BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी

Update: 2024-09-13 05:28 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में CBI की एफआईआर के सिलसिले में जमानत दी।

दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले सुनाए।

जस्टिस कांत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी और इसमें कोई प्रक्रियागत अनियमितता नहीं थी। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि CBI ने उन्हें गिरफ्तार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के आदेश का पालन नहीं किया।

साथ ही दोनों जज केजरीवाल को जमानत देने के फैसले पर एकमत थे, क्योंकि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की संभावना नहीं है।

जस्टिस कांत ने गिरफ्तारी को बरकरार रखा, लेकिन जस्टिस भुयान ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आवश्यकता और अनिवार्यता के बारे में अलग राय रखी।

जस्टिस भुयान ने कहा कि CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी केवल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी।

केजरीवाल की वर्तमान याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को एकल न्यायाधीश की पीठ ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया था। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करने को चुनौती देते हुए एक और विशेष अनुमति याचिका भी दायर की थी।

AAP प्रमुख को CBI ने 26 जून, 2024 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था, जब वे कथित शराब नीति घोटाले से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में थे। कुछ सप्ताह बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी, जबकि ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। हालांकि, CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में बने रहे (जो 21 मार्च से शुरू हुई)।

केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 11023/2024 (और संबंधित मामला)

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