सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
Shahadat
24 Nov 2024 12:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 नवंबर, 2024 से 22 नवंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
मरुमक्कथयम कानून | विभाजन के बाद हिंदू महिला द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के प्राप्त संपत्ति उसकी अलग संपत्ति होगी, संयुक्त संपत्ति नहीं : सुप्रीम कोर्ट
केरल के पारंपरिक मरुमक्कथयम कानून के तहत संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित एक अपील में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विभाजन के बाद एक महिला और उसके बच्चों द्वारा अर्जित संपत्ति उनकी अलग संपत्ति नहीं बनती बल्कि थरवाड़ (संयुक्त संपत्ति) का हिस्सा बनी रहती है।
जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने यह फैसला तब सुनाया जब उन्होंने इस सवाल पर फैसला सुनाया कि "क्या विभाजन के बाद एक महिला और उसके बच्चों द्वारा प्राप्त संपत्ति को उनकी अलग संपत्ति माना जाएगा या यह उसके थरवाड़ की होगी।"
केस टाइटलः रामचंद्रन एवं अन्य बनाम विजयन एवं अन्य
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
अपीलीय कोर्ट मुकदमे की स्थिरता पर मुद्दा तय करने में ट्रायल कोर्ट की चूक के बावजूद क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के अस्तित्व की जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट को क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के अस्तित्व की जांच करने से केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने स्थिरता के संबंध में कोई मुद्दा तय नहीं किया। बशर्ते कि अपीलीय चरण में कोई नया तथ्य/साक्ष्य आवश्यक न हो। इस उद्देश्य से न्यायालय ने ए. कंथमणि बनाम नसरीन अहमद (2017) 4 एससीसी 654 और आई.एस. सिकंदर बनाम के. सुब्रमणि (2013) 15 एससीसी 27 में दिए गए निर्णयों को स्पष्ट किया।
केस टाइटल: आर. कंडासामी (मृत) व अन्य बनाम टी.आर.के. सरवती व अन्य
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
S. 14 HSA | हिंदू महिला अपने पूर्ववर्ती भरण-पोषण अधिकार के तहत संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है, यदि संपत्ति उसके पूर्ववर्ती भरण-पोषण अधिकार से जुड़ी हो। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) की धारा 14(1) के तहत किसी कब्जे के अधिकार को पूर्ण स्वामित्व में बदलने के लिए यह स्थापित होना चाहिए कि हिंदू महिला भरण-पोषण के बदले संपत्ति रखती है।
हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई हिंदू महिला लिखित दस्तावेज या अदालती आदेश के माध्यम से संपत्ति अर्जित करती है। ऐसा अधिग्रहण किसी पूर्ववर्ती अधिकार से जुड़ा नहीं है तो धारा 14(2) लागू होगी, जो उसे संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करने से अयोग्य बनाती है।
केस टाइटल: कल्लकुरी पट्टाभिरामस्वामी (मृत) एलआरएस के माध्यम से बनाम कल्लकुरी कामराजू और अन्य।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मोबाइल टावर और पूर्वनिर्मित इमारत चल संपत्तियां, CENVAT Credit के लिए 'पूंजीगत सामान' के रूप में योग्य हैं: सुप्रीम कोर्ट
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि मोबाइल सेवा प्रदाता (एमएसपी) मोबाइल टावर और पूर्वनिर्मित इमारत जैसी वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क पर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर/सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि चूंकि मोबाइल टावर और पीएफबी को अलग किया जा सकता है और स्थानांतरित किया जा सकता है, इसलिए वे टावर के शीर्ष पर लगे मोबाइल सेवा एंटीना की कार्यक्षमता बढ़ाने में चल संपत्ति और सहायक उपकरण के रूप में योग्य हैं।
मामला: मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे | सिविल अपील संख्या 10409-10410/ 2014
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Hindu Succession Act | धारा 14 के अनुसार महिला को दिया गया आजीवन हित पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदलेगा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब किसी हिंदू महिला को संपत्ति में केवल सीमित संपदा दी जाती है तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (Hindu Succession Act) की धारा 14(2) के लागू होने के कारण संपत्ति की पूर्ण स्वामी होने का दावा नहीं कर सकती। इसलिए ऐसी संपत्ति वसीयत के माध्यम से नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू महिला के पास मौजूद संपत्ति धारा 14(1) के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में तभी बदलेगी, जब वह किसी पूर्व-मौजूदा अधिकार या भरण-पोषण के एवज में हो। हालांकि, जब डीड में ही संपत्ति में सीमित आजीवन हित दिया जाता है तो वह पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदलेगा। कोर्ट ने कहा कि यह पहलू अधिनियम की धारा 14(2) से स्पष्ट है।
केस टाइटल: कल्लकुरी पट्टाभिरामस्वामी (मृत) एलआरएस के माध्यम से बनाम कल्लकुरी कामराजू और अन्य।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
