सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

LiveLaw News Network

7 Nov 2021 7:15 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (एक नवंबर, 2021 से सात नवंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।

    पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    संज्ञेय अपराध के साथ-साथ गैर-संज्ञेय अपराध की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की पहले से मंजूरी जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक संज्ञेय अपराध के साथ-साथ एक गैर-संज्ञेय अपराध की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी अनिवार्य नहीं है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई करते हुए यह टिप्‍पणी की। हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और रणबीर दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था।

    केस शीर्षक: जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम डॉ सलीम उर रहमान | 2021 की आपराधिक अपील सं 1170

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    अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कारण केवल यह नहीं कि हाईकोर्ट के फैसले पर अलग दृष्टिकोण संभव: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कारण केवल यह नहीं कि हाईकोर्ट के फैसले पर एक अलग दृष्टिकोण संभव है।

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ निजी वनों के अध‌िकार ( केरल राज्य बनाम पॉपुलर इस्टेट) संबंधित एक मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की । हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "...जहां रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से प्राप्त निष्कर्ष पर दो संभावित दृ‌‌ष्टिकोण मौजूद हों, यह अदालत संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

    केस शीर्षक: केरल राज्य और अन्य बनाम मेसर्स पॉपुलर एस्टेट्स (अब भंग) और अन्य | 2011 की सिविल अपील संख्या 903

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    किसी भी विपरीत नियमों के अभाव में नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि का सिद्धांत पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने का वैध सिद्धांत है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नियम या दिशा-निर्देशों के विपरीत किसी भी नियम या दिशा-निर्देशों के अभाव में पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि का सिद्धांत वैध सिद्धांत है।

    न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय ओका की एक खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट दोनों के निर्णयों को चुनौती देने वाली अपीलों में अपना फैसला सुनाते हुए अपनी-अपनी कमान में चुने गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता के निर्धारण का एक ही सवाल उठाया है, उस चरण में जब एक संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची तैयार की जानी है।

    केस का शीर्षक: सुधीर कुमार अत्रे बनाम भारत संघ एंड अन्य

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    "वर्चुअल कोर्ट क्या है? यह सामान्य कोर्ट से किस प्रकार अलग है? इसके फायदे क्या हैं?" उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस मुरलीधर ने बताया

    उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि वर्चुअल अदालतों का एक बड़ा फायदा है क्योंकि किसी भी स्थान से गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग हो सकती है ताकि सुनवाई बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ सके और गवाहों के पेश होने के लिए विशिष्ट समय-स्लॉट हो सकते हैं ताकि कोई अपव्यय न हो। किसी भी समय तेजी से ट्रायल कर करते हैं!

    उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने व्यक्त किया कि वह उड़ीसा के अंगुल और नयागढ़ जिलों में आधुनिक वर्चुअल कोर्ट रूम, ई-कस्टडी सर्टिफिकेट सिस्टम और उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित मामले की जानकारी के प्रसार के लिए स्वचालित ईमेल सेवा के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।

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    अधिमान्य उम्मीदवारों का सिद्धांत तब लागू होता है जब एक सामान्य उम्मीदवार के साथ टाई हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिमान्य या तरजीही उम्मीदवारों का सिद्धांत तब लागू होगा जब तरजीही उम्मीदवार और एक सामान्य उम्मीदवार के बीच टाई हो और जिस व्यक्ति को तरजीही के रूप में माना जाना है उसे एक सामान्य उम्मीदवार की तुलना में एक अंक अधिक दिया जा सकता है।

    तमिलनाडु राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमावली का नियम 55 इस प्रकार कहता है:- इन नियमों में या विभिन्न राज्य और अधीनस्थ सेवा के लिए विशेष नियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, अन्य चीजें समान होने पर, किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए उत्कृष्ट स्काउट्स को वरीयता दी जाएगी।

    केस का नाम और प्रशस्ति पत्र: अध्यक्ष, TANGEDCO बनाम प्रियदर्शिनी | एलएल 2021 एससी 621

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    जेल अथॉरिटी को जमानत आदेशों को संप्रेषित करने में देरी मानवीय स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैः जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

    ज‌स्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और जिला कोर्ट स्थित ई-सेवा केंद्र और वर्चुअल कोर्ट के उद्घाटन के मौके पर कहा, "आपराधिक न्याय प्रणाली की बहुत ही बड़ी कमी जमानत आदेशों के संप्रेषण में होने वाली देरी है। इसे हमें युद्ध स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रत्येक विचाराधीन कैदी की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है या ऐसे दोषी को भी प्रभावित करता है, जिसकी सजा को सीआरपीसी की धारा 389 के तहत निलंबित किया गया है।"

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    लूट के दौरान घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं करने वाले अपराधी को आईपीसी की धारा 397 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अपराधी, जिसने लूट/डकैती के समय किसी भी घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लूट/डकैती करते समय एक अपराधी द्वारा घातक हथियार का उपयोग किसी अन्य अपराधी जिसने किसी भी घातक हथियार का उपयोग नहीं किया है, पर न्यूनतम दंड लगाने के लिए धारा 397 आईपीसी को आकर्षित नहीं कर सकता है।

    इस मामले में अपीलकर्ता-आरोपियों को आईपीसी की धारा 397 के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसके मुताबिक, यदि लूट या डकैती के समय, अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, या मौत का कारण बनने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, ऐसे अपराधी कारावास की जिस सजा के साथ दंडित किया जाएगा, वह सात वर्ष से कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि किसी भी हथियार के इस्तेमाल का आरोप केवल अन्य आरोपियों के खिलाफ था और इस प्रकार अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी घातक हथियार के इस्तेमाल के किसी भी आरोप के अभाव में आईपीसी की धारा 397 आकर्षित नहीं होती है।

