लाइसेंस के निलंबन, रद्दीकरण और अपील का विस्तार : आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 17
Himanshu Mishra
17 Dec 2024 6:43 PM IST
आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत लाइसेंसधारकों (Licence Holders) की जिम्मेदारी तय करने और सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) बनाए रखने के लिए लाइसेंस के निलंबन (Suspension) और रद्दीकरण (Revocation) की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। धारा 17 के पहले भाग में लाइसेंस निलंबित या रद्द करने के कारण बताए गए थे। इसके बाद के उपखंड (Sub-sections) 5 से 10 में प्रक्रिया (Procedure) और अधिकार (Powers) को और स्पष्ट किया गया है।
लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण के कारणों को दर्ज करना (Recording of Reasons)
धारा 17 के उपखंड (Sub-section) 5 के अनुसार, यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी (Licensing Authority) किसी लाइसेंस को निलंबित (Suspend), रद्द (Revoke), या उसकी शर्तें (Conditions) बदलती है, तो उसे अपने निर्णय का कारण लिखित रूप (Written Form) में दर्ज करना होगा।
यदि लाइसेंसधारक कारणों का विवरण (Statement of Reasons) मांगता है, तो उसे यह जानकारी दी जाएगी। लेकिन यदि यह सार्वजनिक हित (Public Interest) के खिलाफ हो, तो अथॉरिटी कारण बताने से इनकार कर सकती है।
उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति का लाइसेंस यह संदेह होने पर रद्द कर दिया जाए कि वह गैरकानूनी गतिविधियों (Illegal Activities) में शामिल है, तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी कारण बताने से मना कर सकती है।
उच्च अधिकारियों के अधिकार (Powers of Higher Authorities)
उपखंड 6 में कहा गया है कि जिस उच्च अधिकारी (Higher Authority) के अधीन लाइसेंसिंग अथॉरिटी कार्य करती है, वह भी लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है। इसके लिए वही कारण मान्य होंगे जो पहले बताए गए हैं।
उदाहरण: यदि ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) ने किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया है, तो मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) जैसे उच्च अधिकारी उसे रद्द कर सकते हैं।
यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि निचले अधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा (Review) हो सके और सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) को प्राथमिकता दी जाए।
अदालतों के अधिकार (Court's Powers)
धारा 17 के उपखंड 7 के अनुसार, यदि कोई लाइसेंसधारक आर्म्स एक्ट या इससे जुड़े नियमों के तहत किसी अपराध (Offence) में दोषी (Convicted) पाया जाता है, तो अदालत उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द कर सकती है।
हालांकि, यदि दोष सिद्धि (Conviction) अपील (Appeal) में रद्द हो जाती है, तो निलंबन या रद्दीकरण स्वतः ही रद्द (Void) हो जाएगा।
उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति को गलत जानकारी देकर लाइसेंस लेने के अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो अदालत उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है। लेकिन यदि उच्च न्यायालय (High Court) में अपील के बाद दोष सिद्धि रद्द हो जाती है, तो लाइसेंस बहाल (Restore) हो जाएगा।
अपील अदालत और उच्च न्यायालय के अधिकार (Powers of Appellate and High Courts)
उपखंड 8 में यह स्पष्ट किया गया है कि अपील अदालत (Appellate Court) या उच्च न्यायालय (High Court), जो अपील या पुनरीक्षण (Revision) की सुनवाई कर रहा है, वह भी लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है।
उदाहरण: यदि निचली अदालत (Lower Court) किसी अपराधी का लाइसेंस रद्द नहीं करती है, तो अपील अदालत या उच्च न्यायालय यह अधिकार रखता है कि वह लाइसेंस रद्द कर सके।
केंद्र सरकार के अधिकार (Powers of Central Government)
धारा 17 के उपखंड 9 के अनुसार, केंद्र सरकार राजपत्र (Official Gazette) में आदेश जारी कर पूरे देश या किसी विशेष क्षेत्र में लाइसेंस निलंबित या रद्द कर सकती है। इसके अलावा, सरकार किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी निर्देश दे सकती है कि वह ऐसा करे।
उदाहरण: यदि किसी राज्य में सांप्रदायिक तनाव (Communal Tension) हो और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो, तो केंद्र सरकार उस क्षेत्र के सभी आर्म्स लाइसेंस निलंबित कर सकती है।
लाइसेंस का आत्मसमर्पण (Surrender of Licence)
उपखंड 10 में कहा गया है कि यदि किसी लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर दिया जाता है, तो लाइसेंसधारक को बिना देरी के वह लाइसेंस संबंधित अथॉरिटी को सौंपना (Surrender) होगा।
उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति का लाइसेंस सुरक्षा कारणों से निलंबित कर दिया जाता है, तो वह इसे तुरंत अथॉरिटी को सौंपेगा। ऐसा न करने पर व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पहले के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण
धारा 17 के उपखंड 1 से 4 में यह बताया गया था कि लाइसेंस क्यों निलंबित या रद्द किया जा सकता है:
1. कानूनन लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध (Prohibition under Law)।
2. मानसिक अस्थिरता (Unsound Mind) या अयोग्यता (Unfitness)।
3. सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) के लिए खतरा।
4. गलत जानकारी देना (Suppression of Material Information)।
5. लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन (Violation of Licence Conditions)।
धारा 17 के उपखंड 5 से 10 यह सुनिश्चित करते हैं कि लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी (Transparent) हो और न्यायपूर्ण (Fair) तरीके से हो। साथ ही, केंद्र सरकार, अदालतों और उच्च अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें।
अगले लेख में हम धारा 17 के बाकी प्रावधानों को विस्तार से समझेंगे, ताकि लाइसेंसधारकों और आम जनता को इसकी पूरी जानकारी मिल सके।