सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Update: 2026-03-07 16:00 GMT

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 मार्च, 2026 से 06 मार्च, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

कोल ब्लॉक कैंसिल करना 'कानून में बदलाव', पावर जेनरेटर 2014 से मुआवज़े का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि कोर्ट के 2014 के फैसले के मुताबिक, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड को अलॉट किए गए गणेशपुर कोल ब्लॉक को कैंसिल करना, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) के साथ उसके पावर परचेज़ एग्रीमेंट के तहत “कानून में बदलाव” था। कोर्ट ने माना कि इससे APNRL उस तारीख से मुआवज़े का हकदार है।

हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने फैसला सुनाया कि आधुनिक पावर 25 अगस्त, 2014 से पहले हुए ज़्यादा कोयले के खर्च को रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कैप्टिव माइन के अलावा दूसरे सोर्स से कोयला लेने पर एनर्जी चार्ज बढ़ाने पर रोक थी।

Case Title – West Bengal State Electricity Distribution Co. Ltd. v. Adhunik Power & Natural Resource Ltd. & Ors.

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जो लोग फैसले से नाराज़ नहीं हैं, वे रिव्यू की मांग कर सकते हैं या उसे चुनौती दे सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो लोग किसी केस में पक्षकार नहीं थे, लेकिन फैसले से उन पर बुरा असर पड़ा है, उनके पास भी उपाय है और वे सही फोरम के सामने फैसले का रिव्यू कर सकते हैं या उसे चुनौती दे सकते हैं।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने केरल टेक्निकल एजुकेशन सर्विस में प्रमोशन को लेकर हुए विवाद से जुड़ी अपील पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही।

Case : Dr Jiji KS v Shibu K

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

S.133 Contract Act | बिना सहमति के लोन लिमिट में बदलाव के बाद कर्जदार के पैसे निकालने पर श्योरिटी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि गारंटर की सहमति के बिना कर्जदार द्वारा मंज़ूर लिमिट से ज़्यादा निकाले गए लोन अमाउंट के लिए गारंटर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, गारंटर शुरू में गारंटी वाले लोन अमाउंट के लिए ज़िम्मेदार रहेगा।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि लोन एग्रीमेंट में अंतर होने पर श्योरिटी पूरी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी।

Cause Title: BHAGYALAXMI CO-OPERATIVE BANK LTD. VERSUS BABALDAS AMTHARAM PATEL (D) THROUGH LEGAL REPRESENTATIVES & OTHERS

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो लोग ओरिजिनल प्रोसिडिंग्स में पक्षकार नहीं है, उन्हें भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर वे जानबूझकर कोर्ट के आदेश को न मानने में मदद करते हैं या उसे आसान बनाते हैं।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार जब किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को किसी ज्यूडिशियल ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है तो जानबूझकर कुछ न करना या उसे न मानने में मदद करना कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है।

Case : Israr Ahmed Khan v. Amarnath Prasad and others

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News