साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत 'हिरासत' का मतलब औपचारिक गिरफ्तारी के बाद हिरासत नहीं; इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या निगरानी शामिल: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

4 Jan 2024 11:26 AM IST

  • साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत हिरासत का मतलब औपचारिक गिरफ्तारी के बाद हिरासत नहीं; इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या निगरानी शामिल: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'हिरासत' का मतलब औपचारिक हिरासत नहीं है।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,

    "इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, संयम या यहां तक कि निगरानी भी शामिल है। भले ही सूचना देने के समय आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर भी आरोपी को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पुलिस की हिरासत में माना जाना चाहिए।

    खंडपीठ ने राजेश बनाम एमपी राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 814 में 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए हालिया फैसले से असहमति जताई, जिसमें कहा गया कि यदि व्यक्ति औपचारिक हिरासत में नहीं है तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 लागू नहीं होती है। मामले में पुलिस को आरोपी बनाया गया।

    खंडपीठ ने कहा कि वह यूपी राज्य में संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले से बंधा हुआ है। देवमन उपाध्याय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत रोक समान रूप से लागू होती है, भले ही जिस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य की मांग की जा रही है, वह स्वीकारोक्ति के समय हिरासत में है, या नहीं।

    इसमें धर्म देव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 5 एससीसी 509 का भी उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अभिव्यक्ति "हिरासत" का मतलब औपचारिक हिरासत नहीं है, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार की निगरानी, प्रतिबंध, या पुलिस द्वारा रोक शामिल है।

    न्यायालय ने निर्णयों के कैटेना का उल्लेख करने के बाद कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में "अपराध का आरोपी व्यक्ति" और "पुलिस अधिकारी की हिरासत में" शब्द अल्पविराम से अलग किए गए हैं। इस प्रकार, उन्हें विशिष्ट रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "पुलिस हिरासत" शब्द की व्यापक और व्यावहारिक व्याख्या इस तथ्य से समर्थित है कि यदि संकीर्ण या तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी के समय में देरी करना है। इस तरह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से 27 की रूपरेखा से बचना बहुत आसान होगा।“

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "इस प्रकार, हमारे विचार में सही व्याख्या यह होगी कि जैसे ही कोई आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति पुलिस अधिकारी के हाथों में आता है, वह अब स्वतंत्र नहीं है और नियंत्रण में है। इसलिए "साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से 27 के अर्थ के भीतर "हिरासत में है। यही कारण है कि अभिव्यक्ति "हिरासत" को, जैसा कि पहले देखा गया है, पुलिस द्वारा निगरानी, प्रतिबंध या संयम को शामिल करने के लिए रखा गया।"

    वर्तमान मामले में अपीलकर्ता (पेरुमल) को मृतक रजनी उर्फ ​​रजनीकांत की हत्या के संबंध में उसके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस, तदनुसार, सुरागों पर आगे बढ़ी और मृतक के हिस्सों को बरामद किया। हालांकि, यह खुलासा बयान तब दिया गया, जब अपीलकर्ता को राजाराम (रजनीकांत के पिता) की हत्या से संबंधित अन्य मामले में हिरासत में लिया गया।

    नतीजतन, ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को रजनीकांत की हत्या के लिए दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने इस दोषसिद्धि और उसकी आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की।

    न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश, (2000) 1 एससीसी 471 पर भरोसा किया। इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शव की बरामदगी, जो आरोपी द्वारा बताई गई जगह से एक भयानक आपत्तिजनक परिस्थिति है। न्यायालय ने उन उदाहरणों का हवाला देकर इसे बल दिया, जिन्होंने इस निष्कर्ष को प्रतिध्वनित किया। आगे यह भी कहा गया कि यदि आरोपी अदालत को यह बताने से बचता है कि उसे इसके बारे में और कैसे पता चला तो यह माना जाएगा कि यह बात आरोपी ने ही छिपाई।

    इसके बाद अदालत ने मामले के तथ्यों पर गौर किया और पाया कि अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपने बयान में बिना कोई स्पष्टीकरण दिए सभी आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया।

    अदालत ने कहा,

    इसके आधार पर न्यायालय ने उचित प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला। इस प्रकार परिस्थितियों की श्रृंखला में अतिरिक्त कड़ी बन गई। अतिरिक्त लिंक अभियोजन साक्ष्य के अनुसार अपराध के निष्कर्ष की पुष्टि करता।

    इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की। न्यायालय ने कहा कि बरी करने का निर्णय अपीलकर्ता को बरी करने के लिए प्रासंगिक और साक्ष्य के योग्य नहीं होगा।

    केस टाइटल: पेरुमल राजा @ पेरुमल बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा, डायरी नंबर- 4802 - 2018.

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