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प्रतिवादी को मुकदमे में साक्ष्य आरंभ करने के लिए कब कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश XVIII नियम 1 CPC की व्याख्या की
प्रतिवादी को मुकदमे में साक्ष्य आरंभ करने के लिए कब कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश XVIII नियम 1 CPC की व्याख्या की

हाल ही में दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने उन परिस्थितियों की व्याख्या की, जिनके अंतर्गत प्रतिवादी को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XVIII नियम 1 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई आरंभ करने का अधिकार प्राप्त होता है।CPC के अनुसार, वादी को आरंभ करने का अधिकार है। हालांकि, यदि प्रतिवादी वादी द्वारा आरोपित तथ्यों को स्वीकार करता है और तर्क देता है कि वादी कुछ अतिरिक्त तथ्य या कानून के किसी बिंदु के कारण राहत का हकदार नहीं है, तो प्रतिवादी को आरंभ करने का अधिकार प्राप्त होता है।जस्टिस जे.बी....

वारंट-प्रकरणों में साक्ष्य दर्ज और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने के नियम : धारा 310 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
वारंट-प्रकरणों में साक्ष्य दर्ज और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने के नियम : धारा 310 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। जहां धारा 307 से 309 सामान्य प्रावधानों और समन-प्रकरणों (Summons-Cases) में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को कवर करती हैं, वहीं धारा 310 विशेष रूप से वारंट-प्रकरणों में साक्ष्य दर्ज करने के नियमों पर केंद्रित है। वारंट-प्रकरण गंभीर अपराधों (Serious Offences) से जुड़े होते हैं, इसलिए इन मामलों में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया अधिक सावधानी और पारदर्शिता (Transparency) की मांग करती...