अभियोजन पक्ष ट्रायल में उस तथ्य को साबित करने की मांग नहीं कर सकता जिसे गवाह ने जांच के दौरान पुलिस को नहीं बताया था : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

5 Jan 2024 5:56 AM GMT

  • अभियोजन पक्ष ट्रायल में उस तथ्य को साबित करने की मांग नहीं कर सकता जिसे गवाह ने जांच के दौरान पुलिस को नहीं बताया था : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को आरोपी-अपीलकर्ता की आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष उस तथ्य को साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता जो गवाह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 ( पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ) के तहत अपने बयान में नहीं कहा है ।

    जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की तीन जजों की पीठ ने कहा,

    "अभियोजन ट्रायल के दौरान किसी गवाह के माध्यम से किसी तथ्य को साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता है, जिसे ऐसे गवाह ने जांच के दौरान पुलिस को नहीं बताया था। उक्त बेहतर तथ्य के संबंध में उस गवाह के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है।"

    यदि गवाह सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयानों में किसी आरोपी की संलिप्तता के बारे में उल्लेख करने में विफल रहे थे, तो ट्रायल के दौरान अदालत के समक्ष उस विशेष आरोपी की संलिप्तता के संबंध में उनके बाद के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता ।

    न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर भी असंतोष व्यक्त किया क्योंकि इसने एक आरोपी (अपीलकर्ता) को हत्या के लिए दोषी ठहराया लेकिन अन्य सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि सह-अभियुक्त के मामले को साबित करने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं थे, तो ऐसे सबूतों का इस्तेमाल अपीलकर्ता को फंसाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

    “हमारे अनुसार, यदि पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के साक्ष्य अपीलकर्ता के घर पर रानी कौर की उपस्थिति को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो स्वाभाविक परिणाम के रूप में, ऐसे सबूतों पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता घर में मौजूद थी। जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के मामले को रानी कौर से अलग करने की कोशिश की है वह विकृत है और हमें प्रभावित नहीं करता है।

    संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक अमरीक कौर की शादी दर्शन सिंह (अपीलकर्ता) से हुई थी। हालांकि, उनके वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण थे क्योंकि दर्शन सिंह ने रानी कौर के साथ अवैध साझेदारी विकसित की थी। कहा जाता है कि दर्शन सिंह और रानी कौर के बीच अवैध संबंध कम से कम तीन साल तक चला था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 18.05.1999 और 19.05.1999 की मध्यरात्रि को, दर्शन सिंह और रानी कौर ने, मृतक को खत्म करने के इरादे से, जहर दिया और जानबूझकर अमरीक कौर की मौत का कारण बने।

    नतीजतन, दर्शन सिंह और रानी कौर को ट्रायल कोर्ट ने हत्या के लिए दोषी ठहराया था। जबकि हाईकोर्ट ने सिंह की सजा की पुष्टि की, उसने रानी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस प्रकार, सिंह ने तत्काल अपील को प्राथमिकता दी।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जा रहा है, उन्हें सुसंगत और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अपीलकर्ता और रानी कौर के बीच की रात में अपीलकर्ता के घर में मौजूद होने की सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति की जांच की।

    इसके बाद, न्यायालय ने त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य पर भरोसा किया। इसमें, न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण परिणामों की ओर इशारा किया है जो तब सामने आते हैं जब यह कहा जाता है कि कोई अपराध किसी घर की निजता में हुआ है।

    न्यायालय ने समझाया, सबसे पहले, यह था कि ऐसे मामलों में, बोझ तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। दूसरे, अपीलकर्ता का कर्तव्य होगा कि वह उन परिस्थितियों को स्पष्ट करे जिनके कारण मृतक की मृत्यु हुई। यदि वह चुप रहता है या गलत स्पष्टीकरण देता है, तो ऐसी प्रतिक्रिया परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगी।

    अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दी गई गवाही की भी जांच की। अदालत ने दो गवाहों की गवाही पर यह देखते हुए संदेह किया कि इन गवाहों से जिरह में कई चूकें थीं। गौरतलब है कि ये दोनों गवाह मृतक की बहन और बहन के पति थे ।

    एक स्वतंत्र गवाह द्वारा दी गई गवाही पर आगे बढ़ते हुए, अदालत ने कहा कि वह पुलिस के सामने बयान देने से चूक गया था। इसके आधार पर, अदालत ने कहा कि यदि गवाह सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयानों में किसी आरोपी की संलिप्तता के बारे में उल्लेख करने में विफल रहे हैं, तो ट्रायल के दौरान अदालत के समक्ष उस विशेष आरोपी की संलिप्तता के संबंध में उनके अगले बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

    इसके अतिरिक्त, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने अपने बचाव में संदेह जताया था कि मृतक ने आत्महत्या की थी और कहा:

    "इस अदालत ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत एक आरोपी द्वारा किए गए बचाव के समर्थन में सबूत के मानक सभी उचित संदेह से परे नहीं हैं, इसलिए साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर है । अभियुक्त को केवल संदेह पैदा करना है और अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह स्थापित करना है कि इससे अभियुक्त को कोई लाभ नहीं हो सकता है।''

    इसे देखते हुए, अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता और रानी कौर के घर में मौजूद होने की परिस्थिति को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा कि परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं हो सकता। उसी पर विस्तार से बताते हुए, न्यायालय ने कहा कि जब दोषसिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होती है, तो परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।

    “यदि श्रृंखला में कोई गड़बड़ी है, तो आरोपी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। यदि श्रृंखला की कुछ परिस्थितियों को किसी अन्य उचित परिकल्पना द्वारा समझाया जा सकता है, तो भी आरोपी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

    केस : दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य, डायरी नंबर- 30701/ 2009

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (SC) 13

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