सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

7 Jan 2024 4:30 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (01 जनवरी 2024 से 05 जनवरी 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण संभव होने पर अपीलीय अदालत को आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत को आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देना चाहिए, यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य इंगित करता है कि अभियोजन उचित संदेह से परे आरोपियों के अपराध को साबित करने में विफल रहा है और व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अलग एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है।

    केस टाइटल: जीतेंद्र कुमार मिश्रा @ जित्तू बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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    बीमा पॉलिसी जारी होने की तारीख से प्रभावी होती है, प्रस्ताव की तारीख या रसीद जारी करने की तारीख से नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बीमा सुरक्षा के संदर्भ में माना कि पॉलिसी जारी करने की तारीख सभी उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक तारीख होगी। न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि नीति प्रभावी होने की तारीख क्या होगी; क्या यह वह तारीख होगी, जिस दिन पॉलिसी जारी की जाती है, या पॉलिसी में उल्लिखित प्रारंभ की तारीख होगी, या यह जमा रसीद या कवर नोट जारी करने की तारीख होगी।

    केस टाइटल: रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जया वाधवानी, डायरी नंबर- 12162 - 2019

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    शादी हो जाने के बाद शादी का झूठा वादा करके बलात्कार का मामला नहीं बनता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने (03 जनवरी को) शादी के बहाने 25 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करते हुए कहा कि सहमति से संबंध बनाया गया था, जो शादी में परिणत हुआ। इस प्रकार, अदालत को इस आरोप का कोई आधार नहीं मिला कि शारीरिक संबंध शादी के झूठे वादे के कारण था, क्योंकि अंततः, शादी संपन्न हुई थी।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा, "इसलिए प्रथम दृष्टया, यह आरोप कि अपीलकर्ता द्वारा शादी के लिए दिए गए झूठे वादे के कारण शारीरिक संबंध बनाए, निराधार है, क्योंकि उनके रिश्ते के कारण विवाह संपन्न हुआ था।"

    केस टाइटल: अजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डायरी नंबर- 42857 - 2016

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    Halal Ban : सुप्रीम कोर्ट ने हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर शुक्रवार (5 जनवरी) को नोटिस जारी किया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा-ए-महाराष्ट्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "निर्माण, बिक्री, भंडारण और हलाल-प्रमाणित उत्पादों का वितरण पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई।

    केस टाइटल- हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 690/2023

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    Krishna Janmabhoomi Case | सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद हटाने की मांग वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जनवरी) को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने और मस्जिद को हटाने के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता किसी भी कानून की वैधता को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर कर सकता है।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ पिछले अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका खारिज करने के बाद एडवोकेट महक माहेश्वरी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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    अभियोजन पक्ष ट्रायल में उस तथ्य को साबित करने की मांग नहीं कर सकता जिसे गवाह ने जांच के दौरान पुलिस को नहीं बताया था : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को आरोपी-अपीलकर्ता की आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष उस तथ्य को साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता जो गवाह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 ( पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ) के तहत अपने बयान में नहीं कहा है ।

    जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की तीन जजों की पीठ ने कहा, "अभियोजन ट्रायल के दौरान किसी गवाह के माध्यम से किसी तथ्य को साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता है, जिसे ऐसे गवाह ने जांच के दौरान पुलिस को नहीं बताया था। उक्त बेहतर तथ्य के संबंध में उस गवाह के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है।"

    केस : दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य, डायरी नंबर- 30701/ 2009

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    Evidence Act की धारा 27 के दुरुपयोग की आशंका, अदालतों को सतर्क रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 03 जनवरी को दिए अपने फैसले में साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां करते हुए यह भी चेतावनी दी कि पुलिस अक्सर इस प्रावधान का उपयोग करती है और अदालतों को इसके आवेदन के बारे में सतर्क रहना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी. की खंडपीठ, "Evidence Act की धारा 27 का उपयोग पुलिस द्वारा अक्सर किया जाता है। अदालतों को साक्ष्य की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसके आवेदन के बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि प्रावधान का दुरुपयोग होने का खतरा है।"

    केस टाइटल: पेरुमल राजा @ पेरुमल बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा, डायरी नंबर- 4802 - 2018।

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    Evidence Act की धारा 27 को लागू करने के लिए चार शर्तें: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने (03 जनवरी को) साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले में इस प्रावधान को लागू करने के लिए तीन शर्तों को दोहराया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1976) 1 एससीसी 828 पर भरोसा करते हुए उक्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि Evidence Act की धारा 27 लागू करते हुए चार शर्तों ध्यान रखा जाना चाहिए, पहली शर्त है किसी तथ्य की खोज। यह तथ्य किसी आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणाम में प्रासंगिक होना चाहिए।

    दूसरी शर्त यह है कि ऐसे तथ्य की खोज के लिए उसे अपदस्थ किया जाना चाहिए। तर्क यह है कि पुलिस को पहले से ज्ञात तथ्य ग़लत साबित होगा और इस शर्त को पूरा नहीं करेगा। तीसरी शर्त यह है कि सूचना प्राप्त होने के समय आरोपी पुलिस हिरासत में होना चाहिए (पुलिस हिरासत के संबंध में अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल औपचारिक गिरफ्तारी के बाद की हिरासत नहीं है। इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या निगरानी शामिल होगी). अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि केवल "इतनी ही जानकारी", जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, स्वीकार्य है। बाकी जानकारी को बाहर करना होगा।

    केस टाइटल: पेरुमल राजा @ पेरुमल बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा, डायरी नंबर- 4802 - 2018.

