प्रस्तावना संशोधन को चुनौती: कई निर्णयों में 'धर्मनिरपेक्षता' को संविधान का मूल ढांचा माना गया: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने के लिए दायर जनहित याचिका अगस्त तक के लिए स्थगित की।
जस्टिस संजीव खन्ना ने ऐसा करते हुए यह भी कहा कि जहां तक "धर्मनिरपेक्ष" शब्द का सवाल है, इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जो इसे हमारे संविधान का मूल ढांचा मानते हैं।
उन्होंने कहा,
"जहां तक 'समाजवादी' का सवाल है, शायद हमने 'समाजवादी' शब्द को अपनी खुद की परिभाषा दी। हमने उचित शब्दकोश परिभाषा का पालन नहीं किया।"
इस बात पर विचार करते हुए कि एक ही मुद्दे पर तीन याचिकाएं हैं और याचिकाकर्ता वकील ने याचिका में समायोजन की मांग की, न्यायालय ने मामले को 12 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि पहले न्यायालय ने वकीलों से शैक्षणिक दृष्टिकोण से विचार करने के लिए कहा कि क्या प्रस्तावना को पहले (1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा) संशोधित किया जा सकता था, जिससे अपनाने की तिथि (29 नवंबर, 1949) को बरकरार रखते हुए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किया जा सके।
मामले पृष्ठभूमि
वर्तमान याचिका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने की वैधता को चुनौती देती है। यह तर्क दिया गया कि ऐसा सम्मिलन अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति से परे है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संविधान के निर्माताओं का कभी भी लोकतांत्रिक शासन में समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष अवधारणाओं को शामिल करने का इरादा नहीं है। यह भी कहा गया कि डॉ. बीआर अंबेडकर ने इन शब्दों को शामिल करने को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि संविधान नागरिकों से उनके चुनने के अधिकार को छीनकर उन पर कुछ राजनीतिक विचारधाराएं नहीं थोप सकता।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने याचिका का विरोध करते हुए मामले में हस्तक्षेप दायर किया, जिसमें कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारतीय संविधान की अंतर्निहित विशेषताएं हैं। इसलिए प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ने से संविधान की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया।
केस टाइटल: डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, WP(C) 1467/2020 (और संबंधित मामला)