NDPS Act की धारा 52A के तहत ज़ब्त नशीले पदार्थों पर मजिस्ट्रेट का सिर्फ़ "देखा गया" लिखना नियमों का पूरी तरह पालन नहीं माना जाएगा: उत्तराखंड हाईकोर्ट

Update: 2026-08-01 13:07 GMT

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ज़ब्त किए गए नशीले पदार्थों की इन्वेंट्री (सूची) पर मजिस्ट्रेट का सिर्फ़ "seen" (देखा गया) लिखना, NDPS Act, 1985 की धारा 52A और NDPS (ज़ब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 के नियम 8 के तहत सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरी शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों का ऐसा पालन न करना, साथ ही लंबे समय तक जेल में रहना और ट्रायल में कोई प्रगति न होना, ज़मानत अर्ज़ी पर फ़ैसला करते समय ध्यान में रखने वाली अहम बातें हैं।

जस्टिस राकेश थपलियाल NDPS Act की धारा 8/22 और धारा 60 के तहत आरोपी व्यक्ति की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहे थे। अर्ज़ीकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही ज़ब्त किया गया नशीला पदार्थ कमर्शियल मात्रा में था, लेकिन धारा 52A के तहत ज़रूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने 2022 के नियमों के नियम 8 में बताए गए तरीके से सर्टिफ़ाई करने के बजाय इन्वेंट्री पर सिर्फ़ "seen" लिखा था। अर्ज़ीकर्ता ने यह भी बताया कि वह 24 मार्च 2024 से हिरासत में है, चार्जशीट 31 अगस्त 2024 को दायर की गई और अभियोजन पक्ष के आठ गवाह होने के बावजूद, एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई।

कोर्ट ने गौर किया कि अर्ज़ीकर्ता दो साल से ज़्यादा समय से हिरासत में है, ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से अभी तक पूछताछ नहीं हुई और ज़ब्ती के दौरान तैयार की गई इन्वेंट्री को मजिस्ट्रेट ने 2022 के नियमों के नियम 8 के तहत बताए गए तरीके से सर्टिफ़ाई नहीं किया।

यह देखते हुए कि इन्वेंट्री की सटीकता के सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत [धारा 52A(2)(b) के तहत एक ज़रूरत] का पालन हुआ है या नहीं, यह बात आख़िरकार ट्रायल के दौरान तय होगी, कोर्ट ने कहा कि सर्टिफ़िकेशन में साफ़ तौर पर दिख रही कमी को ज़मानत पर विचार करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

“… जो इन्वेंट्री तैयार की गई थी, वह 'नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (सीज़र, स्टोरेज, सैंपलिंग और डिस्पोज़ल) रूल्स, 2022' के नियम 8 के तहत बताए गए तरीके से सर्टिफाइड नहीं है। हालांकि, यह पूरी तरह से ट्रायल का मामला है, लेकिन ज़मानत अर्ज़ी पर विचार करते समय इस पर गौर किया जा सकता है।”

इन हालात को देखते हुए कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष के मामले की मेरिट पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

इसके अनुसार, कोर्ट ने ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर की और पर्सनल बॉन्ड भरने पर आवेदक को रिहा करने का आदेश दिया।

Case Title: Hashim v. State of Uttarakhand [Bail Application No. 820 of 2025]

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