भ्रष्टाचार के मामले में संवैधानिक न्यायालय द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध जांच का आदेश दिए जाने पर स्वीकृति का अभाव बाधा नहीं: केरल हाईकोर्ट

Update: 2024-06-10 05:36 GMT

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि जब कोई संवैधानिक न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention Of Corruption Act) के अंतर्गत किसी अपराध की जांच या अन्वेषण करने का आदेश पारित करता है तो अधिनियम की धारा 17ए बाधा के रूप में कार्य नहीं करती है।

इस प्रावधान के अनुसार, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध की जांच, पूछताछ या अन्वेषण करने से पहले, जब कथित अपराध ऐसे लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित हो तो संबंधित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

यह मामला कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्वीपर-कम-क्लीनर के पद पर व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित है। पद की अधिसूचना 2008 में प्रकाशित हुई। हाईकोर्ट के समक्ष कुछ मुकदमों के लंबित होने के कारण अंतिम रैंक सूची 2018 में ही प्रकाशित हुई। इस सूची के आधार पर 97 लोगों की नियुक्ति की गई।

याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इंटरव्यू से पहले सत्तारूढ़ राजनीतिक दल ने चयन समिति को उन लोगों की सूची दी, जिन्हें नियुक्त किया जाना था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लिखित परीक्षा में कम अंक पाने वाले लेकिन सूची में शामिल उम्मीदवारों को इंटरव्यू में अधिकतम अंक दिए गए; लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले लेकिन सूची में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में कम अंक दिए गए।

27/12/2018 को आयोजित सिंडिकेट की बैठक में 28/12/2018 को चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि रैंक सूची में विवरण सत्तारूढ़ राजनीतिक मोर्चे से जुड़े कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के माध्यम से पहले ही लीक हो गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उक्त कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने रैंक सूची के प्रकाशन से बहुत पहले ही चयनित उम्मीदवारों से संपर्क कर उन्हें अपने संघ की सदस्यता सुनिश्चित कर ली थी। याचिकाकर्ताओं ने सतर्कता निदेशक के समक्ष शिकायत दर्ज कर इसकी जांच की मांग की। सरकार के सीनियर वकील ने तर्क दिया कि सतर्कता विभाग इस शिकायत पर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अधिनियम की धारा 17ए के तहत कोई पूर्व अनुमति नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति केवल तभी आवश्यक है, जब कथित अपराध किसी लोक सेवक द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित हो।

न्यायालय ने शंकर भट और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि कोई भी अपराध, कार्य जो पहली नज़र में अपराध या अवैध प्रतिफल की मांग करता है, उसे लोक सेवक द्वारा की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित अपराध नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि आरोप किसी लोक सेवक द्वारा की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित हैं।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि जब कोई संवैधानिक न्यायालय जांच करने का निर्देश देता है तो धारा 17ए बाधा के रूप में काम नहीं करेगी।

इस संबंध में इसने वेणुगोपाल वी. एवं अन्य बनाम केरल राज्य (2021) का संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया,

"जांच करने के संबंध में अधिनियम की धारा 17ए के तहत प्रतिबंध पुलिस अधिकारी या संबंधित जांच एजेंसी के खिलाफ काम करता है और यह अधिनियम के तहत किसी अपराध में प्रारंभिक जांच का आदेश देने के लिए संवैधानिक न्यायालय की शक्ति पर कोई बाधा नहीं डालता है। एक बार जब कोई संवैधानिक न्यायालय अधिनियम के तहत किसी अपराध में जांच की आवश्यकता या वांछनीयता के बारे में जांच करता है और खुद को संतुष्ट करता है और जांच करने का आदेश पारित करता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी ऐसी जांच या जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 17ए के तहत परिकल्पित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है।"

सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक को तीन महीने के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: बिंदुलाल वी.एस. और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य

Tags:    

Similar News