    केस शीर्षक: गणेशन बनाम राज्य | एलएल 2021 एससी 614

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    बिना किसी प्रमाण के जीवन के खतरे की आशंका मात्र सीआरपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक मामले को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत दर्ज किए बिना या क‌थ‌ित आधार को प्रमाणित किए बिना केवल जान के खतरे की आशंका किसी मामले को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

    मामले में दायर याचिका में मुख्य न्याय‌िक मजिस्ट्रेट, जम्मू की अदालत में लंबित धारा 420 और धारा 506 आईपीसी के तहत दायर शिकायत को दिल्ली ‌स्थित तीस हजारी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका में उठाए गए आधारों में से एक यह था कि जान के खतरे की आशंका है।

    केस शीर्षक और उद्धरण: दिनेश महाजन बनाम विशाल महाजन | एलएल 2021 एससी 620

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    सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हम आश्वस्त हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट को इस तरह के आदेश को पारित करने से पहले पक्षों को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाना चाहिए था।"

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई तंत्र मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार केवल "ग्रीन क्रैकर्स" का उपयोग किया जा रहा है तो हाईकोर्ट को अधिकारियों को इस तथ्य से संबंधित सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने का अवसर देना चाहिए था।

    केस शीर्षक: गौतम रॉय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

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    NALSA कार्यक्रम में जस्टिस ललित ने ट्रांसजेंडरों के एक समूह को क‌ब्र‌िस्तान के लिए स्वीकृति आदेश सौंपा; COVID अनाथों को लाभ बांटे

    राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस उदय उमेश ललित ने अखिल भारतीय अभियान के तहत कन्याकुमारी में एक मेगा कानूनी सेवा शिविर का उद्घाटन किया, जिसकी मेजबानी स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने की। उद्घाटन की शुरुआत जस्टिस ललित ने पांच मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर की। ये वैन तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेंगी और उन कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाएगी जो कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा आम लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

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    अगर बीमा प्रीमियम तय तारीख पर नहीं जमा किया गया है तो बीमा दावा खारिज किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा पॉलिसी की शर्तों की व्याख्या करते हुए अनुबंध को फिर से लिखने की अनुमति नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि बीमा पॉलिसी की शर्तों को सख्ती से समझा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि बीमा के अनुबंध में उबेरिमा फाइड्स यानी बीमित व्यक्ति की ओर से पूरे विश्वास की आवश्यकता होती है।

    शिकायतकर्ता के पति ने जीवन सुरक्षा योजना के तहत 14.04.2021 को जीवन बीमा निगम से एक जीवन बीमा पॉलिसी ली थी, जिसके तहत निगम द्वारा 3,75,000/- रुपये का आश्वासन दिया गया था, और दुर्घटना से मृत्यु के मामले में 3,75,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भी आश्वासन दिया गया था। उनके साथ एक दुर्घटना हुई और 21.03.2012 को चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद शिकायतकर्ता ने एलआईसी के समक्ष दावा दायर किया। उसे 3,75,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। लेकिन अतिरिक्त राशि 3,75,000/- रुपये का दुर्घटना दावा लाभ के लिए भुगतान नहीं किया गया था।

    केस और उद्धरण: भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम सुनीता | LL 2021 SC 617

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    साक्ष्य अधिनियम की धारा 91/92 : जब पक्ष लिखित रूप में अपना समझौता करते हैं, तो यह निश्चित रूप से इरादों का पूर्ण और अंतिम विवरण माना जाता है - सुप्रीम कोर्ट

    "यह माना गया है कि जब पार्टियां सोच समझकर अपने समझौते को लिखित रूप में रखती हैं, तो यह निश्चित रूप से माना जाता है तो उनका इरादा लिखित बयान को एक पूर्ण और अंतिम बयान बनाना है, ताकि उसे भविष्य के विवाद, अविश्वास और विश्वासघाती स्मृति की पहुंच" से परे रखा जा सके।"

    न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की बेंच ने पार्टनरशिप डीड की अवधि की वैधता से जुड़े एक मामले से निपटने के दौरान उपरोक्त टिप्पणियां कीं। न्यायमूर्ति बी.आर.गवई द्वारा 'वी अनंत राजू और अन्य बनाम टी.एम.नरसिम्हन और अन्य' के मामले में लिखित निर्णय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के आलोक में वादी और प्रतिवादियों की दलीलों की जांच की।

    केस का शीर्षक: वी अनंत राजू और अन्य बनाम टी.एम.नरसिम्हन और अन्य

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    जमानत देने के लिए अपराध की गंभीरता प्रासंगिक विचार : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके द्वारा उसने गांव के सरपंच की हत्या के एक आरोपी को यह देखते हुए जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता के प्रासंगिक विचारों पर विचार नहीं किया था और आरोपी की विशिष्ट भूमिका बताई गई थी।

    सात नवंबर 2021 को या उससे पहले आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने स्पष्ट किया है कि उसके फैसले में की गई टिप्पणियां केवल जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से हैं और इसका मामले की योग्यता या लंबित ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

    केस: भूपेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

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    लाइसेंस देने की 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर लाइसेंस देने की नीति में बुनियादी खामी है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना सरकार का गंभीर कर्तव्य है कि एक गैर-भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाए, चाहे वह अपनी जमीन पर लाइसेंस के वितरण या आवंटन के लिए हो, या संपत्ति के हस्तांतरण के लिए।

    इस मामले में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के नियमन अधिनियम, 1975 की योजना के लिए 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत पर लाइसेंस देने के लिए राज्य के अधिकारियों द्वारा अपनाई गई नीति को निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी तरीका नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इससे आवेदकों के बीच लाइसेंस प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अपवित्र होड़ लग गई।

    केस का नाम और उद्धरण: अनंत राज लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य एलएल 2021 एससी 599

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