सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

24 Aug 2025 10:00 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 अगस्त, 2025 से 22 अगस्त, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    यदि DSR के पास नदी की पुनःपूर्ति क्षमता का अध्ययन नहीं है तो रेत खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को कहा कि नदी की वार्षिक प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति क्षमता (Annual Natural Recovery Capacity) के आकलन से संबंधित पुनःपूर्ति अध्ययन (Replenishment Study) के अभाव में, रेत खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी नहीं दी जा सकती। ज‌स्टिस पीएस नरसिम्हा और ज‌स्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि पर्यावरणीय मंज़ूरी के लिए ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) के अलावा पुनःपूर्ति आंकड़े भी एक अनिवार्य शर्त हैं।

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    बरी किए जाने के विरुद्ध CrPC की धारा 372 के तहत पीड़ित की अपील कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा जारी रखी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी अभियुक्त की बरी किए जाने के विरुद्ध अपील लंबित रहने के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी मृतक पीड़ित द्वारा मूल रूप से दायर अपील पर मुकदमा चलाने के लिए स्थानापन्न के रूप में आगे आ सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि बरी किए जाने के विरुद्ध अपील पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों को स्थानापन्न नहीं किया जा सकता है तो CrPC की धारा 372 के प्रावधान के तहत पीड़ित का अपील करने का अधिकार निरर्थक हो जाएगा।

    Cause Title: KHEM SINGH (D) THROUGH LRs VERSUS STATE OF UTTARANCHAL (NOW STATE OF UTTARAKHAND) & ANOTHER ETC.

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    'उपभोक्ता मंच 2003-2020 के बीच पारित अंतिम आदेशों को लागू कर सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने 1986 अधिनियम की धारा 25(1) में विसंगति को दूर किया

    शुक्रवार (22 अगस्त) को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का निपटारा किया, जिसके कारण 2003 और 2020 के बीच कई फ्लैट खरीदारों को डेवलपर द्वारा सेल डीड निष्पादित करने से संबंधित आदेशों को लागू करने से रोका जा रहा था। अदालत ने कहा कि अब से 2003 और 2020 के बीच पारित अंतिम आदेश, जिसमें डेवलपर को सेल डीड निष्पादित करने या कब्जा देने का निर्देश दिया गया, 1986 अधिनियम की धारा 25(1) के तहत लागू किया जा सकेगा।

    Cause Title: PALM GROVES COOPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD. VERSUS M/s MAGAR GIRME AND GAIKWAD ASSOCIATES ETC.

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    सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने का आदेश उलझनभरी स्थिति पैदा कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली से सभी आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर/पाउंड में स्थानांतरित करने के दो-जजों की खंडपीठ के व्यापक निर्देशों से कैच -22 की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि पहले मूल्यांकन किए बिना अनुपालन करना असंभव है कि उन्हें समायोजित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा है या नहीं। "मौजूदा बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन किए बिना सभी आवारा जानवरों को लेने और उन्हें कुत्ते के आश्रयों / पाउंड में रखने के लिए एक कंबल दिशा कैच -22 स्थिति का कारण बन सकती है क्योंकि इस तरह के निर्देशों का पालन करना असंभव हो सकता है।

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    Bihar SIR: वोटर ड्राफ्ट रोल से बाहर हुए लोग आधार कार्ड के साथ कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन- सुप्रीम कोर्ट

    बिहार SIR मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि जिन व्यक्तियों को मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखा गया है, वे ऑनलाइन मोड के माध्यम से शामिल करने के लिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और फॉर्म का भौतिक रूप से जमा करना आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उल्लिखित ग्यारह दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज या आधार कार्ड सूची में शामिल करने की मांग करने वाले आवेदनों के साथ जमा किया जा सकता है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में किया संशोधन, कहा- Delhi-NCR में टीकाकरण के बाद ही छोड़े जाएंगे उठाए गए आवारा कुत्तें

    सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दो जजों की बेंच द्वारा दिए गए उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से उठाए गए आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की बेंच ने स्पष्ट किया कि उठाए गए आवारा कुत्तों को नसबंदी, कृमिनाशक और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाना चाहिए, जहां से उन्हें उठाया गया था, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं, जिनके रेबीज से संक्रमित होने का संदेह है या जो आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं।

    Case Details: IN RE : 'CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE'|SMW(C) No. 5/2025

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    राज्यपाल द्वारा अनिश्चितकाल तक बिल रोकने से विधानसभा निष्क्रिय हो जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

    विधेयकों को मंजूरी से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 अगस्त) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए विधेयकों को रोकते हैं, तो यह विधायिका को निष्क्रिय कर देगा। क्या ऐसी स्थिति में अदालतें हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन हैं, अदालत ने पूछा।

    चीफ़ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल की इस दलील का जवाब देते हुए कि न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल को बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकती है।

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    S.186 IPC के तहत 'बाधा' शारीरिक बल तक सीमित नहीं, बल्कि लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (20 अगस्त) को स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 186 के तहत दोषसिद्धि के लिए हिंसा या शारीरिक बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि किसी लोक सेवक के वैध कर्तव्य में बाधा, धमकी, भय या जानबूझकर असहयोग के माध्यम से भी डाली जा सकती है, बशर्ते कि इससे कर्तव्य निर्वहन में कठिनाई हो।

