सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

1 Oct 2023 6:30 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (25 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम धारा 106 - यह साबित करने का बोझ किरायेदार पर है कि पट्टे पर दिए गए परिसर में उत्पादन गतिविधि चल रही थी : सुप्रीम कोर्ट

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माना है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए, जिसमें पट्टे को समाप्त करने के लिए 6 महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है, इसका बोझ किरायेदार पर है कि उसे यह साबित करना होगा कि पट्टे पर दिए गए परिसर में उत्पादन गतिविधि चल रही थी। केवल यह कथन कि उत्पादन गतिविधि की जा रही थी, पर्याप्त नहीं होगा, किरायेदार को फैक्ट्री शेड में किए जा रहे काम की प्रकृति को स्पष्ट करना होगा।

    केस : एम/एस पॉल रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम अमित चंद मित्रा एवं अन्य।

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    चिकित्सा लापरवाही और रेस इप्सा लोकिटुर | जहां लापरवाही स्पष्ट हो, वहां सबूत का बोझ अस्पताल पर: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में चिकित्सा लापरवाही के मामलों के संदर्भ में रेस इप्सा लोकिटुर के सिद्धांत की प्रयोज्यता की पुष्टि की, उन मामलों में इसकी प्रयोज्यता पर जोर दिया जहां लापरवाही स्पष्ट है और सबूत का बोझ अस्पताल या मेडिकल प्रैक्टिशनर पर डाल दिया गया है। रेस इप्सा लोकिटुर का अर्थ है "चीज अपने आप बोलती है"। न्यायालय ने भारतीय वायु सेना के एक पूर्व अधिकारी को 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा देते हुए इस सिद्धांत की पुष्टि की, जो एक सैन्य अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एचआईवी से संक्रमित हो गया था।

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    रेलवे सुरक्षा बल को एक सशस्त्र बल घोषित किया गया है, फिर भी इसके सदस्य कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत लाभ मांग सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26.09.2023) को कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का एक अधिकारी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे की मांग कर सकता है, भले ही आरपीएफ को यूनियन का सशस्त्र बल घोषित किया गया हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ''हमारे विचार में, आरपीएफ को यूनियन का सशस्त्र बल घोषित करने के बावजूद, विधायी मंशा इसके सदस्यों या उनके उत्तराधिकारियों को 1923 अधिनियम या 1989 अधिनियम के तहत देय मुआवजे के लाभ से बाहर करने की नहीं थी।''

    केस टाइटल: कमांडिंग ऑफिसर, रेलवे सुरक्षा विशेष बल, मुंबई बनाम भावनाबेन दिनशभाई भाभोर, सिविल अपील नंबर 3592/2019

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    पहले के फैसले में दिए गए अनुपात को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बड़ी बेंच के पास भेजा गया है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि वह पहले के फैसले में निर्धारित अनुपात को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि वह बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि न्यायिक औचित्य ने पहले के फैसले में निर्धारित अनुपात की अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि बड़ी पीठ से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं आया था।

    केस टाइटल: रजनीश कुमार राय बनाम भारत संघ एवं अन्य | एसएलपी (सी) नंबर 20054/2023

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    दहेज हत्या मामला | सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया- हाईकोर्ट ने पति को दोषी ठहराने के लिए मृत्युकालीन बयान का उपयोग किया, जबकि ससुर के मामले में उस बयान पर भरोसा नहीं किया

    सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में एक दोषी को बरी करते हुए यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान भरोसेमंद और विश्वसनीय हो और जब इसे आपराधिक सजा के लिए एकमात्र आधार माना जाता है तो यह आत्मविश्वास पैदा करता हो।

    न्यायालय ने बताया कि जिन परिस्थितियों में मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया था, उससे यह चिंता पैदा होती है कि क्या यह एक स्वैच्छिक बयान था या इसे प्रभावित किया गया था या सिखाया गया था। न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के ट्रीटमेंट में स्पष्ट असंगतता पर भी जोर दिया। बयान को अपीलकर्ता (पति) के खिलाफ सबूत के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि मृतक के ससुर जोरा सिंह के मामले में इस पर अविश्वास किया गया था।

    केस टाइटल: फुलेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य

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    डिक्री के ‌रिव्यू को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ धारा 115 सीपीसी के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर 2023) को माना कि एक अधीनस्थ अदालत अपीलीय डिक्री के रिव्यू आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण याचिका पर योग्यता के आधार पर विचार नहीं कर सकती है।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, “.. जहां किसी मुकदमे में अपील योग्य डिक्री पारित की गई है, उस डिक्री की रिव्यू को गुण-दोष के आधार पर खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ सीपीसी की धारा 115 के तहत किसी भी संशोधन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उस पक्ष के लिए उचित उपाय जिसका अपीलीय डिक्री की ‌रिव्यू के लिए आवेदन गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है, उस डिक्री के खिलाफ अपील दायर करना है और यदि, इस बीच, अपील समय बाधित हो जाती है, तो रिव्यू आवेदन को परिश्रमपूर्वक आगे बढ़ाने में लगने वाला समय को उस न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकता है जिसमें अपील दायर की गई है।”

