हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 के तहत दोषी को आत्मसमर्पण करने से छूट नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के लिए CrPC की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करके किसी दोषी को दोषसिद्धि के समवर्ती निष्कर्षों के बावजूद किसी विशेष मामले में आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता से छूट देना अनुचित होगा।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,
इसलिए हम इसे कानून के ठोस प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं समझते कि हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए संहिता के तहत पारित आदेशों को प्रभावी करने और/या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के कर्तव्य से बेखबर होकर किसी विशेष मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट दे सकता है।"
अपनी दोषसिद्धि के बावजूद, याचिकाकर्ता ने उस पर लगाई गई सजा को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बजाय, उसने आत्मसमर्पण से छूट के लिए आवेदन दायर किया।
हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा आत्मसमर्पण से छूट मांगने के लिए पुनर्विचार में दायर आवेदन, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नियम, 2008 के अध्याय 10 के नियम 48 में निहित विशिष्ट प्रावधान के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं है।
हाईकोर्ट के निर्णय से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ता का तर्क विवेक राय एवं अन्य बनाम झारखंड हाईकोर्ट, (2015) 12 एससीसी 86 के अन्य समन्वय पीठ के निर्णय पर आधारित था, जिसमें तर्क दिया गया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी विशेष मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आत्मसमर्पण से छूट प्रदान करना उचित समझ सकता है। इसके मद्देनजर, हाईकोर्ट यह मानने में त्रुटिपूर्ण था कि किसी भी मामले में आत्मसमर्पण से छूट मांगने वाला आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।
याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत न होते हुए न्यायालय ने विवेक राय के मामले में निर्धारित विधि के प्रस्ताव को बहस योग्य पाया।
न्यायालय ने तर्क दिया,
"यदि संहिता की धारा 482 को इस तरह से पढ़ा जाए कि दोषी को पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से पहले आत्मसमर्पण से छूट देने के लिए हाईकोर्ट से अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने का आग्रह करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो यह न्याय का उपहास हो सकता है, जब सक्षम क्षेत्राधिकार वाली दो अदालतों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दिए गए हों - ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि दर्ज की गई हो। अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई हो - और विशेष रूप से तब जब धारा 482 के तहत भी हाईकोर्ट का कर्तव्य संहिता के तहत पारित आदेशों को प्रभावी करना हो।"
चूंकि CrPC में दोषी को आत्मसमर्पण से छूट मांगने के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति देने वाला प्रावधान नहीं है, इसलिए न्यायालय ने माना कि संशोधन लंबित रहने तक सजा भुगत रहे दोषी को आत्मसमर्पण से छूट मांगने का अवसर प्रदान करने के संबंध में संहिता में चूक विधायिका का सचेत कार्य है। हालांकि पीठ विवेक राय के मामले में लिए गए दृष्टिकोण से असहमत थी और महसूस किया कि याचिकाकर्ता के दावे की योग्यता को देखते हुए बड़ी पीठ को संदर्भित करना वांछनीय है; तथा पारित किए जा रहे आदेश को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इसे संदर्भित करना आवश्यक नहीं समझता।
न्यायालय ने कहा,
“विवेक राय (सुप्रा) में व्यक्त दृष्टिकोण से हमारी असहमति को ध्यान में रखते हुए, जो समन्वय पीठ का निर्णय है, बड़ी पीठ को संदर्भित करना वांछनीय है। हालांकि, इसके बावजूद और हाईकोर्ट द्वारा वापस की गई स्थिरता पर निष्कर्ष के बावजूद, हमने याचिकाकर्ता के दावे की योग्यता पर गौर किया। हमारे द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश को ध्यान में रखते हुए हम संदर्भ देना आवश्यक नहीं समझते।”
याचिकाकर्ता ने हेपेटाइटिस से पीड़ित होने के कारण आत्मसमर्पण करने से छूट मांगी, लेकिन न्यायालय ने राहत देने से इनकार किया, क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई लैब टेस्ट रिपोर्ट नहीं रखी गई, जिससे याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने का कोई असाधारण कारण मौजूद हो।
अदालत ने टिप्पणी की,
“हमने प्रमाण पत्र पढ़े हैं। इसकी सामग्री से यह स्पष्ट है कि छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता द्वारा इसे प्राप्त किया गया। यदि वास्तव में याचिकाकर्ता हेपेटाइटिस से पीड़ित है, जैसा कि दावा किया गया तो लैब टेस्ट रिपोर्ट को हमारे विचार के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। इसके अभाव में हम इस बात से प्रभावित नहीं हैं कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए कोई असाधारण कारण मौजूद है।”
तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: दौलत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, डायरी नंबर 20900/2024