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राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 7 और 8 के अंतर्गत राजस्व बोर्ड के मंत्रीगणीय अधिकारी और उसकी शक्तियां
राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 7 और 8 के अंतर्गत राजस्व बोर्ड के मंत्रीगणीय अधिकारी और उसकी शक्तियां

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 राज्य की राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु बनाया गया एक प्रमुख अधिनियम है। इस अधिनियम के प्रारंभिक प्रावधानों में, विशेष रूप से धारा 4, 5 और 6 में राजस्व बोर्ड की स्थापना, संरचना और उसके मुख्यालय से संबंधित नियम निर्धारित किए गए हैं।धारा 4 में बताया गया कि यह बोर्ड एक अध्यक्ष और कम से कम तीन तथा अधिकतम पंद्रह सदस्यों से मिलकर बनेगा। धारा 5 में सदस्यों के कार्यकाल की चर्चा की गई और धारा 6 में बोर्ड का मुख्यालय अजमेर घोषित किया गया। अब हम इस लेख में धारा 7...

NI Act में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बाउंस हो जाने पर सूचना दिए जाने का Reasonable टाइम
NI Act में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बाउंस हो जाने पर सूचना दिए जाने का Reasonable टाइम

युक्तियुक्त समय- प्रतिग्रहण या संदाय के उपस्थापन के लिए अनादर की सूचना देने की गणना करने में लोक अवकाश दिनों को अपवर्जित किया जाएगा।टिप्पण के लिए युक्तियुक्त समय कौन-सा है, यह अवधारण करने में लिखत की प्रकृति और वैसी ही लिखतों के बारे में व्यवहार की प्रायिक चर्या को ध्यान में रखा जाएगा, और ऐसे समय।""युक्तियुक्त समय" शब्दों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए चेक का जारी किए जाने कि तिथि से युक्तियुक्त समय के अन्दर संदाय के लिए प्रस्थापित किया जाना, लिखतों के अनादर के तथ्य का टिप्पण सभी यहाँ पर...