Evidence Act की धारा 27 को लागू करने के लिए चार शर्तें: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

4 Jan 2024 8:01 AM GMT

  • Evidence Act की धारा 27 को लागू करने के लिए चार शर्तें: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने (03 जनवरी को) साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले में इस प्रावधान को लागू करने के लिए तीन शर्तों को दोहराया।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1976) 1 एससीसी 828 पर भरोसा करते हुए उक्त फैसला सुनाया।

    कोर्ट ने कहा कि Evidence Act की धारा 27 लागू करते हुए चार शर्तों ध्यान रखा जाना चाहिए, पहली शर्त है किसी तथ्य की खोज। यह तथ्य किसी आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणाम में प्रासंगिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि ऐसे तथ्य की खोज के लिए उसे अपदस्थ किया जाना चाहिए। तर्क यह है कि पुलिस को पहले से ज्ञात तथ्य ग़लत साबित होगा और इस शर्त को पूरा नहीं करेगा। तीसरी शर्त यह है कि सूचना प्राप्त होने के समय आरोपी पुलिस हिरासत में होना चाहिए (पुलिस हिरासत के संबंध में अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल औपचारिक गिरफ्तारी के बाद की हिरासत नहीं है। इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या निगरानी शामिल होगी). अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि केवल "इतनी ही जानकारी", जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, स्वीकार्य है। बाकी जानकारी को बाहर करना होगा।

    अदालत ने कहा,

    “विशिष्ट रूप से' शब्द का उपयोग सूचना के दायरे को सीमित करने और परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है 'प्रत्यक्ष', 'निस्संदेह', 'सख्ती से' या 'अचूक'। जानकारी का केवल वह हिस्सा जो स्पष्ट, तत्काल और खोज का निकटतम कारण है, स्वीकार्य है।”

    इसके अतिरिक्त, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तथ्य की खोज में आरोपी व्यक्ति का ज्ञान भी शामिल है। इस प्रकार, इस तथ्य की खोज को केवल पाई गई वस्तु के बराबर नहीं माना जा सकता। उक्त निष्कर्षों को राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु, (2005) 11 एससीसी 600 जैसे उदाहरणों द्वारा समर्थित किया गया।

    अदालत ने कहा,

    “हालांकि, हमें स्पष्ट करना चाहिए कि Evidence Act की धारा 27, जैसा कि इन निर्णयों में कहा गया, यह सिद्धांत नहीं बताती कि किसी तथ्य की खोज को उत्पादित या पाई गई वस्तु के बराबर माना जाना चाहिए। इस तथ्य की खोज के परिणामस्वरूप किसी भौतिक वस्तु की बरामदगी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विशेष स्थान पर भौतिक वस्तु के अस्तित्व के ज्ञान या मानसिक जागरूकता को प्रदर्शित करती है। तदनुसार, किसी तथ्य की खोज में पाई गई वस्तु, वह स्थान जहां से इसे उत्पादित किया गया और इसके अस्तित्व के बारे में आरोपी का ज्ञान शामिल है।”

    इसके अलावा, न्यायालय ने इस धारा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'हिरासत' की व्याख्या पर भी गौर किया। न्यायालय ने माना कि 'हिरासत' का मतलब औपचारिक हिरासत नहीं है। इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, संयम या निगरानी भी शामिल है।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता (पेरुमल) द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसे मृतक रजनी उर्फ ​​रजनीकांत की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। जबकि अपीलकर्ता को राजाराम (रजनीकांत के पिता) की हत्या से संबंधित अन्य मामले में हिरासत में लिया गया, उसने रजनीकांत की हत्या के संबंध में खुलासा बयान दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस, तदनुसार, सुरागों पर आगे बढ़ी और मृतक के हिस्सों को बरामद किया। इस प्रकार, इस प्रकटीकरण बयान के आधार पर अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।

    नतीजतन, ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को रजनीकांत की हत्या के लिए दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने इस दोषसिद्धि और उसकी आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। इस पृष्ठभूमि में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया।

    न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के बाद अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की। न्यायालय ने कहा कि बरी करने का निर्णय अपीलकर्ता को बरी करने के लिए प्रासंगिक और साक्ष्य के योग्य नहीं होगा।

    केस टाइटल: पेरुमल राजा @ पेरुमल बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा, डायरी नंबर- 4802 - 2018.

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