तीसरा पक्ष आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि तीसरा पक्ष आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य 2010) 12 एससीसी 599 6 और अमानुल्लाह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2016) 6 एससीसी 699 के उदाहरणों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि निजी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर संयम से और उचित सतर्कता के बाद विचार किया जा सकता है।
केस टाइटल: अजयन बनाम केरल राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 4887/2024 (और संबंधित मामला)
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
हाईकोर्ट ने कथित छेड़छाड़ की जांच का निर्देश दिया तो धारा 195 CrPC के तहत रोक लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट
साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में केरल के विधायक एंटनी राजू के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस मामले में धारा 195(1)(बी) CrPC के तहत संज्ञान लेने पर रोक लागू नहीं होती, क्योंकि राजू के खिलाफ कार्यवाही न्यायिक आदेश के तहत शुरू की गई।
जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "वर्तमान मामले में वर्तमान कार्यवाही की शुरुआत, 5 फरवरी, 1991 को केरल हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक अपील नंबर 20/1991 में दिए गए निर्णय और आदेश से हुई, जिसमें एंड्रयू साल्वाटोर को बरी करते हुए निर्देश दिया गया कि Mo2 के रोपण के मामले की सकारात्मक रूप से जांच की जाए। इसके बाद न्यायालय के सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच की गई। इसलिए आरोपित आदेश में हाईकोर्ट ने गलत तरीके से टिप्पणी की कि वर्तमान कार्यवाही के संबंध में कोई न्यायिक आदेश नहीं है।"
केस टाइटल: अजयन बनाम केरल राज्य और अन्य, एस.एल.पी.(सीआरएल.) नंबर 4887/2024 (और संबंधित मामला)
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
सहमति से बने जोड़े के बीच रिश्ता टूटने पर आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट
यह देखते हुए कि सहमति से बने रिश्ते के विवाह में तब्दील न होने को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक महिला से बार-बार बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा, "सहमति से बने जोड़े के बीच रिश्ता टूटने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती। शुरुआती चरणों में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता, जब उक्त रिश्ता वैवाहिक रिश्ते में तब्दील न हो जाए।"
केस टाइटल: प्रशांत बनाम दिल्ली राज्य
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
राजस्व एंट्रीस टाइटल प्रदान नहीं करती, लेकिन कब्जे के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि हालांकि राजस्व एंट्रीस टाइटल प्रदान नहीं करती हैं, लेकिन वे कब्जे के सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं। हलफनामे में कहा गया है कि राजस्व रिकॉर्ड सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित कर्तव्यों के दौरान रखे जाने वाले सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के तहत शुद्धता का अनुमान लगाते हैं। हालांकि यह सच है कि राजस्व एंट्रीस स्वयं टाइटल प्रदान नहीं करती हैं, वे कब्जे के सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं और अन्य सबूतों द्वारा पुष्टि किए जाने पर स्वामित्व के दावे का समर्थन कर सकते हैं।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को 1.75 लाख रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को उसी तरह के जीवन स्तर का लाभ उठाने का अधिकार है, जैसा कि वह विवाह के दौरान प्राप्त करती थी।
कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता (पत्नी) अपने वैवाहिक घर में निश्चित जीवन स्तर की आदी थी। इसलिए तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान भी उसे वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार है।"
केस टाइटल: डॉ. राजीव वर्गीस बनाम रोज चक्रमणकिल फ्रांसिस, सी.ए. नं. 012546 / 2024
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
कर्मचारी के रिटायर होने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारी के विरुद्ध उसकी विस्तारित सेवा अवधि पूरी होने के बाद शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को अमान्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता।
जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा, “जैसा कि इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर माना है, एक विद्यमान अनुशासनात्मक कार्यवाही, अर्थात अपराधी अधिकारी की रिटायरमेंट से पहले शुरू की गई कार्यवाही अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के उद्देश्य से अपराधी अधिकारी की सेवा जारी रखने का कानूनी झूठ बनाकर रिटायरमेंट के बाद भी जारी रखा जा सकता है (इस मामले में सेवा नियमों के नियम 19(3) के अनुसार)। लेकिन अपराधी कर्मचारी या अधिकारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से रिटायर होने के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।”