    केस टाइटल: रहीमल बाथू बनाम आशियाल बीवी, सिविल अपील नंबर 2023 (एसएलपी (सी) नंबर 8428 2018 से उत्पन्न)

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    अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन योग्य अनरजिस्टर्ड लीज डीड को कब्जे की प्रकृति और चरित्र दिखाने के लिए कब स्वीकार किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

    सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 49 की व्याख्या करते हुए कहा कि अनरजिस्टर्ड लीज डीड (जो अन्यथा अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन योग्य है) को कब्जे का 'प्रकृति और चरित्र' दिखाने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मगर केवल तभी जब 'कब्जे की प्रकृति और चरित्र' पट्टे की मुख्य शर्त नहीं है और न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालय के समक्ष प्राथमिक विवाद नहीं है।

    केस टाइटल: एम/एस पॉल रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम अमित चंद मित्रा एवं अन्य।

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    जस्टिस एसवीएन भट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसवीएन भट्टी ने बुधवार (27 सितंबर) को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू द्वारा राज्य में करोड़ों रुपये के स्किल डेवेलपमेंट घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी (जो आंध्र प्रदेश से हैं) की पीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था। जैसे ही मामला उठाया गया जस्टिस खन्ना ने नायडू के वकील सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे से कहा, "मेरे भाई को मामले की सुनवाई के बारे में कुछ आपत्तियां हैं।"

    मामले का विवरण- नारा चंद्रबाबू नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 12289/2023

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    सनातन धर्म विवाद| सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका को वैसी ही एक और याचिका के साथ टैग किया

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'सनातन धर्म' के बारे में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को एक अन्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिस पर अदालत ने पिछले हफ्ते नोटिस जारी किया था।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ दिल्ली के वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उदयनिधि की टिप्पणियां 'हेट स्पीच' हैं और अदालत से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

    केस डिटेलः विनीत जिंदल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 443/2023

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    'कॉलेज रोमांस' के निर्माता ने कहा- 'हम दिखा रहे हैं कि युवा कैसे बातचीत करते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच करेंगे कि क्या अभद्र भाषा आईटी अधिनियम की धारा 67ए के दायरे में आती है या नहीं?

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर 2023) को टीवीएफ वेब सीरीज 'कॉलेज रोमांस' के निर्माताओं की अपील पर विचार करते हुए कहा कि वह इस बात पर गौर करेगा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ए अभद्र भाषा पर लागू होगी या नहीं। वेब सीरीज के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67 ए के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को बरकरार रखा गया था।

    केस टाइटलः टीवीएफ मीडिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5532/20

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    NEET| 2019 के नतीजों के आधार पर छात्रों को एमबीबीएस प्रवेश के लिए 2022 काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 14 जुलाई, 2022 को पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत NEET 2019 के परिणामों के आधार पर पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए मेडिकल छात्रों को प्रवेश के लिए अगस्त 2022 में शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

    दरअसल जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने दो आधारों पर लागू आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि NEET 2019 परिणाम एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वर्ष 2022 में काउंसलिंग की अनुमति देने का आधार नहीं हो सकते। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि अंतरिम आदेश से ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता।

    केस टाइटल: प्रभारी रजिस्ट्रार और अन्य बनाम मेधाश्री गोस्वामी और अन्य, सिविल अपील नंबर 6084/2023

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    अब्दुल्ला आजम खान ने नाबालिग होने का दावा करते हुए दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने जन्म तिथि पर जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26.09.2023) को एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश, रामपुर को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जन्म तिथि के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब्दुल्ला आजम खान को उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था।

    इस साल फरवरी में खान को पंद्रह साल पहले अपने पिता के साथ आयोजित धरने के दौरान एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। आरोप है कि पुलिस द्वारा जांच के लिए उनके वाहन को रोके जाने के बाद उन्होंने यातायात अवरुद्ध कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत अपराध के लिए दो साल की कैद की सजा सुनाई। खान का मामला यह है कि घटना के समय वह एक किशोर (15 वर्ष का) थे और केवल अपने पिता के साथ गए थे।

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    '70 कॉलेजियम प्रस्ताव लंबित': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा जजों की नियुक्तियों में देरी का मुद्दा फिर उठाया, कहा- वह 'बारीकी से निगरानी करेगा'

    मणिपुर हाईकोर्ट समेत कई हाईकोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार के रवैये पर चिंता व्यक्‍त की है। जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी के साथ अपनी चिंता साझा करते हुए मंगलवार को कहा कि 11 नवंबर, 2022 से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सत्तर कॉलेजियम सिफारिशें केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। इनमें से सात नाम ऐसे हैं, जिन्हें कॉलेजियम ने दोहराया है। जस्टिस कौल ने बताया कि चार दिन पहले तक 80 फाइलें लंबित थीं और उसके बाद सरकार ने दस फाइलों को मंजूरी दे दी तो, मौजूदा आंकड़ा 70 है।

