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राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 और 10 के अंतर्गत अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर सामान्य पर्यवेक्षण और बोर्ड का क्षेत्राधिकार किस प्रकार प्रयोग किया जाता है?
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 और 10 के अंतर्गत अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर सामान्य पर्यवेक्षण और बोर्ड का क्षेत्राधिकार किस प्रकार प्रयोग किया जाता है?

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रारंभिक प्रावधानों में राज्य में राजस्व न्यायिक प्रणाली की नींव रखी गई है। अधिनियम की धारा 4 से लेकर धारा 8 तक, राजस्व बोर्ड की स्थापना, उसकी संरचना, मुख्यालय, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। धारा 4 में बोर्ड के गठन की बात की गई है, धारा 5 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख है, धारा 6 में मुख्यालय अजमेर बताया गया है, जबकि धारा 7 में मंत्रीगणीय अधिकारियों की नियुक्ति और धारा 8 में बोर्ड की शक्तियों को बताया गया है।अब हम...

धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 : अपील लंबित होने पर सजा पर रोक और दोषी को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान
धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 : अपील लंबित होने पर सजा पर रोक और दोषी को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान

BNS, 2023 के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और वह उस निर्णय के विरुद्ध अपील करता है, तो यह स्वाभाविक है कि वह अपीलीय न्यायालय से यह प्रार्थना करेगा कि जब तक उसकी अपील पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उसे जेल में न रखा जाए और उसकी सजा पर रोक लगाई जाए।इसी संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 430 एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह धारा यह निर्धारित करती है कि अपील लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित कैसे किया जा सकता है और दोषी व्यक्ति को किन...

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 7 और 8 के अंतर्गत राजस्व बोर्ड के मंत्रीगणीय अधिकारी और उसकी शक्तियां
राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 7 और 8 के अंतर्गत राजस्व बोर्ड के मंत्रीगणीय अधिकारी और उसकी शक्तियां

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 राज्य की राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु बनाया गया एक प्रमुख अधिनियम है। इस अधिनियम के प्रारंभिक प्रावधानों में, विशेष रूप से धारा 4, 5 और 6 में राजस्व बोर्ड की स्थापना, संरचना और उसके मुख्यालय से संबंधित नियम निर्धारित किए गए हैं।धारा 4 में बताया गया कि यह बोर्ड एक अध्यक्ष और कम से कम तीन तथा अधिकतम पंद्रह सदस्यों से मिलकर बनेगा। धारा 5 में सदस्यों के कार्यकाल की चर्चा की गई और धारा 6 में बोर्ड का मुख्यालय अजमेर घोषित किया गया। अब हम इस लेख में धारा 7...