केस टाइटल: भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम नवीन कुमार सिन्हा, सिविल अपील नंबर 1279/2024
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
राज्य प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि राज्य प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा, "राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करेगा और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करेगा।"
यह टिप्पणी हरियाणा राज्य द्वारा प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाली अपील को खारिज करते हुए किए गए फैसले में की गई।
केस टाइटल: हरियाणा राज्य बनाम अमीन लाल (अब मृतक) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
जब अनुपस्थित कर्मचारी ठिकाने की सूचना नहीं देता, तो नियोक्ता इसे सेवा के परित्याग के रूप में मान सकता है और कार्रवाई कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
हाल के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने LIC कर्मचारी की सेवा समाप्त करने को उचित ठहराया जो LIC स्टाफ विनियमन, 1960 के तहत ड्यूटी से उसकी अनुपस्थिति के ठिकाने को बताने में विफल रहा।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ LIC की अपील की अनुमति दी, जिसमें प्रतिवादी कर्मचारी की बहाली का निर्देश दिया गया था, जो ड्यूटी से अनुपस्थित रहे और कई मौकों पर LIC द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
श्रम न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्षों को सामान्यतः रिट न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस कारण के बाधित नहीं किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
यह देखते हुए कि श्रम न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्षों को सामान्यतः रिट न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस कारण के बाधित नहीं किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कर्मचारी को बहाल करने का आदेश दिया, जिसे उसके बिगड़े हुए वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न विवादों के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने कर्मचारी की अपील स्वीकार की।
केस टाइटल: गणपति भीकाराव नाइक बनाम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश दिया, जिसकी बर्खास्तगी जांच रिपोर्ट पर आधारित थी। उक्त जांच में आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित किए बिना बड़ा दंड लगाया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है, जिसमें एक बड़े दंड के आरोप प्रस्तावित किए गए।
न्यायालय ने दोहराया, "इस न्यायालय ने कई निर्णयों में माना है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है, जिसमें एक बड़े दंड के आरोप प्रस्तावित किए गए।"
केस टाइटल: सत्येंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मोटर दुर्घटना मुआवजा - स्व-नियोजित और निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों के मामलों में भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में मोटर दुर्घटना मुआवजे का निर्धारण करते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखने के हाईकोर्ट का फैसला अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मुद्रास्फीति के प्रभाव और करियर की स्वाभाविक प्रगति को नजरअंदाज करते हुए निश्चित वेतन और स्व-नियोजित कमाने वालों को इस तरह के विचार से बाहर रखा था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) की धारा 168 के तहत न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की आय क्षमता पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निश्चित वेतन और स्व-नियोजित दोनों व्यक्तियों में मुद्रास्फीति और करियर की उन्नति के कारण आय वृद्धि की क्षमता होती है। इस प्रकार, उन्हें उनके मुआवजे में भविष्य की संभावनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।
केस टाइटल: कविता नागर एवं अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (तथा इससे जुड़े मामले)
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
घोषित अपराधी के लिए अग्रिम जमानत का लाभ लेने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 82 के तहत घोषित अपराधी के लिए अग्रिम जमानत मांगने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा, "अग्रिम जमानत पर विचार करने की बात करें तो CrPC की धारा 82 के तहत घोषित अपराधी के मामले में ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।"
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि घोषित अपराधी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और जिस पृष्ठभूमि के आधार पर घोषणा जारी की गई, जैसे प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
केस टाइटल: आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 4564 वर्ष 2024