सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

25 Jan 2026 8:00 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जनवरी, 2026 से 23 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    S. 60(5)(c) IBC | NCLT ट्रेडमार्क मालिकाना हक के विवाद पर फैसला नहीं कर सकता, जो दिवालियापन की कार्यवाही से संबंधित न हो: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 60(5) के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए बौद्धिक संपदा के मालिकाना हक के विवादित सवालों पर फैसला नहीं कर सकता, अगर ऐसा निर्धारण स्वीकृत समाधान योजना के दायरे से बाहर जाता है। कोर्ट ने कहा कि NCLT संपत्तियों पर मालिकाना हक के विवादों पर फैसला नहीं कर सकता, जिसमें ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, जब तक कि विवाद का दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से सीधा और करीबी संबंध न हो।

    Cause Title: GLOSTER CABLES LTD. THROUGH ITS : AUTHORISED REPRESENTATIVE MR. SHYAM SUNDER KALYA VS. FORT GLOSTER INDUSTRIES LTD. (WITH CONNECTED MATTER)

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    आपराधिक मामले में प्रोबेशन पर रिहाई से विभागीय सजा कम नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में प्रोबेशन (परिवीक्षा) का लाभ मिल जाना, विभागीय कार्यवाही में दी गई सजा को कम करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन पर रिहाई से दोषसिद्धि (कन्विक्शन) का दाग समाप्त नहीं होता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत ठहराया, जिसमें केवल इस आधार पर कर्मचारी की सजा कम कर दी गई कि उसे आपराधिक मामले में प्रोबेशन का लाभ दिया गया।

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    अधीनस्थ कानून ऑफिशियल गजट में प्रकाशन की तारीख से ही प्रभावी होता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 जनवरी) को फैसला सुनाया कि अधीनस्थ कानून तब तक बाध्यकारी नहीं होता, जब तक कि उसे ऑफिशियल गजट में प्रकाशित न किया जाए, और यह गजट में प्रकाशन की तारीख होती है, न कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख, जो इसे बाध्यकारी बनाती है।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने टिप्पणी की, “एक बार जब विधायिका ने प्रचार का निर्धारित तरीका तय कर दिया तो कार्यपालिका कोई वैकल्पिक तरीका पेश नहीं कर सकती और उसे कानूनी परिणाम नहीं दे सकती। एक नोटिफिकेशन टुकड़ों में काम नहीं कर सकता। कानून में यह केवल ऑफिशियल गजट में प्रकाशन के बाद ही अस्तित्व में आता है। केवल उसी तारीख से अधिकारों में कटौती की जा सकती है या दायित्व थोपे जा सकते हैं। इसके विपरीत मानने से अप्रकाशित प्रत्यायोजित कानून नागरिकों पर बोझ डाल सकता है, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे इस न्यायालय ने फैसलों की एक लंबी श्रृंखला में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।”

    Cause Title: PRACTICAL SOLUTIONS INC. (THR. AUTHORIZED REPRESENTATIVE) VERSUS THE STATE OF TELANGANA & ORS.

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    केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर सकती है राज्य एजेंसी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की जांच राज्य की पुलिस एजेंसियां कर सकती हैं और ऐसे मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। साथ ही केवल इस आधार पर कि CBI की स्वीकृति नहीं ली गई, राज्य की जांच एजेंसी द्वारा दाखिल आरोप पत्र को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

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    NGT बिल्डिंग प्लान के उल्लंघन से जुड़े विवादों पर फैसला नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि NGT ऐसे विवादों पर फैसला नहीं कर सकता, जो असल में ज़मीन के इस्तेमाल, ज़ोनिंग नियमों और टाउन-प्लानिंग के पालन से जुड़े हैं, भले ही ऐसे विवादों को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के तौर पर पेश किया जाए।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, "खुली और हरी जगहों के संबंध में बिल्डिंग प्लान का पालन न करने से जुड़ा विवाद... पर्यावरण का मुद्दा NGT के सामने कोई बड़ा सवाल नहीं था, जिससे इस मामले में NGT के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल सही ठहराया जा सके। बल्कि, यह मामला अपीलकर्ता-एम्बिएंस डेवलपर्स की ज़मीन के इस्तेमाल में अनियमितताओं से संबंधित पार्टियों के विवादित दावों से जुड़ा था, जिसका इस्तेमाल आवासीय कॉलोनी बनाने में किया गया।"

    Cause Title: RAJ SINGH GEHLOT & ORS. VERSUS AMITABHA SEN & ORS.

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    अगर वेलफेयर बोर्ड नहीं बने हैं तो डेवलपर्स से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस नहीं वसूला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1996 के तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनने तक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1996 के तहत डेवलपर्स से कोई सेस नहीं वसूला जा सकता।

    Cause Title: M/S NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA VS. M/S GAMMON ATLANTA (JV) (AND CONNECTED MATTERS)

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    फैक्ट्री एक्ट की धारा 59 के तहत ओवरटाइम मजदूरी की गणना करते समय क्षतिपूर्ति भत्तों पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), कपड़े और धुलाई भत्ता (CWA) और छोटे परिवार भत्ता (SFA) जैसे क्षतिपूर्ति भत्ते फैक्ट्री एक्ट, 1948 की धारा 59(2) के तहत ओवरटाइम मजदूरी की गणना के उद्देश्य से "मजदूरी की सामान्य दर" का हिस्सा हैं।

    जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने भारत सरकार द्वारा दायर सिविल अपीलों के एक बैच को खारिज कर दिया, जिससे मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि हुई, जिसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) का आदेश रद्द कर दिया था, जिसमें ऐसे भत्तों को ओवरटाइम मजदूरी की गणना से बाहर रखा गया था।

    Case : Union of India v Heavy Vehicles Factory Employees Union and Another

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    अनुच्छेद 226(3) के तहत दायर आवेदन दो सप्ताह में निपटाना हाइकोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश को निरस्त करने के लिए दायर आवेदन को हाइकोर्ट को दो सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से तय करना होता है। यह मामला इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम यथास्थिति आदेश से जुड़ा है, जिसे चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।

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    राज्य PSCs द्वारा की जाने वाली इंजीनियरिंग प्रोफेसरों की सीधी भर्ती पर AICTE नियम लागू नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को कहा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के नियम राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में लागू नहीं होते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसमें राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती के मामलों में राज्य भर्ती नियमों पर AICTE नियमों को प्राथमिकता दी गई।

    Cause Title: GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION Versus GNANESHWARY DUSHYANTKUMAR SHAH & ORS.

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    सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अनारक्षित पद पर शामिल किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे अनारक्षित (जनरल) श्रेणी की रिक्त सीट पर नियुक्त किए जाने का अधिकार होगा। जस्टिस एम.एम. सुंदरश और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा, “अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित वह उम्मीदवार, जिसने सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे खुली/अनारक्षित रिक्त सीट के विरुद्ध चयनित माना जाएगा।”

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    SC/ST Act के तहत अपराध के लिए अपमान का आधार पीड़ित का अनुसूचित जाति/जनजाति से होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल अपशब्दों का प्रयोग करना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि ऐसा कृत्य किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के स्पष्ट इरादे से न किया गया हो। अदालत ने कहा कि केवल अपमान, भले ही आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी हो, तब तक दंडनीय नहीं है जब तक उसमें जातिगत अपमान का विशिष्ट आशय सिद्ध न हो।

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