    कोर्ट ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 186 में प्रयुक्त 'बाधा' शब्द केवल शारीरिक बाधा डालने तक ही सीमित नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि यह आपराधिक बल प्रयोग का कृत्य हो। यह कृत्य हिंसक भी हो, यह पर्याप्त है यदि शिकायत की गई कार्रवाई किसी लोक सेवक को उसके वैध कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालती है। लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में गैरकानूनी रूप से बाधा पहुंचाने का कोई भी कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त होगा। इसकी कोई भी अन्य व्याख्या लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी, अपराधों की जांच को विफल करेगी और लोक न्याय को बाधित करेगी। ऐसी व्याख्या न्यायालयों द्वारा स्वीकार्य नहीं है।"

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    ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध की परिसीमा अवधि ड्रग्स एनालिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त होने से शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों की परिसीमा अवधि की गणना सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट के प्रकाशन की तिथि से की जानी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 32 के तहत कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई थी और शिकायतों को परिसीमा अवधि के भीतर माना गया था।

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    IPC की धारा 172-188 से जुड़े अपराधों को धारा 195 के प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत निर्धारित किए

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 195 मजिस्ट्रेट को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 172-188 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने से तब तक रोकती है, जब तक कि संबंधित लोक सेवक शिकायत दर्ज न करे, यह प्रतिबंध उन अन्य अपराधों पर भी लागू होता है, जो इन प्रावधानों से इतने निकटता से जुड़े हैं कि उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता।

    पूर्व उदाहरणों पर चर्चा के बाद न्यायालय ने कहा: "इस प्रकार, उपरोक्त के मद्देनजर, कानून का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है कि उस लोक सेवक द्वारा शिकायत अवश्य की जानी चाहिए, जिसे उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा पहुंचाई गई हो। शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए। CrPC की धारा 195 के प्रावधान अनिवार्य हैं। इसका पालन न करने पर अभियोजन और अन्य सभी परिणामी आदेश अमान्य होंगे। न्यायालय ऐसी शिकायत के बिना ही मामले का संज्ञान ले लेता है। ऐसी शिकायत के अभाव में मुकदमा और दोषसिद्धि अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगी।"

    Cause Title: DEVENDRA KUMAR VERSUS THE STATE (NCT OF DELHI) & ANR.

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    16 साल की मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम पुरुष से वैध विवाह कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की। इस याचिका में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 2022 के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया था कि 16 साल की मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम पुरुष से वैध विवाह कर सकती है और दंपति को धमकियों से सुरक्षा प्रदान की गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि NCPCR इस मुकदमे से अनजान है और उसे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

    Case Details : NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS (NCPCR) Versus GULAAM DEEN AND ORS.| SLP(Crl) No. 10036/2022, NCPCR vs JAVED AND ORS Diary No. 35376-2022, NCPCR vs FIJA AND ORS SLP(Crl) No. 1934/2023

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    RP Act | पर्याप्त न होने तक संपत्ति का खुलासा न करने मात्र से चुनाव अमान्य नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में संपत्ति का खुलासा न करने मात्र से यदि वह कोई भौतिक दोष नहीं है और पर्याप्त प्रकृति का नहीं है तो नामांकन स्वीकार करना अनुचित नहीं होगा, जिससे चुनाव अमान्य हो जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 123 के अनुसार ऐसी विफलता भ्रष्ट आचरण नहीं मानी जाएगी, जिससे धारा 100(1)(बी) के अनुसार चुनाव परिणाम अमान्य हो जाता है। ऐसा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की विधायक कोवा लक्ष्मी के चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव, 2023 के आसिफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई थीं।

    Cause Title: AJMERA SHYAM VERSUS SMT. KOVA LAXMI & ORS.

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    WB Premises Tenancy Act | धारा 7 के तहत यदि स्वीकृत किराया समय पर जमा नहीं किया जाता तो किरायेदार बेदखली से सुरक्षित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    पश्चिम बंगाल परिसर किरायेदारी अधिनियम, 1997 (WBPT Act) की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक बार किरायेदार को बेदखली का समन जारी होने के बाद लागू ब्याज सहित बकाया किराया जमा करने की वैधानिक 30-दिन की अवधि अनिवार्य है और इसे परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का हवाला देकर बढ़ाया नहीं जा सकता।

    जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने एक ऐसे मामले पर विचार किया, जिसमें अपीलकर्ता-किरायेदार वैधानिक 30-दिन की अवधि के भीतर स्वीकृत किराया जमा करने में विफल रहा और बाद में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक याचिका के साथ किराए के निर्धारण के लिए विलंबित आवेदन दायर किया। चूंकि बेदखली से बचने के लिए 30 दिनों के भीतर किराए का समय पर भुगतान और उसी अवधि के भीतर किराए के निर्धारण के लिए आवेदन दायर करने की दोनों अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं हुईं, इसलिए हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

    Cause Title: SEVENTH DAY ADVENTIST SENIOR SECONDARY SCHOOL VS. ISMAT AHMED AND ORS.

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