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    अगर अभियोजन अपहरण के लिए फिरौती की मांग और जान के खतरे को साबित नहीं कर पाता तो धारा 364 ए आईपीसी के तहत सजा संभव नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने (03 जनवरी को) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 364 ए (फिरौती के लिए अपहरण) के संदर्भ में कहा कि अपहरण के कृत्य को साबित करने के अलावा, अभियोजन पक्ष को अपहृत व्यक्ति की जान को खतरे के साथ- साथ फिरौती की मांग को भी साबित करना होगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, "अभियोजन पक्ष को अदालत के समक्ष उचित संदेह से परे जो आवश्यक सामग्री साबित करनी चाहिए, वह न केवल अपहरण का कार्य है, बल्कि उसके बाद फिरौती की मांग है, साथ ही अपहृत व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा भी होना चाहिए।''

    केस : नीरज शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, डायरी संख्या- 36298/ 2018

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    हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास पूर्व जजों को सेवानिवृति के बाद सुविधाएं देने के नियम बनाने की शक्ति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुविधाओं के संबंध में निर्देशों का कथित रूप से पालन न करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के दो सचिवों को हिरासत में लेने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों को रद्द करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक पक्ष पर कार्य करने के तहत कार्यपालिका की नियम-निर्माण जिम्मेदारी को छीनने की कोई शक्ति नहीं है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश, डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि नीति निर्धारण में स्थानीय और वित्तीय पहलुओं सहित कई कारकों को ध्यान में रखना शामिल है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, अपनी न्यायिक शक्तियों के दायरे में हाईकोर्ट "मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमों को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को धमकाया नहीं जा सकता।"

    केस : उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट जज| विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 16613/2023

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    साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत 'हिरासत' का मतलब औपचारिक गिरफ्तारी के बाद हिरासत नहीं; इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या निगरानी शामिल: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'हिरासत' का मतलब औपचारिक हिरासत नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा, "इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, संयम या यहां तक कि निगरानी भी शामिल है। भले ही सूचना देने के समय आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर भी आरोपी को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पुलिस की हिरासत में माना जाना चाहिए।

    केस टाइटल: पेरुमल राजा @ पेरुमल बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा, डायरी नंबर- 4802 - 2018.

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    वैधानिक अपील उपलब्ध होने पर अनुच्छेद 136 का सहारा लेकर परिसीमा की बाधा से बचा नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने खारिज कर दी। प्रासंगिक रूप से, बेंच ने टिप्पणी की कि वैधानिक अपील उपलब्ध होने पर संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही का सहारा लेकर परिसीमा की बाधा को खत्म या दरकिनार नहीं किया जा सकता।

    केस टाइटल: गोपाल कृष्णन एमएस एवं अन्य। वी. रवीन्द्र बेलेयुर एवं अन्य, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 2341/2023

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    सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट कानूनी रूप से देखने के लिए बाध्य है कि आरोप अपराध का गठन करता है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने ( 14 दिसंबर को) एक एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली अपील की अनुमति देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट कानूनी रूप से यह देखने के लिए बाध्य है कि आरोप किसी अपराध का गठन करता है या नहीं।

    एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए, शिकायतकर्ता (दूसरा प्रतिवादी) और अपीलकर्ता की एक नाबालिग बेटी थी। अपीलकर्ता ने पहले ही शिकायतकर्ता के साथ अपने विवाह को समाप्त करने के लिए एक याचिका दायर की थी और 1890 के संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत एक आवेदन (16.05.2016 में) भी दायर किया था। अपीलकर्ता ने उसे अपनी नाबालिग बेटी का संरक्षक घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया था।

    केस : अभिषेक सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डायरी नंबर- 1996/ 2020

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    रजिस्टर्ड सेल डीड जहां संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, उसके निष्पादन की तारीख से लागू होगी, निष्पादन के बाद एकतरफा बदलाव अमान्य: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी डीड के पंजीकरण के बाद और दूसरे पक्ष की जानकारी के बिना एक पक्ष द्वारा सेल डीड में किए गए एकतरफा बदलावों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा, “पंजीकरण अधिनियम की धारा 47 के अनुसार, कोई पंजीकृत सेल डीड जहां संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, उसके निष्पादन की तारीख से लागू होगी। इस प्रकार, मूल रूप से निष्पादित सेल डीड मान्य होगी। क्रेता की जानकारी और सहमति के बिना सेल डीड के निष्पादन के बाद पहले प्रतिवादी द्वारा किए गए एकतरफा सुधारों को नजरअंदाज करना होगा। केवल यदि ऐसे परिवर्तन मूल वादी की सहमति से किए गए होंगे, तो वह निष्पादन की तारीख से संबंधित हो सकते हैं। यह पहले प्रतिवादी का मामला भी नहीं है कि बाद में सुधार या परिवर्तन मूल वादी की सहमति से इसके पंजीकरण से पहले किए गए थे।"

    केस : कंवर राज सिंह (डी) कानूनी वारिसों के माध्यम से बनाम गेजो. (डी) कानूनी वारिसों के माध्यम से और अन्य।

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    Adani-Hindenburg Case: मीडिया आर्टिकल्स और OCCRP रिपोर्ट सेबी जांच पर संदेह करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों की विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच का आदेश देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 जनवरी) को मीडिया और संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्वतंत्र समूहों या खोजी व्यक्तियों की रिपोर्ट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) या एक्सपर्ट कमेटी के समक्ष इनपुट के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन नहीं। SEBI की जांच की पर्याप्तता को चुनौती देने के लिए निर्णायक सबूत के रूप में इस पर भरोसा किया जाना चाहिए।

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