सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए कैसा रहा कोर्ट में पिछला सप्ताह

LiveLaw News Network

1 May 2021 4:51 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए कैसा रहा कोर्ट में पिछला सप्ताह

    सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप में हम जानेंगे कि शीर्ष अदालत में 26 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक सप्ताह में क्या खास रहा।

    एक नज़र में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय।

    [COVID स्वत: संज्ञान मामला ] " राष्ट्रीय संकट में मूकदर्शक नहीं बन सकते, हमारा इरादा हाईकोर्ट के हाथ बांधना नहीं " : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि COVID मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही का उद्देश्य उच्च न्यायालयों को हटाना या उच्च न्यायालयों से सुनवाई को अपने पास लेना नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट किया, "इस कार्यवाही का उद्देश्य उच्च न्यायालयों को हटाना या उच्च न्यायालयों से उन मामलों को लेना नहीं है, जो वो कर रहे हैं। उच्च न्यायालय एक बेहतर स्थिति में हैं कि वे यह देख सकें कि उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर क्या चल रहा है।"

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    आयकर अधिनियम धारा 80- आईए के तहत कटौती 'व्यावसायिक आय' तक सीमित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 80- आईए की उप-धारा (5) का दायरा ' पात्र व्यवसाय ' को 'आय के एकमात्र स्रोत' के रूप में समझते हुए अधिनियम की धारा 80-आईए की उप-धारा (1) के तहत कटौती की मात्रा के निर्धारण तक सीमित है।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा, इस प्रावधान को उप-धारा (1) के तहत कटौती की सीमा को केवल 'व्यावसायिक आय' तक पढ़ने के लिए जोर नहीं जा सकता है। इस मामले में, मूल्यांकन अधिकारी ने आयकर अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत पात्र कटौती को केवल 'व्यावसायिक आय' की सीमा तक सीमित कर दिया। आयकर आयुक्त (अपील) -1 ने आंशिक रूप से निर्धारिती द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत कटौती की सीमा के मुद्दे पर मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को पलट दिया। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने धारा 80-आईए के तहत कटौती के मुद्दे पर अपीलीय प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जहां तक ​​धारा 80-आईए के तहत कटौती का मुद्दा है।

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    "वैक्सीन की कीमत और वितरण का काम निर्माताओं पर न छोड़ें" : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाया

    सुप्रीम कोर्ट ने COVID19 के चलते मामलों की अपील की सीमा अवधि 14.03.2021 से अगले आदेशों तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को COVID19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनज़र अदालतों और न्यायाधिकरणों में मामलों की अपील की सीमा अवधि 14.03.2021 से अगले आदेशों तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि COVID19 दूसरी लहर ने "खतरनाक स्थिति" पैदा कर दी है और मुकदमों को "मुश्किल स्थिति" में डाल दिया है। पीठ ने अगले आदेश तक 14.03.2021 को समाप्त होने वाली सभी सीमा अवधि को बढ़ा दिया। 14.03.2021 की अवधि सभी विशेष और सामान्य कानूनों के तहत सीमा अवधि की गणना से बाहर रखी जाएगी।

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    'बिना सोचे समझे मौखिक टिप्पणी करने से बचें जो व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकती है': सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को सलाह दी

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालयों को सुनवाई के दौरान बिना सोचे समझे टिप्पणी करने से बचना चाहिए और साथ संयम बरतना चाहिए क्योंकि यह व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकती है और उनके बारे में गलतफहमी पैदा कर सकती है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह अवलोकन किया जो COVID-19 से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। जब लगभग चार घंटे की सुनवाई खत्म होने की कगार पर थी, तब भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने COVID से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालयों द्वारा की गईं कुछ कठोर टिप्पणियों के बारे में पीठ के समक्ष शिकायत की।

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    'आप कोई डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट या फिर वैज्ञानिक नहीं हैं': सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के इलाज और टेस्ट के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग वाली याचिका जुर्माना के साथ खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 इलाज और टेस्ट के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी ज्ञान के याचिका दायर करने पर वाणिज्य स्नातक याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया। सीजेआई रमना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने याचिका को 'तुच्छ' कहा और याचिकाकर्ता पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के कानूनी सेवा प्राधिकरण को जुर्माना का भुगतान करने और सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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    "नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत साझा करते हैं तो कार्यवाही ना हो" : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और पुलिस को चेताया

    COVID​​-19 से संबंधित मुद्दों से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए आज न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "यदि नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत साझा करते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह गलत जानकारी है।"

