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आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट
आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट

आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आर्बिट्रेटर की नियुक्ति होती है जो किसी भी विवाद में आर्बिटेशन करता है। आर्बिट्रेटर की नियुक्ति आर्बिटेशन करार के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। आर्बिट्रेटर की नियुक्ति तीन प्रकार से की जा सकती है- पक्षकारों द्वारा, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा, आर्बिटेशन अधिकरण द्वारा-जहाँ आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटरों को नियुक्ति पक्षकारों द्वारा की गई हो, वहां वह तत्काल को मध्यस्य निर्देशित कर आर्बिटेशन कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति को...