[NDPS Act] 180 दिन की सीमा के भीतर चार्जशीट के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट जमा नहीं होने पर आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट
NDPS मामले में जमानत के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जिसने इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी थी कि उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र 180 दिनों की वैधानिक सीमा के भीतर फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना प्रस्तुत किया गया था।
जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रे की खंडपीठ ने कहा:
निर्विवाद तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र, हालांकि 180 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया गया था, एफएसएल रिपोर्ट के साथ नहीं था, और यह कि एफएसएल रिपोर्ट याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की तारीख से 180 दिनों से अधिक समय तक दायर पूरक आरोप-पत्र के हिस्से के रूप में दायर की गई थी और वैधानिक जमानत के लिए आवेदन करने के बाद, हमें यह मानना होगा कि 180 दिनों की समाप्ति पर, याचिकाकर्ता वैधानिक जमानत/डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार बन गया, और विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उस विशेषाधिकार का विस्तार नहीं करके गलती की।
याचिकाकर्ता पर NDPS Act, 1985 की धारा 21C/25/27A/29 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। उन्हें 31 जनवरी, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि वह 181 वें दिन वैधानिक जमानत के हकदार बन गए क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट के बिना 177 वें दिन प्रस्तुत किया गया आरोप पत्र वैध आरोप पत्र नहीं है।
यह तर्क दिया गया था कि एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, चाहे वह पूरक आरोप पत्र के माध्यम से हो या अन्यथा 180 दिनों के भीतर। उन्होंने 183 वें दिन डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया था और जमानत के लिए याचिका को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसलिए, जमानत के लिए यह वर्तमान आवेदन।
राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि चार्जशीट में CrPC की धारा 173 के तहत आवश्यक विवरण शामिल है और निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो एफएसएल रिपोर्ट की अनुपस्थिति में इसे अधूरा नहीं कहा जा सकता है। वकील ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट मिलने के बाद पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जब्त किए गए सामानों में नशीले पदार्थों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।
पार्टियों के तर्कों पर विचार करने के बाद, अदालत ने NDPS Act की धारा 36-A(4) के प्रावधानों को नोट किया: -
"36-A. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध। (4) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27-A के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में या वाणिज्यिक मात्रा वाले अपराधों के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 की उपधारा (2) में "90 दिनों" के प्रति निर्देश, जहां वे घटित होते हैं, का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "एक सौ अस्सी दिनों" के प्रति निर्देश हैं।
परन्तु यदि एक सौ अस्सी दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण करना संभव न हो तो विशेष न्यायालय लोक अभियोजक की उस रिपोर्ट पर उक्त अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकेगा जिसमें अन्वेषण की प्रगति और अभियुक्त के निरोध के विशिष्ट कारणों को एक 180 दिन की उक्त अवधि से अधिक दर्शाया गया हो।
अदालत ने सीपीसी की धारा 167 का भी अवलोकन किया जो अधिकतम अवधि निर्धारित करती है जिसके लिए एक आरोपी को आरोप पत्र दायर किए बिना न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। NDPS Act की धारा 36 A(4) में कहा गया है कि CrPC की धारा 167 (2) में "90 दिनों" के संदर्भ को NDPS मामलों के उद्देश्य से "180 दिनों" के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।
इसलिए, NDPS मामले में, यदि अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख से 180 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो अभियुक्त के पक्ष में वैधानिक जमानत का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न यह है कि यदि आरोप-पत्र के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई तो क्या होगा? क्या ऐसी चार्जशीट NDPS Act की धारा 36 A (4) की आवश्यकताओं को पूरा करेगी? कोर्ट ने विचार किया।
यह उल्लेख किया गया कि कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के बीच इस मुद्दे पर मतभेद था, जिसने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना आरोप पत्र एक निरर्थक अभ्यास होगा, और अन्य उच्च न्यायालयों ने CrPC की धारा 167 (2) के तहत फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना दायर आरोप पत्रों की वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा:
इसलिए, हम देखते हैं कि जबकि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के साथ-साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह विचार किया है कि वैधानिक जमानत का अधिकार अभियुक्त के पक्ष में नहीं है, यदि CrPC की धारा 167 (2) में उल्लिखित विवरणों वाली चार्जशीट निर्धारित समय अवधि के भीतर दायर की जाती है, भले ही चार्जशीट एफएसएल रिपोर्ट के साथ न हो।
तथापि, कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। न्यायिक अनुशासन की मांग है कि कुछ समय के लिए, हम अपने न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पालन करते हैं। खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है और उसके समक्ष यह मामला लंबित है।
तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी।