S.498A IPC| हाईकोर्ट ने जमानत के लिए पति पर पत्नी की सभी शारीरिक और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की लगाई शर्त, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

Update: 2024-08-03 04:48 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक क्रूरता के मामले में पति को प्रोविजनल जमानत देते समय हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित की गई कठोर शर्तों को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में, विशेष रूप से जो वैवाहिक विवादों का परिणाम हैं, न्यायालयों को अग्रिम जमानत देते समय शर्तें लगाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

वर्तमान मामले में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ आपराधिक क्रूरता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पति की गिरफ्तारी की आशंका के चलते पति ने अग्रिम जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय ने उसे निम्नलिखित शर्त पर प्रोविजनल जमानत दी:

“पक्षों की इच्छा पर विचार करते हुए दोनों पक्षों को इस आशय का संयुक्त हलफनामा निचली अदालत के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि दोनों पक्ष एक साथ रहने के लिए सहमत हो गए हैं। याचिकाकर्ता को उक्त संयुक्त हलफनामे में यह स्पष्ट कथन देना होगा कि वह शिकायतकर्ता की सभी शारीरिक और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का वचन देता है, जिससे वह याचिकाकर्ता के किसी भी पारिवारिक सदस्य के हस्तक्षेप के बिना सम्मानजनक जीवन जी सके।”

इस आदेश के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में यह अपील दायर की गई।

जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने ऐसे "दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में बहुत ही कठिन शर्तें लगाने" पर ध्यान देते हुए कहा:

"यह सावधानी से किया जाना चाहिए, खासकर तब जब संबंधित दंपत्ति जो तलाक की कार्यवाही में मुकदमा कर रहे हैं, संयुक्त रूप से हालांकि गर्मजोशी से सुलह करने और फिर से एक होने का प्रयास करने के लिए सहमत हुए हैं।"

बेंच ने ऊपर बताई गई शर्त को एक असंभव और अव्यवहारिक शर्त बताया।

पति के परिवार के सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप न करने की शर्त के संबंध में कोर्ट ने कहा:

"किसी को इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि एक लड़का या लड़की, माता-पिता और भाई-बहनों के अलावा रिश्तेदारों से भी बंधा होगा और ऐसे बंधे हुए रिश्तों को केवल अपनेपन और अपनेपन के कारण नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि समान रिश्तों को भी उसी सौहार्द के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दोनों परिवारों के सहयोग के बिना विवाह के माध्यम से संबंध पनप नहीं सकते, बल्कि नष्ट हो सकते हैं।''

अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि दोनों पक्ष फिर से एकजुट होने के लिए तैयार थे और कहा कि यह तभी संभव है, जब उन्हें आपसी सम्मान, प्रेम और स्नेह को पुनः प्राप्त करने के लिए अनुकूल स्थिति में रखा जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शर्त रखना कि पक्षों में से एक को दूसरे पक्ष की सभी शारीरिक और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का वचन देना चाहिए, ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकता।

जमानत की शर्तें गरिमा के अनुकूल होनी चाहिए

अदालत ने कहा:

"दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरणों को देखते हुए विशेष रूप से उन मामलों में जो वैवाहिक मतभेद के अलावा और कुछ नहीं हैं, हम इस दृष्टिकोण को दोहराना चाहेंगे कि अदालतों को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत दिए जाने पर जमानत देते समय शर्तें लगाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

संक्षेप में, हम जमानत देते समय अनुपालन योग्य शर्तें लगाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, गरिमा के साथ जीने के मानव अधिकार को मान्यता देते हुए और अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ-साथ जांच के निर्बाध पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंततः निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने श्री गुरबख्श सिंह सिब्बिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 565 सहित ऐतिहासिक निर्णयों पर भी भरोसा किया। इसमें न्यायालय ने कहा कि चूंकि जमानत देने से इनकार करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के बराबर है, इसलिए न्यायालय को अनावश्यक प्रतिबंध लगाने के खिलाफ़ झुकना चाहिए।

इसमें आगे कहा गया:

“धारा 438 में न पाए जाने वाले प्रतिबंधों और शर्तों का अत्यधिक उदार समावेश इसके प्रावधानों को संवैधानिक रूप से कमज़ोर बना सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अनुचित प्रतिबंधों के अनुपालन पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता। धारा 438 में निहित लाभकारी प्रावधान को बचाया जाना चाहिए, न कि उसे त्याग दिया जाना चाहिए।”

परवेज नूरदीन लोखंडवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले का भी संदर्भ दिया गया।

कोर्ट ने जमानत देते समय अनुपालन योग्य शर्तें रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस उद्देश्य के लिए फैसले की शुरुआत में ही 'लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया' की कहावत का भी उल्लेख किया गया, जिसका अर्थ है 'कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता, जो वह संभवतः नहीं कर सकता।'

कोर्ट ने कहा,

"हम उक्त कहावत का संदर्भ देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए कठोर शर्तें रखने की प्रथा की निंदा करने वाले कई फैसलों के बावजूद बाध्यकारी मिसालों पर उचित ध्यान दिए बिना ऐसे आदेश पारित किए जा रहे हैं।"

इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने पति को दी गई जमानत को पूर्ण माना और यह भी स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष अपने घरेलूपन को बहाल करने का प्रयास करेंगे।

न्यायालय ने कहा,

"अपीलकर्ता को अनंतिम जमानत पर रिहा करने के लिए आरोपित आदेश के पैराग्राफ 6 में उल्लिखित शर्तों को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसलिए अपीलकर्ता द्वारा हलफनामे के माध्यम से सभी भौतिक और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का वचन देने की उक्त शर्तों को खारिज किया जाता है।"

केस टाइटल: सुदीप चटर्जी बिहार राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 2011/2024 से उत्पन्न)

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