"नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत साझा करते हैं तो कार्यवाही ना हो" : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और पुलिस को चेताया

LiveLaw News Network

30 April 2021 3:16 PM IST

  • नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत साझा करते हैं तो कार्यवाही ना हो : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और पुलिस को चेताया

    COVID​​-19 से संबंधित मुद्दों से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए आज न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

    "यदि नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत साझा करते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह गलत जानकारी है।"

    कोर्ट ने चेतावनी दी कि वह ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करेगा, जो ऐसी किसी भी जानकारी पर कार्यवाही कर रहे हैं।

    सोशल मीडिया पर एसओएस कॉल करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की धमकियों का जिक्र करते हुए बेंच, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट शामिल थे, ने कहा, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत को साझा करते हैं तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है। "

    कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों द्वारा किसी भी जानकारी पर कार्यवाही करना कोर्ट की अवमानना ​​माना जाएगा।

    यह कहा गया,

    "एक मजबूत संदेश सभी राज्यों और राज्यों के DGP को जाने दें।"

    हाल ही में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी कि सोशल मीडिया तत्काल चिकित्सा जरूरतों को लोगों तक पहुंचाने में अच्छा काम कर रहा है।

    दूसरी लहर के दौरान कोविड -19 के उपचार में आवश्यक ऑक्सीजन और दवाओं की भारी कमी के बीच, कई प्रभावित लोग संसाधनों की खरीद में सहायता लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं।

    कई मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया हस्तियों ने संसाधनों की उपलब्धता और टूलकिट साझा करने के लिए वास्तविक समय की जानकारी को संकलित करने में एक स्वैच्छिक हाथ दिया है।

    कथित तौर पर सोशल मीडिया पर झूठे अलार्म के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लोगों पर मुकदमा चलाने के यूपी सरकार के फैसले के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी प्रासंगिक है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि राज्य के किसी भी निजी या सार्वजनिक COVID-19 अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और सोशल मीडिया पर "अफवाह" फैलाने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

    आदित्यनाथ ने अफवाहें फैलाने वाले लोगों पर "निगरानी रखने" के लिए उच्च रैंक के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए, और इस तरह की सभी घटनाओं की विधिवत जांच कर यह देखने के लिए कहा कि क्या केवल डर पैदा करने के लिए से रिपोर्ट जारी की गई थी।

    हाल ही में, यूपी की अमेठी पुलिस ने "झूठी जानकारी फैलाने" के लिए आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक लड़के पर केस दर्ज किया है। आरोपी ने अपने दादा के जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए ट्विटर पर अपील जारी की थी, जो गंभीर थे।

    इस बीच, एक्टिविस्ट साकेत गोखले द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

    साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन के लिए अपील करने वाले नागरिकों के खिलाफ कठोक कार्रवाई करने से यूपी सरकार को रोकने की मांग की है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की एक बेंच सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID19 संबंधित मुद्दों (महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण) से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए मामले की सुनवाई कर रही थी।

    27 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार से इस तरह के मुद्दों पर जवाब मांगा था - जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति, रेमेडेसिविर जैसी दवाओं की उपलब्धता, टीकाकरण मूल्यनिर्धारण नीति आदि।

    कोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा था कि टीकाकरण मूल्य निर्धारण के लिए औचित्य और आधार की व्याख्या करें।

    न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया था,

    "सरकार एक ओर केंद्र सरकार और दूसरी ओर राज्यों द्वारा वैक्सीन के संबंध में अंतर मूल्य निर्धारण के औचित्य की व्याख्या करेगी।"

    पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि उच्च न्यायालयों को अपने न्यायालयों में COVID19 संबंधित मुद्दों से निपटने से रोकने के लिए स्वत: संज्ञान केस का इरादा नहीं था। यह स्वीकार करते हुए कि उच्च न्यायालय स्थानीय मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर थे, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह बड़े, अंतर-राज्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और उच्च न्यायालयों के लिए केवल एक पूरक भूमिका निभा रहा है।

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