    कोर्ट ने चेतावनी दी कि वह ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करेगा, जो ऐसी किसी भी जानकारी पर कार्यवाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एसओएस कॉल करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की धमकियों का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत को साझा करते हैं तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है।

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    आपराधिक ट्रायल में मामूली विरोधाभास गवाहों की गवाही पर अविश्वास जताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आपराधिक ट्रायल में मामूली विरोधाभास गवाहों की गवाही पर अविश्वास जताने का आधार नहीं हो सकता। अदालत अभियुक्तों द्वारा दायर की गई एक अपील पर विचार कर रही थी, जो आईपीसी की धारा 302, धारा 34 के साथ पढ़ते हुए बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए थे। अपील मे, अभियुक्तों द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान में बड़ा विरोधाभास हैं।

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    सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को उपचार के लिए मथुरा जेल से दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से चिकित्सा के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल या एम्स या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना होगा। उसे उपचार के बाद, मथुरा जेल वापस भेजा जाना चाहिए, जहां वह यूएपीए मामले में इस आरोप में हिरासत में है कि वह हाथरस गैंगरेप-हत्या के अपराध के बाद यूपी में सांप्रदायिक अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा था।

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    "दाखिल करने की तारीख से छह महीने के भीतर निष्पादन की कार्यवाही का निपटान करें " : सुप्रीम कोर्ट ने देरी कम करने के लिए निर्देश जारी किए

    सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन की कार्यवाही में देरी को कम करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि अदालत को एक निष्पादन दाखिल करने की तारीख से छह महीने के भीतर निष्पादन की कार्यवाही का निपटान करना होगा, जिसे केवल विलंब के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करके बढ़ाया जा सकता है। पीठ ने उच्च न्यायालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और सीपीसी की धारा 122 के तहत अपनी शक्तियों के तहत किए गए सभी नियमों पर फिर से विचार करने और अपडेट करने के लिए कहा, जो आदेश के एक वर्ष के भीतर हो।

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    किसी दिव्यांग गवाह की गवाही को कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने  आपराधिक न्याय प्रणाली को दिव्यांग-अनुकूल बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए गए एक फैसले में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक दिव्यांग-अनुकूल बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि किसी दिव्यांग अभियोजन पक्ष की गवाही, या उस मामले के लिए एक दिव्यांग गवाह को कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि ऐसा व्यक्ति दुनिया के साथ एक अलग तरीके से बातचीत करता है, सक्षम शरीर वाले समकक्ष के विपरीत।

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    एससी एसटी एक्ट धारा 3 (2) (v) लागू होगी जब तक जाति की जानकारी अपराध के लिए आधारों में से एक है : सुप्रीम कोर्ट ने पहले के फैसलों पर संदेह जताया

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के उन निर्णयों पर संदेह जताया है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) की व्याख्या की गई थी कि इसका मतलब यह है कि अपराध "केवल इस आधार पर" किया जाना चाहिए कि पीड़ित अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि यह प्रावधान तब तक आकर्षित होगा जब तक जातिगत पहचान अपराध की घटना के लिए आधार में से एक है। इस आधार पर धारा 3 (2) (v) के संरक्षण से इनकार करने के लिए कि अपराध एक एससी और एसटी व्यक्ति के खिलाफ केवल उनकी जातिगत पहचान के आधार पर नहीं किया गया था, यह अस्वीकार करना है कि सामाजिक असमानताएं एक संचयी तरीके से कैसे कार्य करती हैं, पीठ ने कहा।

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    "दिल्ली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, केंद्र सरकार की इसके प्रति विशेष जिम्मेदारी है " : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जहां तक ​​दिल्ली के नागरिकों की जरूरतों का सवाल है, केंद्र सरकार की एक विशेष जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कोविड ​​-19 से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई करते हुए कहा, "दिल्ली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शायद ही कोई प्रजातीय दिल्ली वाला है ... केंद्र के रूप में आपकी एक विशेष जिम्मेदारी है।"

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    सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉल कराने के लिए दायर बैंकों का आवेदन खारिज, फैसले में आरबीआई को आरटीआई के तहत लोन डिफॉल्टर्स की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा करने का दिया गया है निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री मामले में 2015 के फैसले को वापस लेने की मांग करने वाले कुछ बैंकों द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरबीआई, RTI अधिनियम के तहत बैंकों से संबंधित डिफॉल्टरों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट, वार्षिक विवरण आदि का खुलासा करने के लिए बाध्य है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की खंडपीठ ने उन आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में किसी फैसले को वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल करने का प्रावधान नहीं है।

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