राजस्व एंट्रीस टाइटल प्रदान नहीं करती, लेकिन कब्जे के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
Praveen Mishra
20 Nov 2024 4:15 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि हालांकि राजस्व एंट्रीस टाइटल प्रदान नहीं करती हैं, लेकिन वे कब्जे के सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं।
हलफनामे में कहा गया है कि राजस्व रिकॉर्ड सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित कर्तव्यों के दौरान रखे जाने वाले सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के तहत शुद्धता का अनुमान लगाते हैं। हालांकि यह सच है कि राजस्व एंट्रीस स्वयं टाइटल प्रदान नहीं करती हैं, वे कब्जे के सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं और अन्य सबूतों द्वारा पुष्टि किए जाने पर स्वामित्व के दावे का समर्थन कर सकते हैं।
न्यायालय ने यह भी दोहराया कि राज्य निजी नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा, "राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करेगा और सरकार में जनता के विश्वास को खत्म करेगा।
यह टिप्पणी हरियाणा राज्य द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए एक निर्णय में की गई थी, जिसमें निजी व्यक्तियों की संपत्ति के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा किया गया था।
निजी पार्टियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से सटे 18 बिस्वास पुख्ता की जमीन के संबंध में 1981 में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग ने अनधिकृत रूप से इस पर कब्जा कर लिया था। राज्य ने यह दावा करते हुए मुकदमे का विरोध किया कि वे 1879-80 से सूट भूमि के निरंतर और निर्बाध कब्जे में थे और प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से शीर्षक को पूरा किया था।
ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में मुकदमा डिक्री दी। हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने डिक्री को उलट दिया और मुकदमा खारिज कर दिया। दूसरी अपील में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डिक्री को बहाल कर दिया, जिसके खिलाफ राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल कब्जे का दावा करके, राज्य ने निहित रूप से वादी के टाइटल को स्वीकार कर लिया था। राजस्व रिकॉर्ड एंट्रीस, सेल डीड और नामांतरण एंट्रीस ने भी वादी के टाइटल को स्थापित किया।
प्रतिकूल कब्जे के दावे को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह एक मौलिक सिद्धांत है कि राज्य अपने ही नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है।विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) 2 SCC 569 में फैसले का संदर्भ दिया गया था।
न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलकर्ताओं द्वारा जिन कृत्यों पर भरोसा किया गया है - जैसे कि बिटुमेन ड्रम लगाना, अस्थायी संरचनाओं को खड़ा करना और 1980 में एक चारदीवारी का निर्माण करना - प्रतिकूल कब्जे का गठन नहीं करते हैं।
कोर्ट ने कहा "प्रतिकूल कब्जे के लिए कब्जे की आवश्यकता होती है जो निरंतर, खुले, शांतिपूर्ण और वैधानिक अवधि के लिए सच्चे मालिक के लिए शत्रुतापूर्ण हो। इस मामले में, अपीलकर्ताओं के कब्जे में शत्रुता और अपेक्षित अवधि का तत्व नहीं है,"