों में भी यही अंतिम तिथि निर्धारित की जाए।
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S. 149 IPC | गैर-कानूनी जमाव के हर सदस्य के खास कामों को साबित न कर पाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने चार लोगों की हत्या की सज़ा और उम्रकैद बरकरार रखते हुए कहा कि अगर आरोपी भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 149 के तहत एक ही मकसद वाले गैर-कानूनी जमाव के सदस्यों के तौर पर काम करते हैं तो आरोपी द्वारा मृतक पर गोली चलाने का कोई खास चश्मदीद गवाह न होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।
जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की बेंच ने दोषी लोगों द्वारा दायर अपीलें सुनीं। इन लोगों ने दूसरे आधारों के अलावा, अपनी सज़ा को इस तर्क पर चुनौती दी कि घटना के स्वतंत्र गवाह ने उन्हें गोली चलाते या मृतक को नुकसान पहुंचाते नहीं देखा था। इसलिए IPC के तहत दायित्व पैदा करने वाले गैर-कानूनी जमाव में उनकी भागीदारी को सही नहीं ठहराया जा सकता।
Cause Title: DABLU ETC. VERSUS STATE OF MADHYA PRADESH (with connected case)
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बिना विभागीय जांच सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 मार्च) को कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच (Departmental Enquiry) के सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति केवल इस आधार पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि जांच करना “व्यावहारिक रूप से संभव नहीं” है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच को टालने का निर्णय केवल अनुमान या आशंका के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस सामग्री (relevant material) के आधार पर होना चाहिए।
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) ने यह कहते हुए उसे बर्खास्त कर दिया था कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है और विभागीय जांच होने पर वह गवाहों को धमका सकता है या प्रभावित कर सकता है।
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Arbitration | आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के बाद अधिकार क्षेत्र को लेकर देर से की गई चुनौती स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कोई भी पक्ष, जो आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में सही समय पर अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई आपत्ति उठाए बिना हिस्सा लेता है। वह बाद में जब उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल फैसला (Award) आता है तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई तकनीकी दलील नहीं दे सकता।
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा, "कोई भी पक्ष अपने पास 'अधिकार क्षेत्र का तुरुप का पत्ता' (Jurisdictional Ace) छिपाकर नहीं रख सकता। फिर यह दावा नहीं कर सकता कि धारा 16 के तहत अधिकार क्षेत्र को लेकर दी गई चुनौती पिछली बातों को मिटा देगी। ऐसा करना उस पक्ष के पिछले आचरण और सहमति को नज़रअंदाज़ करना होगा, जिससे यह साफ पता चलता है कि दोनों पक्षों ने अनुबंध की शर्तों को किस नज़र से देखा था। अगर इसकी इजाज़त दी जाती है, तो इससे विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों (ADR) के मूल सिद्धांत और आर्बिट्रेशन की भावना कमज़ोर होगी।"
Cause Title: MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI VERSUS M/S R.V. ANDERSON ASSOCIATES LIMITED
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गंभीर अपराध में 'संदेह का लाभ' मिलने पर बरी हुए व्यक्ति को पुलिस भर्ती से रोका जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'संदेह का लाभ' (Benefit of Doubt) मिलने के आधार पर बरी होने से किसी उम्मीदवार को सरकारी नौकरी में नियुक्ति का अपने-आप अधिकार नहीं मिल जाता।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा, "...किसी व्यक्ति का किसी अपराध में या ऐसे आचरण में शामिल होना, जिसे 'नैतिक पतन' (Moral Turpitude) माना जा सकता है—भले ही इसके अलावा और कुछ न हो—उस पद के लिए उसकी योग्यता और उसे नौकरी पर रखने के लिए उसकी साख (Credentials) जांचने में एक अहम आधार बन सकता है।" Also Read - '3 साल की प्रैक्टिस शर्त बनी रहेगी, सिर्फ लागू करने का तरीका तय करना है': सुप्रीम कोर्ट
Cause Title: THE STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. VERSUS RAJKUMAR YADAV
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सीधी भर्ती वालों की सीनियरिटी शुरुआती नियुक्ति से गिनी जाएगी, प्रोबेशन पूरा होने से नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) में सीधी भर्ती से नियुक्त असिस्टेंट इंजीनियरों की सीनियरिटी उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए - जिसमें ट्रेनिंग की अवधि भी शामिल है - न कि उस तारीख से जब उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रोबेशन शुरू किया।
जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला रद्द किया, जिसमें कर्मचारी की सीनियरिटी प्रोबेशन पूरा होने के बाद सेवा में शामिल होने की तारीख से गिनी गई।
Cause Title: M. THANIGIVELU AND ORS. VERSUS TAMIL NADU ELECTRICITY BOARD AND ORS. (with connected appeals)
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रेलवे यात्रा बीमा सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट तक सीमित नहीं हो सकता, यह काउंटर टिकट वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यात्री रेलवे टिकट काउंटर से खरीदते हैं, उन्हें यात्रा बीमा का फ़ायदा देने से मना नहीं किया जा सकता, जबकि यही सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि जो यात्री रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, वे बहुत कम अतिरिक्त कीमत पर बीमा का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि यही विकल्प अभी उन यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है जो रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट खरीदते हैं।
Case Title: Union of India v. Radha Yadav, Miscellaneous Application No.741-742/2019
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साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के सर्टिफिकेट के बिना कॉल डिटेल रिकॉर्ड मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को सबूत के तौर पर तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक उनके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 65-B के तहत अनिवार्य सर्टिफिकेट न हो।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा, "...साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B [BSA की धारा 63] के तहत सर्टिफिकेट को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B [BSA की धारा 63] के तहत अनिवार्य रूप से ज़रूरी सर्टिफिकेट के अभाव में कॉल डिटेल रिकॉर्ड सबूत के तौर पर अमान्य हो जाते हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।"
Cause Title: POORANMAL VERSUS THE STATE OF RAJASTHAN & ANR.
