"वैक्सीन की कीमत और वितरण का काम निर्माताओं पर न छोड़ें" : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाया

LiveLaw News Network

30 April 2021 3:36 PM IST

  • वैक्सीन की कीमत और वितरण का काम निर्माताओं पर न छोड़ें : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाया

    सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से आग्रह किया कि वह टीकाकरण के संबंध में अलग कीमत निर्धारण और अनिवार्य लाइसेंसिंग के मुद्दों पर अपनी शक्तियों का उपयोग करे।

    कोर्ट ने कहा,

    "वैक्सीन कीमत निर्धारण और वितरण को निर्माताओं पर न छोड़ें, यह सार्वजनिक वस्तुओं के समान है। आपको इसके लिए जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है।"

    "क्या खरीद केंद्र सरकार या राज्यों के लिए है, यह अंततः नागरिकों के लिए है। हमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के मॉडल को क्यों नहीं अपनाना चाहिए? केंद्र सौ प्रतिशत का अधिग्रहण क्यों नहीं कर सकता, निर्माताओं की पहचान करें और उनसे बातचीत करें और फिर राज्यों को वितरित करें। हम खरीद के केंद्रीकरण और वितरण के विकेंद्रीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। आपने राज्यों को 50% कोटा दिया है।"

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

    "इसका मतलब यह है कि यह तय करने के लिए वैक्सीन निर्माताओं पर छोड़ दिया गया है कि किस राज्य को कितना मिलता है? क्या समानता का यह प्रश्न निजी क्षेत्र पर छोड़ा जा सकता है?"

    "4500 करोड़ रुपये टीके के विकास के लिए संगठन को दिए गए। तब हमारे पास उत्पाद भी हैं!"

    जज ने कहा,

    "वही निर्माता आपको 150 रुपये और राज्यों को 300-400 रुपये कह रहा है! थोक स्तर पर, कीमत का अंतर 30,000 से 40,000 करोड़ रुपये का होगा। राष्ट्र को इसका भुगतान क्यों करना चाहिए? इसका इस्तेमाल कहीं और किया जा सकता है! क्यों ना केंद्र सरकार इसे थोक में खरीदे और फिर राज्य इसे उठाए ?"

    न्यायमूर्ति भट ने कहा,

    "यह अमेरिका में $ 2.15 है और यह यूरोपीय संघ में भी कम है। यह राज्यों में 600 और भारत के निजी अस्पतालों में 1200 क्यों होना चाहिए? हमारी दवा की खपत बड़ी है! हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं!"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एसजी को बताया,

    "कीमत निर्धारण का मुद्दा असाधारण रूप से गंभीर है। आज आप केंद्र से 45 वर्ष और अधिक आयु के लोगों के लिए 50% नि: शुल्क कह रहे हैं। बाकी 50%, राज्य को आयु वर्ग के लिए निजी क्षेत्र से बातचीत करनी है। 18 से 45- उस आयु वर्ग में आज हमारे पास 59 करोड़ भारतीय हैं। इसके अलावा, एक बड़ा तबका गरीब, हाशिए पर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधीन है। उन्हें पैसा कहां से मिलेगा? हम इस निजी क्षेत्र के मॉडल का पालन नहीं कर सकते। संकट का समय है। हां, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना होगा लेकिन हमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करना चाहिए। निजी क्षेत्र को कैसे पता चलेगा कि महाराष्ट्र या उत्तराखंड या मणिपुर या गुजरात को कितना देना है। आप इसे निर्माताओं पर नहीं छोड़ सकते। सार्वजनिक वस्तुओं पर समानता है। आपको इसके लिए जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है।"

    न्यायाधीश ने कहा,

    "इसके अलावा, जैसा कि हम 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण कार्यक्रम को खोलते हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की क्षमता को जानते हुए, हमें वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सिर्फ दो इकाइयों से जारी नहीं रह सकता है। आपको अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा ताकि अतिरिक्त इकाइयां हों।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने विशेष रूप से निम्नलिखित मुद्दों को हरी झंडी दिखाई-

    "एक सार्वजनिक आपातकालीन स्थिति में पेटेंट के अनिवार्य रूप से लाइसेंस के लिए धारा 92 और 100 के तहत शक्तियों का प्रयोग"

    पीठ ने पूछा कि क्या वित्त मंत्रालय ने अतीत में भारत बायोटेक और एसआईआई को 1500 और 3000 करोड़ रुपये की मौजूदा मोहलत की तरह कोई अनुदान दिया है? पीठ ने पूछा कि क्या मौजूदा वैक्सीन की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्पादन अवसंरचना और अन्य सहायता के लिए निधियों के उल्लंघन के समान हैं और क्या केंद्र सरकार वैक्सीन के विकास और निर्माण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुदान / सहायता की सीमा का संकेत दे सकती है ?

    पीठ ने पूछा,

    "केंद्र सरकार महामारी की गंभीरता को देखते हुए उत्पादित की गई सौ प्रतिशत खुराक क्यों नहीं खरीद रही है? क्या एसआईआई और भारत बायोटेक टीकों के वितरण में समानता का प्रदर्शन करेंगे?"

    पीठ का विचार था कि केंद्र को सभी निजी निर्माताओं द्वारा उत्पादन में तेजी लाने के लिए अपने स्वयं के निवेश और सुविधा को स्पष्ट करना चाहिए और साफ करना चाहिए कि क्या यह निवेश राज्यों और निजी खरीद के लिए प्रदान की जाने वाली अंतिम कीमत में परिलक्षित होगा जो वास्तविक रूप से वर्जित हो सकता है और केवल केंद्र द्वारा निर्धारित होगा।

    पीठ ने एसजी को ये इंगित किया गया था कि केंद्र द्वारा प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देने के तर्क पर सवाल उठाया कि उत्पादन से खुद को दूर करने और अगर यह वास्तव में वैक्सीन की वहन क्षमता के तौर पर परिणाम है-

    "विशेष रूप से, जब सामान दुर्लभ हैं और केंद्र ने उत्पादन में बहुत कम कंपनियों को मंज़ूरी दी है। वर्तमान में, वहां एक निजीकरण है। यह सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होगा जब विशेष रूप से इन निजी निर्माताओं को वित्त पोषण और केंद्र द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है जो उन्हें सार्वजनिक रूप से अच्छा बनाती है।"

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