सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉल कराने के लिए दायर बैंकों का आवेदन खारिज, फैसले में आरबीआई को आरटीआई के तहत लोन डिफॉल्टर्स की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा करने का दिया गया है निर्देश

LiveLaw News Network

28 April 2021 9:24 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री मामले में 2015 के फैसले को वापस लेने की मांग करने वाले कुछ बैंकों द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरबीआई, RTI अधिनियम के तहत बैंकों से संबंधित डिफॉल्टरों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट, वार्षिक विवरण आदि का खुलासा करने के लिए बाध्य है।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की खंडपीठ ने उन आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में किसी फैसले को वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल करने का प्रावधान नहीं है।

    पीठ ने कहा, "इस अदालत के फैसले को वापस लेने के लिए एक आवेदन दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।"

    हालांकि, पीठ ने आवेदकों को जयंतीलाल मिस्त्री के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा उपचार का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्रता दी है।

    जयंतीलाल मिस्त्री मामले के बारे में

    जयंतीलाल मिस्त्री मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस तर्क को खारिज कर दिया था कि वह बैंकों की जानकारी को एक जिम्मेदार व्यक्ति की क्षमता से रख रहा है, और इसलिए ऐसी सूचना को सूचना के अधिकार के तहत धारा 8 (1) (ई) के अनुसार प्रकटीकरण से छूट दी गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित मामलों के एक बैच पर विचार कर रही थी, जिसमें आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदकों को मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा आरबीआई को निर्देश दिया गया था।

    जस्टिस एमई इकबाल और जस्टिस सी नागप्पन की खंडपीठ ने कहा था कि आरबीआई वित्तीय संस्थानों के साथ अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति के रिश्ते में नहीं रखता है, क्योंकि निरीक्षणों की रिपोर्ट, बैंक के स्टेटमेंट, आरबीआई द्वारा प्राप्त व्यवसाय से संबंधित जानकारी आत्मविश्वास या विश्वास के बहाने नहीं प्राप्त की जाती है।

    न्यायालय ने कहा कि नियामक क्षमता के तहत या कानून के जनादेश के तहत प्राप्त जानकारी को विश्वाश्र‌ित क्षमता के तहत आयोजित जानकारी नहीं कहा जा सकता है।

    न्यायालय कहा कि RBI को पारदर्शिता के साथ काम करना है और उन सूचनाओं को नहीं छिपाना है जो बैंकों को शर्मिंदा कर सकती हैं और यह कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना और मांगी गई जानकारी का खुलासा करना बाध्यकारी है।

    बाद में, आरबीआई द्वारा यह अवमानना ​​याचिका दायर की गई कि 2016 में आरबीआई द्वारा घोषित प्रकटीकरण नीति जयंतलाल मिस्त्री के फैसले के निर्देशों के विपरीत थी।

    अप्रैल 2019 में जस्टिस नागेश्वर राव और एमआर शाह की खंडपीठ ने आरबीआई को ड‌िस्‍क्लोज़र पॉलिसी को इस हद तक वापस लेने का निर्देश दिया कि इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत छूट की अनुमति दी। (गिरीश मित्तल बनाम पार्वती वी सुंदरम और अन्य) न्यायालय ने माना कि आरबीआई द्वारा इसके निर्देश के उल्लंघन को गंभीरता से देखा जाएगा।

    वापसी की आवेदन सुनवाई योग्य नहीं; वे छुपे हुए समीक्षा आवेदन

    उसके बाद, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और कुछ अन्य बैंकों ने जयंतलाल मिस्त्री मामले को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि फैसला उनकी सुनवाई के बिना पारित किया गया था, और इसलिए यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

    आगे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केएस पुट्टास्वामी मामले में 2017 में "निजता के अधिकार" को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के बाद फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी।

    इन दलीलों को खारिज करते हुए, पीठ ने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों ने किसी फैसले को वापस लेने की अर्जी दाखिल करने की अनुमति नहीं दी है।

    आवेदकों का तर्क थाकि जब प्रभावित पक्ष को सुने बिना निर्णय पारित किया जाता है, तो रिकॉल एप्ल‌िकेशन सुनवाई योग्य होता है। पीठ ने कहा कि यह आरबीआई का निर्णय था जो उस मामले में चुनौती के अधीन था।

    पीठ ने कहा कि रिकॉल एप्लिकेशन अनिवार्य रूप से छुपा हुआ समीक्षा आवेदन है।

    केस का विवरण

    टाइटिल: भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन। मिस्त्री

    बेंच: जस्टिस एल नागेश्वर राव और विनीत सरन

    आदेश पढ़ने / डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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