यौन अपराधों का निपटारा समझौते से नहीं हो सकता, अगर आरोपी और पीड़िता शादी करते हैं तो शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन मानवीय आधार: केरल हाईकोर्ट

Update: 2024-07-26 10:00 GMT

केरल हाईकोर्ट ने माना कि बलात्कार और POCSO Act जैसे अपराध, जो महिलाओं की गरिमा और सम्मान को धूमिल करते हैं, उन्हें समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। वहीं अगर आरोपी और पीड़िता ने शादी कर ली है और शांतिपूर्वक साथ रह रहे हैं तो यह मामले को रद्द करने की अनुमति देने का एक मानवीय आधार हो सकता है।

इस मामले में पहले आरोपी पर 17 वर्षीय पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जो गर्भवती हो गई। दूसरी आरोपी पीड़िता की मां है जो अपराध के बारे में पुलिस को सूचित करने में विफल रही।

उन्होंने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसमें तर्क दिया गया कि आरोपी और पीड़िता विवाहित हैं और खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से उनके विवाहित जीवन और उनके बच्चों की भलाई प्रभावित होगी।

बलात्कार और POCSO Act के अपराधों सहित मामलों का निपटारा कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में नाबालिग पीड़िता के साथ संबंध बनाए रखने के बाद प्रथम आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया और वह गर्भवती हो गई। अब आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली है और वे दो बच्चों के साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं। ऐसे मामलों में समझौते के रास्ते में आने वाली कठिन बाधाओं को मानवीय विचारों के साथ कुचल दिया जाना चाहिए, जिससे पक्षों के शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन को सुनिश्चित किया जा सके और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके द्वारा जन्मे बच्चों की भलाई सुनिश्चित की जा सके।

मुकदमेबाजी के खतरों में उन्हें बनाए रखने और उनके विवाहित जीवन और बच्चों की भलाई को खत्म करने के लिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मामले को देखते हुए सामान्य सिद्धांत से हटकर यह उपयुक्त मामला है, जहां निरस्तीकरण की अनुमति दी जा सकती है। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि प्रथम आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को उसके माता-पिता/अभिभावक की हिरासत से अगवा किया और यौन उत्पीड़न किया।

आरोप है कि पीड़िता बाद में गर्भवती हो गई और दूसरे आरोपी ने पुलिस को सूचित नहीं किया। आरोपी के खिलाफ कथित तौर पर आईपीसी और पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए अपराध दर्ज किया गया। दूसरे आरोपी के खिलाफ भी अपराध की रिपोर्ट न करने के लिए POCSO Act की धारा 21 के तहत अपराध दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि प्रथम आरोपी और पीड़िता ने शादी कर ली है और अब वे खुशी-खुशी रह रहे हैं। यह भी कहा गया कि उनके अब दो बच्चे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र और समझौते का समर्थन करने वाला हलफनामा पेश किया।

न्यायालय ने कहा कि विशेष कानूनों के तहत हत्या, डकैती, बलात्कार या नैतिक पतन को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों को आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते के आधार पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि बलात्कार, बलात्कार के प्रयास जैसे मामलों में समझौते या समझौता की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उन्होंने कहा,

"ये महिला के शरीर के खिलाफ अपराध हैं, जो उसका अपना मंदिर है। ये ऐसे अपराध हैं, जो जीवन की सांसों को दबा देते हैं और प्रतिष्ठा को कलंकित करते हैं। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि जीवन में सबसे कीमती रत्न है। कोई भी इसे खत्म नहीं होने देगा। जब एक मानव शरीर अपवित्र होता है तो सबसे शुद्ध खजाना खो जाता है। एक महिला की गरिमा उसके अविनाशी और अमर स्व का हिस्सा है और किसी को भी इसे मिट्टी में रंगने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह उसके सम्मान के खिलाफ होगा जो सबसे ज्यादा मायने रखता है।"

न्यायालय आगे कहा कि अदालतों को उन मामलों में नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए, जहां आरोपी पीड़िता से शादी करने के लिए सहमत होता है, क्योंकि यह मामले को खत्म करने के लिए दबाव डालने का एक सूक्ष्म रूप हो सकता है। इसने कहा कि इस तरह के मामलों में नरम या मध्यस्थता वाला दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास कानूनी अनुमति के बिना है। यह महिला की गरिमा, उसकी भावना के प्रति संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है।

आगे कहा कि घृणित अपराधों में मामलों को रद्द करना समाज को गलत संकेत देगा और यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। इसने कहा कि आदतन अपराधी पीड़ितों को मजबूर कर सकते हैं, धमका सकते हैं या उन्हें मामले को सुलझाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, अगर अदालतों द्वारा समझौता की अनुमति दी जाती है।

मामले के तथ्यों में अदालत ने कहा कि पक्षों ने शादी कर ली है और दो बच्चों के साथ खुशी से रह रहे हैं। इसने कहा कि मुकदमेबाजी जारी रखने से केवल उनके शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन पर असर पड़ेगा और मानवीय आधार पर मामले को रद्द किया जा सकता है।

इस तरह याचिका को अनुमति दी गई और अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

केस टाइटल- XXX V केरल राज्य

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