शिकायतकर्ता ने पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया तो मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी शिकायतकर्ता को CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने और संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से निर्देश मांगने से पहले उन्हें पहले CrPC की धारा 154(1) और 154(3) के तहत उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए।
CrPC की धारा 154(1) के तहत किसी व्यक्ति को अपराध की सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को देनी चाहिए, जिसे इसे लिखित रूप में दर्ज करना होगा, इसे सूचना देने वाले को वापस पढ़ना होगा और उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे।
यदि पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार करती है तो CrPC की धारा 154(3) शिकायतकर्ता को पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत प्रस्तुत करके मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। अधीक्षक तब मामले की जांच कर सकते हैं या ऐसा करने के लिए किसी अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं।
ये कदम उठाए जाने और CrPC की धारा 154 के तहत उपचार समाप्त होने के बाद ही शिकायतकर्ता धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से जांच के लिए आदेश मांग सकता है।
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने 14 जून, 2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया।
खंडपीठ ने कहा,
“CrPC की धारा 154 की उप-धारा (1) और (3) आपराधिक कानून को गति देने के लिए उपलब्ध दो उपाय हैं। इसलिए इस न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत उपाय अपनाने से पहले उसे CrPC की धारा 154 की उप-धारा (1) और (3) के तहत अपने उपायों को समाप्त करना चाहिए, उसे शिकायत में उन कथनों को दर्ज करना चाहिए और समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। हालांकि, इस मामले में दूसरे प्रतिवादी ने उपायों को समाप्त नहीं किया। मामले के इस दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट दोनों ने प्रियंका श्रीवास्तव के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।”
प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) 6 एससीसी 287 में सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 156(3) के दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की थी। इसने दोहराया कि इस धारा के तहत आवेदन के साथ एक हलफनामा होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक लगाए गए आरोपों की जिम्मेदारी लेता है।
कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर उठाए गए सभी कदमों को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आरोपी की अपील स्वीकार की, जिसमें मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी गई।
अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य तथा बाबू वेंकटेश और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया, जिनमें से दोनों ने धारा 156(3) को लागू करने से पहले धारा 154 के तहत उपायों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वकील ने बताया कि शिकायत में इन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में विशिष्ट कथनों का अभाव था।
शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि CrPC की धारा 154 के अनुपालन का कोई स्पष्ट बयान नहीं था, लेकिन चंडीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत को बाद में 29 जनवरी, 2014 को जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को भेज दिया गया। हालांकि, शिकायतकर्ता के वकील ने धारा 154(3) के उपयोग के संबंध में स्पष्ट कथन की अनुपस्थिति स्वीकार की।
खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता ने CrPC की धारा 154 के तहत उपलब्ध उपायों का उपयोग नहीं किया। इसने निष्कर्ष निकाला कि मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट दोनों ने प्रियंका श्रीवास्तव में निर्धारित सिद्धांतों की अवहेलना की है। नतीजतन, अदालत ने मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया।
केस टाइटल- रंजीत सिंह बाथ और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य।