घोषित अपराधी के लिए अग्रिम जमानत का लाभ लेने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

18 Nov 2024 9:14 AM IST

  • घोषित अपराधी के लिए अग्रिम जमानत का लाभ लेने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 82 के तहत घोषित अपराधी के लिए अग्रिम जमानत मांगने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

    जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा,

    "अग्रिम जमानत पर विचार करने की बात करें तो CrPC की धारा 82 के तहत घोषित अपराधी के मामले में ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।"

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि घोषित अपराधी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और जिस पृष्ठभूमि के आधार पर घोषणा जारी की गई, जैसे प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

    आरोप मृतका के पति (अपीलकर्ता के बेटे) और अन्य द्वारा कथित दुर्व्यवहार से उत्पन्न हुए हैं। जबकि बेटा पहले से ही हिरासत में है, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि अपीलकर्ता अपराधों में सहभागी है। अपीलकर्ता ने अपनी गैर-संलिप्तता का दावा करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की और तर्क दिया कि हिरासत में पूछताछ अनावश्यक थी।

    अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि घोषित अपराधी घोषित होने के बाद अपीलकर्ता अग्रिम जमानत का लाभ नहीं ले सकता। इसके विपरीत, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 82 CrPC के तहत घोषणा से अग्रिम जमानत पर विचार करने पर स्वतः रोक नहीं लगनी चाहिए।

    हाईकोर्ट के निर्णय को दरकिनार करते हुए न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता और धारा 82 CrPC के तहत घोषणा के लिए परिस्थितियों के विरुद्ध अभियुक्त की स्वतंत्रता को संतुलित करने पर जोर दिया। चूंकि, अपीलकर्ता ने सहयोग करने की इच्छा प्रदर्शित की और जांच अधिकारियों ने उसे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, इसलिए न्यायालय ने माना कि हिरासत में पूछताछ अनावश्यक थी और परिस्थितियों के तहत अग्रिम जमानत उचित थी।

    न्यायालय ने टिप्पणी की,

    "जब अपीलकर्ता की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया जाता है तो इस न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और उस पृष्ठभूमि को देखना होगा, जिसके आधार पर ऐसी घोषणा जारी की गई। यह कहना पर्याप्त है कि यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है, इस शर्त पर कि अपीलकर्ता आगे की जांच में सहयोग करेगा। हालांकि, प्रतिवादियों को यह स्वतंत्रता भी दी गई कि वे ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में या गवाहों के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी की स्थिति में दी गई जमानत रद्द करने की मांग कर सकते हैं।"

    तदनुसार, अपील को अनुमति दी गई।

    केस टाइटल: आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 4564 वर्ष 2024

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