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सिर्फ ₹1 मुआवज़े पर संपत्ति अधिग्रहण मनमाना: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक लाइब्रेरी अधिग्रहण वाला बिहार कानून रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को बिहार के उस कानून को रद्द कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार को एक ऐतिहासिक पुस्तकालय को केवल एक रुपये के प्रतीकात्मक मुआवज़े पर अपने नियंत्रण में लेने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रावधान “जब्ती जैसा (confiscatory)” है और संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत राज्य कानून के आधार पर संपत्ति से वंचित कर सकता है, लेकिन ऐसा कानून न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। यदि किसी कानून के तहत संपत्ति अधिग्रहण के बदले केवल प्रतीकात्मक मुआवज़ा दिया जाता है, तो उसमें निष्पक्षता के मूल तत्व ही नहीं रहते और वह मनमाना तथा जब्ती जैसा हो जाता है।
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13 साल से कोमा में पड़े युवक को सम्मानजनक मृत्यु की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट ने जीवनरक्षक उपचार हटाने की दी इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति दी। अदालत ने 13 वर्षों से स्थायी वनस्पति अवस्था में पड़े 32 वर्षीय युवक के जीवनरक्षक उपचार हटाने की इजाजत दी।
जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश युवक के पिता की उस याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के सभी जीवनरक्षक उपचार बंद करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने कहा कि गरिमा के साथ मृत्यु भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।
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S. 66 Companies Act | शेयर कैपिटल में कमी के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को फैसला सुनाया कि जब कोई कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शेयर पूंजी में कमी करती है तो मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना या उसे प्रसारित करना कोई कानूनी ज़रूरत नहीं है, हालांकि कंपनियां सावधानी के तौर पर ऐसी रिपोर्ट प्राप्त कर सकती हैं।
Cause Title: Pannalal Bhansali Versus Bharti Telecom Limited & Ors. (with connected appeals)
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बहू से झगड़ा करना अपने आपमें क्रूरता या दहेज उत्पीड़न का अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 मार्च) को दहेज उत्पीड़न के मामले में महिला के सास-ससुर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और एक जैसे हैं।
कोर्ट ने कहा कि अपील करने वालों (सास-ससुर) के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि वे महिला से झगड़ा करते थे। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ झगड़ा करना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत घरेलू क्रूरता या दहेज उत्पीड़न का अपराध नहीं माना जाएगा।
Cause Title: DR. SUSHIL KUMAR PURBEY & ANR. VERSUS THE STATE OF BIHAR AND ORS.
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ऑक्शन में कब्ज़ा करने वाले खरीदार को दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर ऑक्शन में खरीदने वाला खरीदार पहले से ही प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर चुका है तो उसे दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 के ऑर्डर XXI रूल 95 के तहत कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा, “यह एक आम कानून है कि बिक्री की पुष्टि होने पर अचल संपत्ति का मालिकाना हक नीलामी में खरीदने वाले को मिल जाता है। बेशक, ऑर्डर 21 रूल 95 CPC में नीलामी में खरीदने वाले को कब्ज़ा लेने का तरीका बताया गया, लेकिन अगर नीलामी में खरीदने वाले को कब्ज़ा मिल जाता है और वह मुकदमा शुरू होने की तारीख को कब्ज़ा में है तो हमारी राय में उसे ऐसे गैर-टाइटल होल्डर के खिलाफ रोक से इनकार नहीं किया जा सकता जो उसके कब्ज़े में दखल देना चाहता है।”
Cause Title: P. ELAIYAPPAN VERSUS NATARAJAN & ORS.
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पब्लिक सर्वेंट की शिकायत में CrPC की धारा 202 की जांच ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले CrPC की धारा 202 (अब BNSS की धारा 225) के तहत कानूनी जांच करने की ज़रूरत नहीं है, जो किसी पब्लिक सर्वेंट की अपनी ड्यूटी निभाते हुए की गई शिकायत के आधार पर हो।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसने मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले रेस्पोंडेंट-आरोपी को समन जारी करने से पहले CrPC की धारा 202 के तहत कोई जांच नहीं की गई थी।
Cause Title: THE STATE OF KERALA & ANR. v. M/s. PANACEA BIOTEC LTD. & ANR.

