Adani-Hindenburg Case: मीडिया आर्टिकल्स और OCCRP रिपोर्ट सेबी जांच पर संदेह करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
3 Jan 2024 1:49 PM IST
हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों की विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच का आदेश देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 जनवरी) को मीडिया और संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्वतंत्र समूहों या खोजी व्यक्तियों की रिपोर्ट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) या एक्सपर्ट कमेटी के समक्ष इनपुट के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन नहीं। SEBI की जांच की पर्याप्तता को चुनौती देने के लिए निर्णायक सबूत के रूप में इस पर भरोसा किया जाना चाहिए।
बेंच ने कहा कि किसी विशेष नियामक (जैसे SEBI) की व्यापक जांच पर सवाल उठाने के लिए अखबार के लेखों और तीसरे पक्ष के संगठनों की रिपोर्टों पर निर्भरता आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती है।
पीठ ने कहा,
"किसी विशेष नियामक द्वारा व्यापक जांच पर सवाल उठाने के लिए तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा समाचार पत्रों के लेखों या रिपोर्टों पर निर्भरता विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। स्वतंत्र समूहों या समाचार पत्रों द्वारा खोजी लोगों द्वारा की गई ऐसी रिपोर्टें SEBI या एक्सपर्ट कमेटी के समक्ष इनपुट के रूप में कार्य कर सकती हैं। हालांकि, उन पर SEBI की जांच की अपर्याप्तता के निर्णायक सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। न ही याचिकाकर्ता यह कह सकते हैं कि ऐसे इनपुट को विश्वसनीय सबूत माना जाना चाहिए।"
इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए नहीं सुना जा सका कि स्वतंत्र समूहों या खोजी व्यक्तियों की रिपोर्ट में शामिल इनपुट को विश्वसनीय साक्ष्य माना जाना चाहिए।
पीठ ने आगे कहा,
"इनपुट और उनके स्रोतों की सत्यता को निर्विवाद रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकते कि अखबार में अप्रमाणित रिपोर्ट को वैधानिक नियामक द्वारा जांच पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसकी जांच को ठोस सामग्री या सबूत के आधार पर संदेह में नहीं डाला गया।“