    केस टाइटलः एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम बरुण मित्रा और अन्य। | Contempt Petition (Civil) No. 867 of 2021 in Transfer Petition (Civil) No. 2419 of 2019

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    लखीमपुर खीरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को मां-बेटी के इलाज के लिए दिल्ली में रहने की इजाजत दी

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर) को लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने और रहने की अनुमति दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 25 जनवरी को पारित आदेश के अनुसार लगाई गई अंतरिम जमानत की शर्तों को संशोधित किया, जिसके द्वारा मिश्रा को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अर्जी दाखिल कर स्थिति में सुधार की मांग करते हुए कहा कि उनकी मां दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी को पैर की विकृति के इलाज की जरूरत है।

    केस टाइटल : आशीष मिश्रा उर्फ मोनू बनाम यूपी राज्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7857/2022

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    साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 | यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप नहीं है और अपराध स्वीकारोक्ति के समय वह पुलिस की हिरासत में नहीं है तो उसके खिलाफ डिस्कवरी साबित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य होने के लिए दो आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए: व्यक्ति को 'किसी भी अपराध का आरोपी' होना चाहिए और उन्हें 'पुलिस हिरासत' में होना चाहिए, 'जिस समय स्वीकारोक्ति की जाती है।

    न्यायालय ने दृढ़ता से कहा कि पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना और 'अपराध का आरोपी' होना, पुलिस के सामने दिए गए बयान को सीमित सीमा तक स्वीकार्य बनाने के लिए अपरिहार्य पूर्व-आवश्यकताएं हैं, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए अपवाद को लागू किया जाए।"

    केस टाइटल: राजेश बनाम एमपी राज्य

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    सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के आगमिक मंदिरों में अर्चकों (पुजारियों) की नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु राज्य में आगमिक मंदिरों में अर्चकों (पुजारी/प्र‌ीस्‍ट) की नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मद्रास हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अगस्त 2022 में तमिलनाडु हिंदू धार्मिक संस्थान कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2020 को इस प्रकार व्याख्या की थी कि अर्चकों/पुजारियों की योग्यता और नियुक्तियों के संबंध में नियम आगम के अनुसार निर्मित मंदिरों पर लागू नहीं होंगे। नियमों के मुताबिक, अर्चकों के लिए एक साल के सर्टिफिकेट कोर्स की योग्यता निर्धारित की गई है। अगर कोई अर्चक कई वर्षों से पूजा पाठ कर रहा है तो भी नियमों के तहत सर्टिफिकेट के अभाव में वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

    केस टाइटलः श्रीरंगम कोइल मिरास कैंकर्यपरागल मात्रुम अथनाई सारंथा कोइलगालिन मिरस्कैनकार्यपरार्गलिन नलसंगम बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य एसएलपी (सी) नंबर 19553/2023, अखिल भारतीय आदि शैव शिवाचार्यर्गल सेवा एसोसिएशन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 985/2023 और संबंधित मामले।

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    मणिपुर हिंसा | यूआईडीएआई वेरीफिकेशन के बाद विस्थापितों को आधार कार्ड जारी करें: सुप्रीम कोर्ट

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने मणिपुर हिंसा से उत्पन्न मुद्दों की अपनी चल रही निगरानी को जारी रखते हुए प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण और क्षेत्र में स्थिरता की बहाली सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश पारित किए। साथ ही खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका इरादा सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर प्रशासन को चलाने का नहीं है और उसने वकीलों से सरकार और प्रशासन को मुद्दों पर काम करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया।

    केस टाइटल: डिंगांगलुंग गंगमेई बनाम मुतुम चुरामणि मीतेई और अन्य डायरी नंबर 19206-2023

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    'अगर छात्र को धर्म के आधार पर दंडित किया जाता है तो यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं': मुजफ्फरनगर में छात्र को थप्पड़ मारने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस से सवाल किए

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुजफ्फरनगर के स्कूली छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया। मामले में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्ष‌िका ने अन्य छात्रों को थप्पड़ मारने के लिए कहकर एक मुस्लिम लड़के को दंडित किया था। पीठ ने एफआईआर दर्ज करने में देरी और सांप्रदायिक आरोपों को छोड़े जाने पर सवाल उठाते हुए निर्देश दिया कि मामले की जांच एक वरिष्ठ आईपीएस रैंक के पुलिस अधिकारी से कराई जाए।

    केस डिटेलः तुषार गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 406/2023

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    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2023-24 में 5 वर्षीय एलएलबी एडमिशन के लिए CLAT स्कोर का उपयोग करने की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 सितंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित उस अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रवेश परीक्षा (CLAT) के आधार पर अपने 5 वर्षीय एलएलबी कोर्स में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यह देखते हुए कि क्लास पहले ही शुरू हो चुकी हैं, एक छात्र द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मांग की थी कि एडमिशन अन्य कोर्स के लिए आयोजित होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के आधार पर होना चाहिए। CLAT का संचालन कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा किया जाता है।

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